नियम और शर्तें

विषय-सूची

नियम और शर्तें.. 4

1 परिभाषाएं.. 4

2. शर्तों की प्रयोज्यता... 7

3. खाता खोलना... 7

4. खातों का संचालन.. 7

5. खाते में आधार नंबर अद्यतन करना... 11

6. अपने ग्राहक को जानें.. 10

7. एफएटीसीए:

8.  क्यूआर कार्ड..

9.   डेबिट कार्ड और पासवर्ड सुरक्षित रखें...

10.  वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी): 17

11.1 परिभाषाएं..

11.2 दायरा..

11.3 प्रारंभ और समाप्ति.....

11. 4 सुरक्षा प्रक्रिया...

11.5 ग्राहक के अधिकार और दायित्व...

11.6 बैंक के अधिकार और दायित्व...

12.      नाच (एनएसीएच) .

13.      तुरंत भुगतान सेवा:

13.1 - परिभाषाएँ: 28

13.2 - नियम और शर्तों का कार्यक्षेत्र: -. 28

13.3 - प्रारंभ और समाप्ति: -. 28

13. 4 - ग्राहक के अधिकार और दायित्व: -. 29

13.5 - बैंक के अधिकार और दायित्व: -. 30

13.6. अंतरण की शर्तें: -. 30

14.      यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का प्रयोग करके वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) पर स्‍थानांतरित करें.

14.1 परिभाषाएँ:

14.2 नियम और शर्तों का दायरा: -. 31

14.3  प्रारंभ एवं समाप्ति : -. 31

14.4 ग्राहक के अधिकार और दायित्‍व: -. 32

14.5 बैंक के अधिकार और दायित्‍व: -.

14.6 अंतरण की शर्तें: -. 33

15.      शुल्क अनुसूची

15.1 नियमित बचत खाते हेतु सेवा शुल्‍क / फीस..

15.2 डिजी-स्मार्ट बचत खाते हेतु सेवा शुल्‍क / फीस: 36

15.3 मूल बचत खाते हेतु सेवा शुल्क / फीस.. 37

15.4 प्रीमियम आरोग्य बचत खाते हेतु सेवा शुल्‍क..... 38

15.5 प्रीमियम बचत खाते हेतु सेवा शुल्‍क/ फीस.. 39

15.6 चालू खाता (व्‍यक्तिगत) हेतु सेवा शुल्क / फीस.. 40

15.7 वेतन खाता (डीओपी) हेतु सेवा शुल्क / फीस.. 42

15.8 घर-द्वार (डोरस्टेप) बैंकिंग सेवा शुल्‍क: 43

15.9 प्रेषण / निधि अंतरण हेतु सेवा शुल्क / फीस.. 43

) घरेलू प्रेषण / धन अंतरण.. 43

) डेबिट लेन-देन की सीमा (खाता खोलने के प्रारंभिक 3 माह हेतु) 44

) धन अंतरण की सीमाएं - आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप.. 44

) धन अंतरण की सीमाएंआईपीपीबी एमएटीएम ऐप के माध्‍यम से आईपीपीबी सहायतित मोड*. 44

) धन अंतरण की सीमाएंसहायतित मोड (डाकघर काउंटर) 44

च) धन अंतरण की सीमाएँ - सभी चैनलों में संचयी सीमा*.....................................................................................................................

) आंतरिक बैंक निधि अंतरण की सीमाएं 45

) पीओएसबी स्वीप-इन सीमाएँ.. 45

) सार्वजनिक भविष्य निधि एवं सुकन्या समृद्धि योजना लेन-देन की सीमाएँ. 46

त्र) एक्सेस प्वाइंट्स एवं डोरस्टेप पर नकद जमा एवं नकद निकासी की सीमाएँ *. 46

) घरेलू धन अंतरण की सीमाएं.. 46

) रुपे वर्चुअल डेबिट कार्ड की सीमाएँ एवं शुल्क.... 47

) भुगतान प्रणाली का समय. 47

15.10 बिल भुगतान हेतु सेवा शुल्क / फीस (निःशुल्क)*. 47

15. 11 मर्चेंट डिस्काउंट रेट.. 47

15.12 NACH डेबिट सेवाओं के उपयोग हेतु शुल्क.... 48

16.      विविध. 48

16.1 निष्क्रिय एवं सुप्‍त खाता... 48

16.2 शुल्क / फीस.. 48

16.3 ब्याज का भुगतान : 49

16.4 इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन : 49

16.5 सूचना साझा करना... 49

16.6 आउटसोर्सिंग.. 50

16.7 शर्तों में परिवर्तन.. 50

16.8 सूचनाएं.. 50

16.9 क्षतिपूर्ति... 50

16.10 नामांकन.. 51

16.11 खाते का संचालन: 51

16.12 अनधिकृत डेबिट: 51

16.13 ओवरड्रॉइंग: 52

16. 14 पत्राचार पता एवं ग्राहक के विवरण में परिवर्तन. 52

16.15 शासकीय कानून. 53

16.16 प्रकटीकरण.. 53

16.17 खाते का समापन.. 54

16.18 गैर-हस्तांतरणीयता : 54

16.19 बैंकर लियन एवं सेट- ऑफ : 54

16.20 बौद्धिक संपदा अधिकार. 55

16.21 छूट: 55

16.22 कोई भाराधिकार. 55

16.23 अप्रत्याशित घटना.. 55

16.24 निर्देशों को अस्वीकार या विलंबित करने का हमारा अधिकार. 56

16.25 -हस्‍ताक्षर 56

16.26 डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँनियम एवं शर्तें.. 56

16.27 डिजी-स्मार्ट बचत खातानियम एवं शर्तें.. 56

16.28 सूचना की शुद्धता.. 58

16.29 उल्लंघन.. 58

16.30 स्वामित्व... 59

16.31 चूक एवं कमीशन की त्रुटियाँ... 59

16.32 संशोधन.. 59

16.33 शिकायतें.. 60

16.34 सुरक्षा एवं संरक्षण.. 60

16.35 डिस्क्लेमर: 63

नियम एवं शर्तें

ये नियम एवं शर्तें इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (“आईपीपीबी”) द्वारा प्रदान किए जाने वाले बचत एवं चालू खातों (“खाता”) के संचालन पर लागू होंगी और उसे विनियमित करेंगी। ये नियम एवं शर्तें समय-समय पर आईपीपीबी द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अतिरिक्त होंगी।

1. परिभाषाएँ

इन नियम एवं शर्तों में, निम्नलिखित शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ नीचे उल्लिखित अनुसार होगा, जब तक कि अन्यथा संकेत न किया गया हो:

1.1.आईपीपीबी (IPPB)”, “बैंक” से अभिप्राय इंडिय पोस्‍ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड से है, जिसका पंजीकृत कार्यालय पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग, मार्केट रोड, नई दिल्ली – 110001, भारत में स्थित है।

1.2.खाता (Account)” से अभिप्राय भारत में आईपीपीबी के साथ ग्राहक द्वारा संचालित किसी भी ऐसे खाते से है, जिसे आईपीपीबी द्वारा सेवाओं के लिए पात्र खाता नामित किया गया हो।

1.3.खाता खोलने का प्रपत्र (Account Opening Form)” (एओएफ) से अभिप्राय बचत एवं चालू खाता खोलने हेतु ग्राहक अधिग्रहण प्रपत्र से है।

1.4. ‘’एजेंट (Agent) अभिप्राय उन व्यक्तियों (जैसे ग्रामीण डाक सेवक, डाकिया आदि) से है जिन्हें आईपीपीबी द्वारा समय-समय पर ग्राहक को सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है।

1.5.बैंक (Bank)” का अर्थ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड होगा।

1.6.सीआईसी (CIC)से अभिप्राय क्रेडिट सूचना कंपनियों से है, जैसा कि क्रेडिट सूचना कंपनियाँ (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत परिभाषित है तथा समय-समय पर संशोधित किया गया हो।

1.7. “चैनल (Channel)” से अभिप्राय ग्राहक सेवा के विभिन्न माध्यमों जैसे ग्राहक सेवा केंद्र, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कियोस्क बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, आईपीपीबी की किसी शाखा/बैंकिंग आउटलेट या आईपीपीबी द्वारा अनुमोदित अन्य किसी माध्यम से है।

1.8.संपर्क केंद्र (Contact Centre)” से अभिप्राय आईपीपीबी द्वारा ग्राहक को प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा एवं फोन बैंकिंग सेवा से है।

1.9.ग्राहक (Customer)” से अभिप्राय आईपीपीबी में खाता धारक किसी भी व्यक्ति से है।

1.10.ग्राहक एक्‍सेस प्‍वाइंट (Customer Access Point)” से अभिप्राय उन सभी डाकघरों से है जो आईपीपीबी की शाखा/बैंकिंग आउटलेट नहीं हैं, जिनमें सभी प्रधान डाकघर, उप-डाकघर एवं शाखा/बैंकिंग आउटलेट डाकघर (ग्रामीण डाक सेवकों सहित), अन्य गैर-डाक विभाग बीसी प्‍वाइंट शामिल हैं, और जो ग्राहक को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु सुसज्जित हैं।

1.11.डीओपी (DOP)से अभिप्राय डाक विभाग से है, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का भागीदार है।

1.12.आईपीपीबी (IPPB)का अर्थ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड होगा।

1.13.एमपिन (Mपिन)से अभिप्राय मोबाइल बैंकिंग सेवाओं हेतु व्यक्तिगत पहचान संख्या (पासवर्ड) से है।

1.14.ओटीपी (ओटीपी)से अभिप्राय एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड है, जो ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और केवल उस विशेष लेन-देन के लिए वैध होगा।

1.14 (क).आउटसोर्सिंग नीति (Outsourcing Policy)” से अभिप्राय आईपीपीबी द्वारा अपनाई गई आउटसोर्सिंग नीति से है, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

1.15.भागीदार (Partner)” से अभिप्राय डीओपी/इंडिया पोस्ट से है, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साझेदार के रूप में कार्य करेगा।

1.16.तिमाही (Quarter)” से अभिप्राय वित्तीय वर्ष की तिमाही अर्थात अप्रैल–जून, जुलाई–सितंबर, अक्टूबर–दिसंबर, जनवरी–मार्च से है।

1.17.क्‍यूएबी (QAB)” (तिमाही औसत शेष) से अभिप्राय तिमाही के दौरान खाते में प्रत्येक दिन के समापन शेष (क्लियर फंड आधार पर) के औसत से है, जिसकी गणना प्रत्येक कैलेंडर तिमाही के अंत में की जाती है। ग्राहक को खाते के संबंध में आईपीपीबी द्वारा निर्दिष्ट अनुसार तिमाही औसत शेष बनाए रखना होगा। खाते के संचालन, क्‍यूएबी के अनुरक्षण में कमी तथा सेवाओं से संबंधित शुल्क समय-समय पर वेबसाइट (https://www.ippbonline.com/ web/ippb/rates-and-charges) पर निर्दिष्ट दरों के अनुसार लगाए जाएंगे।

1.18.सेवाएँ (Services)” से अभिप्राय आईपीपीबी द्वारा खाते के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाओं से है, जैसा कि इन नियमों में वर्णित है।

1.19.वेबसाइट (Website)” से अभिप्राय आईपीपीबी द्वारा स्थापित एवं संचालित वेबसाइट www.ippbonline.com से है।

1.20.टीसीआईबीआईएल (TCIBIL)से अभिप्राय TransUnion CIBIL लिमिटेड से है।

1.21.आईपीपीबी अधिकृत अभिगम बिंदु का अंतिम उपयोगकर्ता (IPPB authorized Access Point’s End User)” से अभिप्राय कॉर्पोरेट बीसी डीओपी/बीसी तथा उनके कर्मचारी एवं संविदात्मक स्टाफ से है, जो आईपीपीबी व्यवसाय में संलग्न हैं, जैसे डाकिया/ग्रामीण डाक सेवक/डाक सहायक आदि।

1.22.बैंक का प्रतिनिधि (Bank’s Representative)” से अभिप्राय आईपीपीबी अधिकृत अभिगम बिंदु के अंतिम उपयोगकर्ता से है।

1.23.सहायता प्राप्त मोड (Assisted Mode)” से अभिप्राय बैंक के प्रतिनिधि द्वारा ग्राहक की ओर से वित्तीय/गैर-वित्तीय लेन-देन करना है, जैसे डोरस्टेप बैंकिंग एवं डीओपी काउंटर के माध्यम से।

1.24.स्व-सहायतित मोड (Self-assisted Mode)” से अभिप्राय आईपीपीबी ग्राहक द्वारा स्वयं-सेवा चैनलों (जैसे मोबाइल बैंकिंग) के माध्यम से प्रारंभ किए गए वित्तीय/गैर-वित्तीय लेन-देन से है।

1.25.व्‍यवसाय संवाददाता (Business Correspondents)” से अभिप्राय उन खुदरा एजेंटों से है जिन्हें बैंक द्वारा बैंक शाखा/बैंकिंग आउटलेट/एटीएम के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु नियुक्त किया जाता है।

1.26. पीईपी/PEP (राजनीतिक रूप से प्रमुख व्यक्ति/ Politically Exposed Person)” से अभिप्राय उच्च जोखिम वाले ग्राहकों से है। बैंक ने पीईपी व्यक्तियों को उन ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किया है जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

क्रमांक

व्यक्ति/व्यक्तियों का प्रकार

पहचान हेतु मानदंड

1.

वे व्यक्ति जिन्हें किसी विदेशी देश द्वारा महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं या सौंपे गए थे

भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के नागरिक/भारतीय नागरिक/एनआरआई/ओसीआई, जो भारत के अतिरिक्त अन्य देशों की ओर से सार्वजनिक कार्य करते हैं।

2.

वरिष्ठ राजनेता

केंद्रीय/राज्य/जिला निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित चुनावों के माध्यम से सार्वजनिक पद पर आसीन सभी व्यक्ति, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

  1. लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य/पूर्व सदस्य (सांसद)
  2. विधान सभा के सदस्य/पूर्व सदस्य (विधायक)
  3. विधान परिषद के सदस्य/पूर्व सदस्य (विधान पार्षद)
  4. राज्यपाल/पूर्व राज्यपाल
  5. राजदूत/पूर्व राजदूत/उच्चायुक्त/पूर्व उच्चायुक्त
  6. वर्तमान या पूर्व महापौर/सरपंच/शहरी अथवा ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि

3.

वरिष्ठ शासकीय अधिकारी

संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित शासकीय अधिकारी तथा प्रमुख, जिनमें शामिल हैं:

  1. राज्य स्तर पर किसी सरकारी विभाग/कार्य के प्रमुख
  2. राज्य स्तर पर किसी विभाग/कार्य के प्रमुख
  3. पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाले निगम/व्यावसायिक इकाई के प्रमुख

4.

वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी

  1. भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश
  2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय / भारत में उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीश
  3. भारत के अटॉर्नी जनरल
  4. भारत के सॉलिसिटर जनरल
  5. राज्यों के महाधिवक्ता
  6. जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश
  7. जिला स्तर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी

5.

वरिष्ठ सैन्य अधिकारी

  1. भारतीय सेना में मेजर जनरल अथवा उससे उच्च पद के अधिकारी / भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल अथवा उससे उच्च पद के अधिकारी / भारतीय वायु सेना में एयर वाइस मार्शल अथवा उससे उच्च पद के अधिकारी
  2. भारत के राष्ट्रपति /राज्यों के राज्यपालों के लिए नियुक्त एडीसी (Aide-de-camp)
  3. अन्य देशों में सैन्य अटैची के रूप में नियुक्त सैन्य अधिकारी

6.

राज्य-स्वामित्व वाले निगमों/उद्यमों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी

निदेशक मंडल के अध्यक्ष, निदेशकगण, जिनमें प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं।

7.

प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ पदाधिकारी

जिला स्तर एवं उससे ऊपर के स्तर पर किसी राजनीतिक दल के प्रमुख अथवा राजनीतिक दल में पद/कार्य सौंपे गए सभी व्यक्ति।

(उपरोक्त सूची केवल उदाहरणार्थ है, सीमित नहीं है)

2. शर्तों की प्रयोज्यता

ये नियम एवं शर्तें ग्राहक और आईपीपीबी के बीच अनुबंध का निर्माण करती हैं। ग्राहक को खाता संचालन एवं संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आईपीपीबी के समक्ष आवेदन करना होगा। खाता खोलने के लिए आवेदन करके ग्राहक यह स्वीकार करता/करती है कि उसने इन नियमों एवं शर्तों को पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा स्वीकार कर लिया है।

3. खाता खोलना

खाता खोलने की औपचारिकताएँ आईपीपीबी की नीतियों द्वारा विनियमित होती हैं, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। ग्राहक/ग्राहकों को विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र तथा “आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज” के रूप में निर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जैसा कि मास्टर निर्देश – अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) दिशा-निर्देश, 2016 (समय-समय पर संशोधित/पूरक) (“केवाईसी मानदंड”), धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक, आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफटी), तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत बैंकों के दायित्वों के अनुसार आवश्यक है। ग्राहक को स्थायी खाता संख्या (पैन) अथवा (यदि पैन उपलब्ध नहीं है तो) प्रपत्र 60/61 प्रस्तुत करना होगा, साथ ही बैंक द्वारा अपेक्षित अन्य आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज भी देने होंगे। केवाईसी विवरण प्राप्त करने हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के डेटाबेस से आधार आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग भी आवश्यक हो सकता है।

इस खाते से किए गए सभी लेन-देन एफईएमए तथा एमटीएसएस के नियमों/विनियमों/अधिसूचनाओं के अनुरूप होंगे।

ग्राहक सहमत होगा कि वह खाता खोलने के शुल्क (यदि संबंधित योजना में लागू हो) का भुगतान करेगा तथा उन शुल्कों को खाते से डेबिट करने की सहमति देगा। इसी प्रकार, ग्राहक वार्षिक नवीनीकरण शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान करने हेतु भी सहमत होगा। शुल्क तालिका आईपीपीबी की वेबसाइट (https://www. ippbonline.com/web/ippb/rates-and-charges) पर उपलब्ध रहेगी तथा समय-समय पर अद्यतन की जाएगी।

4. खातों का संचालन

4.1 खाता निम्नलिखित के नाम से खोला जा सकता है: (i) किसी व्यक्ति के अपने नाम से।
(ii)
एकल स्वामित्व (Sole Proprietorship) इकाई के नाम से।

4.2   खाता खोलते समय, यदि ग्राहक के नाम से डाक विभाग (डीओपी) में पूर्व से पीओएसए बचत खाता संचालित है, तो उसे अपने पीओएसए बचत खाता संख्या एवं पीओएसए सीआईएफ संख्या को आईपीपीबी खाता संख्या से लिंक करने हेतु साझा करने की सहमति प्रदान करनी होगी। साथ ही, ग्राहक को आईपीपीबी खाता खोलने तथा पीओएसबी खाते को आईपीपीबी खाते से संबद्ध (लिंक) करने हेतु संबंधित अधिकृत कार्मिक के समक्ष मूल पीओएसए पासबुक प्रस्तुत करनी होगी। यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त ‘प्रकार के खाते, निष्क्रिय (डॉर्मेंट) खाते, जिनमें मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है, तथा ऐसे खाते जो आरआईसीटी/सीबीएस प्रणाली में सम्मिलित नहीं एसओएल आईडी से संबंधित हैं, उन्हें आईपीपीबी खाते से लिंक करने हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।

4.3   आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पेमेंट्स बैंक खाते में दिन के अंत में शेष राशि ₹2,00,000 से अधिक नहीं हो सकती। तथापि, यदि आईपीपीबी खाता पी.ओ.एस.बी. खाते से लिंक है, तो नियामकीय दिशा-निर्देशों में उल्लिखित सीमा अर्थात ₹2,00,000 से अधिक की शेष राशि ग्राहक के पी.ओ.एस.बी. खाते में स्वतः स्वीप-आउट कर दी जाएगी। साथ ही, जिन ग्राहकों का खाता लिंक है, उन्हें कार्य समय के दौरान विभिन्न चैनलों—सहायता प्राप्त तथा स्व-सेवा—के माध्यम से किसी भी समय एड-हॉक स्वीप-इन/स्वीप-आउट करने का विकल्प उपलब्ध होगा। ग्राहक आई.पी.पी.बी. मोबाइल ऐप/सहायता प्राप्त चैनल के माध्यम से डाकघर खाते के केवल सीमित प्रकार के लेन-देन ही कर सकेंगे। डाकघर बचत बैंक (एस.बी.) की ब्याज दरें डाक विभाग द्वारा निर्धारित की जाती हैं तथा उनका विवरण निम्न लिंक पर देखा जा सकता है: https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/ content/post-office-saving-schemes.aspx

4.4   ग्राहक यह स्वीकार करता/करती है कि डाकघर बचत खाते से संबंधित कोई भी लेन-देन, जिसमें आई.पी.पी.बी. खाता भी सम्मिलित हो, उसकी सूचना ग्राहक को आई.पी.पी.बी. द्वारा दी जाएगी। ग्राहक आगे यह भी स्वीकार करता/करती है कि उपरोक्त नियम एवं शर्तों को इंडिया पोस्ट द्वारा निर्धारित विस्तृत सामान्य नियम एवं शर्तों के साथ संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

4.5 विपणन एवं प्रचार संबंधी सहमति: ग्राहक यह स्वीकार करता/करती है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक उसके प्रतिनिधि/एजेंट विभिन्न संचार माध्यमों जैसे टेलीफोन कॉल/एस.एम.एस./व्हाट्सऐप/ई-मेल/डाक आदि के माध्यम से उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों/सेवाओं से संबंधित कोई भी सूचना ग्राहक को भेज सकते हैं।

4.6  ऐसे मामलों में, जहाँ ग्राहक डाकघर खाते को लिंक करना नहीं चाहता/चाहती है, आई.पी.पी.बी. को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह बचत बैंक खाते में किसी भी ऐसे क्रेडिट लेन-देन की अनुमति न दे, जिससे खाते की शेष राशि ₹2,00,000 से अधिक हो जाए, तथा आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कदम उठा सके।

4.7  गैर-ई-केवाईसी को छोड़कर, खाता खोलना, सभी लेन-देन, सभी अनुरोध तथा खाता बंद करना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अथवा ओ.टी.पी. प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा।

4.8   ग्राहक लिंक किए गए डी.ओ.पी. खाते से आई.पी.पी.बी. खाते में एड-हॉक स्वीप-इन तथा आई.पी.पी.बी. खाते से लिंक किए गए डी.ओ.पी. खाते में एड-हॉक स्वीप-आउट के लिए अनुरोध कर सकता/सकती है।

4.9   ग्राहक सहमत है कि यहाँ निहित किसी भी बात के बावजूद, इंडिया पोस्ट खाते में स्वीप-आउट सुविधा मूलतः ग्राहक को प्रदान की जाने वाली निधि अंतरण (फंड ट्रांसफर) सुविधा है। एक बार ग्राहक के खाते से राशि इंडिया पोस्ट खाते में स्थानांतरित हो जाने पर, वह इंडिया पोस्ट की आंतरिक नीतियों एवं मानदंडों के अधीन होगी और आई.पी.पी.बी. की उस पर कोई बाध्यता नहीं होगी।

4.10    ग्राहक आगे सहमत है कि स्वीप-इन एवं स्वीप-आउट सुविधा केवल उसके लाभ के लिए प्रदान की गई है तथा इंडिया पोस्ट खाते में राशि स्वीप-आउट होने के पश्चात आई.पी.पी.बी. की इंडिया पोस्ट के प्रति कोई देनदारी नहीं होगी, क्योंकि आई.पी.पी.बी. और इंडिया पोस्ट दो पृथक एवं स्वतंत्र संस्थाएँ हैं।

4.11    ऐसे मामलों में जहाँ ग्राहक का डाकघर खाता लिंक नहीं है और दिन के अंत में शेष राशि ₹2,00,000 से अधिक हो जाती है, आई.पी.पी.बी. को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह आने वाले क्रेडिट लेन-देन को अस्वीकार कर दे या अतिरिक्त राशि को बैंक के नामित खाते में रख दे, जिस पर ग्राहक को कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4.12    आईपीपीबी समय-समय पर ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए पत्राचार पते/ई-मेल पते पर कूरियर या डाक के माध्यम से कोई भी संचार भेज सकता है। ग्राहक का यह दायित्व होगा कि यदि पत्राचार पते में कोई परिवर्तन होता है, तो वह इसकी सूचना तुरंत अथवा परिवर्तन की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर बैंक को दे। पत्राचार पते में परिवर्तन की सूचना न देने के कारण उपर्युक्त सामग्रियों की गलत डिलीवरी से उत्पन्न किसी भी हानि, नुकसान या परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

4.13    ग्राहक से अपेक्षा की जाती है कि खाता विवरण प्राप्त होने पर उसमें दर्ज प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक जाँच करें तथा यदि कोई त्रुटि या चूक पाई जाती है तो उसकी सूचना 15 दिनों के भीतर आईपीपीबी को दें। विवरण पत्र की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रविष्टियों की जाँच न करने या किसी त्रुटि और/या चूक की सूचना न देने के कारण उत्पन्न किसी भी हानि के लिए आईपीपीबी कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा।

4.14    ग्राहक खाता आईपीपीबी द्वारा निर्धारित न्यूनतम शेष राशि के साथ खोलेगा। ग्राहक संबंधित खाता प्रकार पर लागू होने की स्थिति में, एक तिमाही के दौरान न्यूनतम तिमाही औसत शेष (“क्‍यूएबी”) बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। निर्धारित क्‍यूएबी बनाए रखने में विफलता सेवा शुल्क आकर्षित कर सकती है और ऐसे शुल्क आईपीपीबी द्वारा ग्राहक के खाते से कटौती किए जा सकते हैं। शुल्कों की विस्तृत अनुसूची के लिए कृपया आईपीपीबी की वेबसाइट (https://www.ippbonline.com/web/ippb/rates-and-charges) देखें।

4.15    ग्राहकों से अपेक्षा की जाती है कि वे खाता खोलने, नकद जमा स्वीकार करने आदि के लिए समय-समय पर कर प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित पैन संख्या या फॉर्म 60/61 अथवा कोई अन्य दस्तावेज, आयकर नियम, 1962 के नियम 114बी से 114डी के प्रावधानों के तहत् तथा उनके अनुपालन में प्रदान करें। खाता खोलने की प्रक्रिया के दौरान फॉर्म 60/61 के चेक बॉक्स पर क्लिक करके, आवेदक (जो कंपनी या फर्म नहीं है) यह पुष्टि और विधिवत घोषणा करता/करती है कि उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार, इस फॉर्म 60/61 में दी गई जानकारी तथा इसके साथ संलग्न दस्तावेज, यदि कोई हों, सही और पूर्ण हैं तथा उसमें दर्शाए गए विवरण और विषय-वस्तु सत्य रूप से वर्णित हैं। वह आगे घोषणा करता/करती है कि आवेदक के पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और जिस वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त लेन-देन किया जा रहा है, उस वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई उसकी अनुमानित कुल आय (जिसमें धारा 64 के अनुसार पति/पत्नी, अवयस्क संतान आदि की आय शामिल है) कर योग्य अधिकतम राशि से कम होगी।

4.16    ग्राहक द्वारा प्रदान किया गया प्राथमिक मोबाइल नंबर बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सभी सेवाओं के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर के रूप में उपयोग किया जाएगा, जो मोबाइल नंबर पर निर्भर हैं, जैसे मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस/मिस्ड कॉल बैंकिंग, ओटीपी, अलर्ट तथा ऐसी अन्य कोई सेवा जो समय-समय पर आईपीपीबी द्वारा प्रदान की जाती है। डीजीएसबी खातों के मामले में, प्राथमिक मोबाइल नंबर वही होगा जो ग्राहक के आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर है।

4.17    किसी ग्राहक को एक ही योजना के अंतर्गत एक से अधिक खाता खोलने की अनुमति नहीं है। यदि बैंक यह पहचानता है कि ग्राहक के पास बैंक में पहले से कोई मौजूदा खाता / डिजी-स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट / नॉन-फेस टू फेस अकाउंट है, तो आईपीपीबी को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के ग्राहक का खाता/ डिजी-स्मार्ट खाता/ गैर- डिजी-स्मार्ट खाता बंद करने का अधिकार होगा।

4.19  यदि ग्राहक आईपीपीबी द्वारा सुगम किए गए/आईपीपीबी के साथ गठजोड़ में किसी तृतीय पक्ष साझेदार द्वारा प्रस्तुत किसी भी तृतीय पक्ष उत्पाद जैसे बीमा उत्पाद, म्यूचुअल फंड, ऋण उत्पाद आदि का चयन करता है, तो ग्राहक आवश्यक ग्राहक संबंधी जानकारी तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता के साथ साझा करने हेतु आईपीपीबी को अपनी सहमति देने का उपक्रम करता है। ग्राहक ऐसे तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों का पालन करने के लिए भी सहमत होता है।

4.20   आईपीपीबी एक कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में बीमा उत्पादों की पेशकश/वितरण करेगा और पॉलिसी की सेवा या दावे के निपटान की स्थिति में, ग्राहक के पास सीधे तृतीय पक्ष से संपर्क करने का विकल्प होगा या आईपीपीबी अनुरोध या दावे की सेवा में उसकी सहायता कर सकता है। आईपीपीबी की भूमिका मानक परिचालन प्रक्रियाओं के अनुसार अनुरोध या दावे को संसाधित करने की होगी और अनुरोध या दावे के निपटान की देयता तृतीय पक्ष साझेदार पर होगी। तृतीय पक्ष बीमा कंपनी द्वारा दावे की अस्वीकृति या किसी भी कमी के लिए ग्राहक आईपीपीबी को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। आईपीपीबी कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में ग्राहक के प्रति उत्तरदायित्वों के संबंध में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होगा।

4.21   ग्राहक सहमत होता है कि उसके खाते में उपलब्ध सभी धनराशि केवल लागू कानूनों के अंतर्गत अनुमत वैध गतिविधियों के लिए ही निकाली/उपयोग की जाएगी और ऐसा उपयोग किसी भी समय लोक नीति के विरुद्ध नहीं होगा।

4.22    केवल स्मॉल अकाउंट ग्राहकों पर निम्नलिखित सीमाएँ लागू होंगी:
i. ऐसे खातों में कुल क्रेडिट एक वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
ii. खाते में अधिकतम शेष राशि किसी भी समय पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
iii. नकद निकासी और अंतरण के माध्यम से कुल डेबिट एक माह में दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।
iv. सामान्य केवाईसी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना विदेश से प्राप्त प्रेषण स्मॉल अकाउंट में जमा नहीं किए जा सकते।
v. स्मॉल अकाउंट प्रारंभ में 12 महीनों की अवधि के लिए वैध होंगे, जिसे अतिरिक्त 12 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है यदि व्यक्ति आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज (Officially Valid Document – OVD) के लिए आवेदन करने का प्रमाण प्रदान करता है।
vi. स्मॉल अकाउंट केवल बैंकों की सीबीएस लिंक्ड शाखाओं में या ऐसी शाखाओं में खोले जा सकते हैं जहाँ शर्तों की पूर्ति की मैन्युअल निगरानी संभव हो।


यदि ग्राहक द्वारा ओवीडी प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो बैंक स्मॉल अकाउंट को बंद/फ्रीज़ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4.23 किसी खाते में मोबाइल नंबर को प्रति तिमाही एक बार तथा एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार अद्यतन/संशोधित किया जा सकता है।

4.24 बंद किए गए खाते से संबद्ध मोबाइल नंबर को बंद होने की तिथि से 15 दिनों के बाद किसी नए/भिन्न ग्राहक के खाते में पंजीकृत किया जा सकता है।

5. खाते में आधार संख्या अद्यतन

  •  भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, डीबीटी लाभार्थी ग्राहक अपनी इच्छा से अपने बैंक खाते को आधार के साथ लिंक कर सकता/सकती है।
  • इन शर्तों से सहमत होकर, ग्राहक/ग्राहकों ने यह सहमति प्रदान की है कि उन्हें आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से स्वयं का प्रमाणीकरण करने में कोई आपत्ति नहीं है और वे इस प्रकार आधार अधिनियम 2016 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार, अपने बैंक खाते में ग्राहक के आधार नंबर को सीड करने के लिए तथा बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से, जिसमें खाते का संचालन तथा बैंकिंग परिचालन से संबंधित लाभ और सेवाएँ या कोई अन्य सुविधा शामिल है, आधार आधारित प्रमाणीकरण हेतु अपनी पहचान संबंधी जानकारी (आधार नंबर, ओटीपी, बायोमेट्रिक जानकारी एवं जनसांख्यिकीय जानकारी) प्रदान करने के लिए अपनी स्वैच्छिक सहमति प्रदान करते हैं।

Hindi- इन शर्तों से सहमत होकर, ग्राहक (एस) ने सहमति दी है कि उन्हें आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है और इसके द्वारा आधार अधिनियम 2016 के तहत आवश्यक रूप से अपनी स्वैच्छिक सहमति दें और अपने आधार नंबर को उनके बैंक खाते में सीडिंग के लिए बनाए गए नियमों और लाभों और सेवाओं के संचालन और सेवाओं के संचालन सहित बैंकिंग सेवाओं के संचालन सहित आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए अपनी पहचान की जानकारी (आधार संख्या, बायोमेट्रिक जानकारी और जनसांख्यिकीय जानकारी) प्रदान करें। या बैंकिंग संचालन से संबंधित कोई अन्य सुविधा।

Marathi- या अटींशी सहमत झाल्यास, ग्राहक सहमत आहे की आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणालीसह स्वत: ला प्रमाणित करण्यास त्यांना काही हरकत नाही आणि त्याद्वारे आधार कायदा २०१६ नुसार आणि आवश्यकतेनुसार आपला आधार क्रमांक बँक खात्यात सीडींगसाठी तयार केलेल्या विनियमांनुसार त्यांची ऐच्छिक संमती आहे आणि ओळख माहिती जसे की (आधार क्रमांक, बायोमेट्रिक माहिती आणि लोकसांख्यिकीय माहिती) हि बँकिंग सेवांचा लाभ घेण्यासाठी तसेच खात्यामधील व्यवहारासाठी आणि बँकिंग कार्यांशी संबंधित इतर कोणत्याही सुविधेसाठी आधार आधारित खाते प्रमाणीकरन देण्यात येत आहे

Tamil- இந்த விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம், வாடிக்கையாளர் (கள்) தங்களை ஆதார் அடிப்படையிலான அங்கீகார முறையின் மூலம் அங்கீகரிப்பதில் எந்த ஆட்சேபணையும் இல்லை என்று ஒப்புக் கொண்டுள்ளனர் மேலும் தங்களது முழு சம்மதத்தை   ஆதார்  சட்டம் 2016 இன் விதிமுறைகளின்படி  தங்களது  ஆதார்  எண்ணை வங்கி
கணக்குடன்  இணைக்கவும்   மற்றும் தங்களது  அடையாள  தகவல்கள்கள்  (ஆதார்  எண் , உயிரியளவில்  (பயோமெட்ரிக்  தகவல்)    &  புள்ளிவிவரத் தகவல்போன்றவற்றை வங்கி சேவைகள் மற்றும் தங்களது  கணக்கின் செயல்பாடு மற்றும் வங்கி தொடர்பான பிற வசதிகளை பெறுவதற்கு  வழங்குகிறார்கள்

Punjabi- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ, ਗਾਹਕ (ਕਾਂ) ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਧਾਰ ਐਕਟ 2016 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਧਾਰ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ I

Telgu- బి) ఈ నిబంధనలను అంగీకరించడం ద్వారా, ఖాతాదారుడు(లు) తమను ఆధార్ ఆధారిత ప్రామాణీకరణ వ్యవస్థతో ప్రామాణీకరించడంలో తమకు అభ్యంతరం లేదని మరియు దీని ద్వారా ఆధార్ చట్టం 2016 కి లోబడి వారి ఆధార్ నంబర్ సీడింగ్ కోసం రూపొందించిన నిబంధనల ప్రకారం ఖాతా యొక్క ఆపరేషన్, ప్రయోజనాలు మరియు సేవలు లేదా బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన ఏదైనా ఇతర సదుపాయాలతో సహా బ్యాంకింగ్ సేవలను పొందే ఉద్దేశ్యంతో ఆధార్ ఆధారిత ప్రామాణీకరణ కోసం వారి గుర్తింపు ఖాతాకు (ఆధార్ సంఖ్య, బయోమెట్రిక్ సమాచారం & జనాభా సమాచారం) అందించడానికి వారి స్వచ్ఛంద సమ్మతిని ఇస్తున్నారు.

Kannada- ಬಿ) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಮೂಲಕ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಧೃಡೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಧೃಡೀಕರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್ ಕಾಯ್ದೆ 2016 ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ರೂಪಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಧೃಡೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಗುರುತಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರೇ ಮಾಹಿತಿ) ಒದಗಿಸಲು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Malayalam-  ഈ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, ആധാർ അധിഷ്ഠിത പ്രാമാണീകരണ സംവിധാനത്തിലൂടെ സ്വയം ആധികാരികമാക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ലെന്ന് ഉപഭോക്താവ് (കൾ) സമ്മതിക്കുന്നു, കൂടാതെ, അക്കൗണ്ട്  പ്രവർത്തനം, ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനോ ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും സേവനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി   ആധാർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രാമാണീകരണത്തിനായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും  അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി വിവരങ്ങൾ (ആധാർ നമ്പർ, ബയോമെട്രിക് വിവരവും ജനസംഖ്യാ വിവരവും) നൽകുന്നതിന്, ആധാർ ആക്റ്റ് 2016, നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി സീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയ ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം അവരുടെ സ്വമേധയാ സമ്മതം നൽകുന്നു.

Odia- ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳି ଗୁଡିକ ସହ ରାଜି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ(ମାନେ) ଏହି ସମ୍ମତି ଦେଲେ ଯେ,  ଆଧାର ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସହ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆଧାର ACT

୨୦୧୬ ଓ ନିୟମାବଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ସିଡ଼ିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସୂଚନା (ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଏବଂ ଠିକଣା)ଆଧାର ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବାଗୁଡିକ ର ଲାଭ ଉଠେଇବା ଯଥା ଖାତା ପରିଚାଳନା ଓ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକ ଅଥବା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପରିଚାଳନା ସମ୍ଭନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି  ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି , ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ  କରୁଛନ୍ତି |

Gujrati- આ શરતોથી સંમત થઈને, ગ્રાહક (ઓ) એ મંજુરી  આપી છે કે તેમને આધાર સંલગ્ન પ્રમાણીકરણ સિસ્ટમથી પોતાને પ્રમાણિત કરવામાં કોઈ વાંધો નથી અને અહીં આધાર એક્ટ 2016  મુજબ તેમની સ્વૈચ્છિક સંમતિ આપે છે અને નિયમોને મુજબ આધાર નંબર સીડ કરાવે છે. બેંક ખાતું અને ખાતાના સંચાલન સહિતના બેન્કિંગ સેવાઓ અને લાભો અથવા બેન્કિંગ કામગીરીથી સંબંધિત કોઈ અન્ય સુવિધા સહિતના આધાર  સંલગ્ન પ્રમાણીકરણ માટે તેમની ઓળખ માહિતી (આધાર નંબર, બાયોમેટ્રિક માહિતી અને પ્રાદેશિક માહિતી) પ્રદાન કરવા માટે.

Bengali- এই শর্তাদির সাথে একমত হয়ে গ্রাহকগণ সম্মত হয়েছেন যে তাদেরকে আধার ভিত্তিক প্রমাণীকরণ ব্যবস্থার সাথে প্রমাণীকরণে  কোনও আপত্তি নেই এবং তারা  আধার আইন ২০১৬ এবং এর অধীনে তৈরী বিধি অনুসারে তাদের  আধার নম্বর  সীডিং ,ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং অ্যাকাউন্টিং পরিচালনা এবং সুবিধা এবং পরিষেবাদি বা ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত যে কোনও সুবিধা সহ ব্যাংকিং পরিষেবাদি অর্জনের উদ্দেশ্যে আধার ভিত্তিক প্রমাণীকরণের জন্য তাদের পরিচয় সম্পর্কিত তথ্য (আধার নম্বর, বায়োমেট্রিক তথ্য এবং জনসংখ্যার তথ্য) সরবরাহ করতে তাদের কোনো আপত্তি নেই।

Assamese- এই চৰ্তাৱলী স্বীকাৰ কৰি গ্ৰাহকে সহমত পোষণ কৰে যে আধাৰ ভিত্তিক সত্যায়ন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তেওঁৰ ব্যক্তিগত পৰিচয়ৰ সত্যায়ন কৰাত তেওঁৰ কোনো ওজৰ আপত্তি নাই আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আধাৰ আইন,২০১৬ আৰু এই আইনৰ অধিনিয়ম অনুসৰি তেওঁ স্বেচ্ছাই তেওঁৰ বেংক একাউণ্টত আধাৰ অংকুৰ (AADHAAR SEEDING) কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰদান কৰে আৰু একাউণ্ট পৰিচালনা বা বেংক সেৱাজনিত আন সুবিধাসমূহ লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্যে পৰিচয়ৰ আধাৰ ভিত্তিক সত্যায়ন কৰিবলৈ তেওঁৰ নিজস্ব পৰিচয় সম্পৰ্কীয় তথ্য (যেনে আধাৰ নম্বৰ, জীৱমিতি, জনমিতি) আদি দিবলৈ সন্মতি প্ৰদান কৰে।

Kashmiri (Urdu)-

ان شرائط سے اتفاق کرتے ہوئے ، صارف (صارفین) نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ انہیں آدھار بیسڈ توثیق کے نظام سے خود کو توثیق کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے اور اس طرح آدھار ایکٹ 2016 کے تحت مطلوبہ رضاکارانہ رضامندی دیتے ہیں۔اس کے تحت آپ کے آدھار نمبر کو ان کے بینک اکاؤنٹ میں سعدیند کارنا اور ان کی شناخت کی معلومات (آدھار نمبر ، بائیو میٹرک انفارمیشن اور ڈیموگرافک انفارمیشن)

تاکہ اکاؤنٹ کو چلانے اور بینکاری  جدمات اورباینکینگ سے  متعلق کسی دوسری سہولت کےلیع کیےاجا ساکے

() नया खाता खोलने के दौरान, केवाईसी के लिए या सीडिंग हेतु ग्राहक द्वारा प्रदान किया गया आधार नंबर खाते में अद्यतन किया जाएगा।

() प्रमाणीकरण के उद्देश्य से, बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जिसमें बैंक खाते का संचालन तथा बैंकिंग परिचालन से संबंधित लाभ और सेवाएँ या कोई अन्य सुविधा शामिल है, आधार को सभी बैंक संबंधों में अद्यतन किया जाएगा।

() ग्राहक का लिंक किया गया आधार सक्षम बैंक खाता उन योजनाओं के अंतर्गत, जिनके लिए वे पात्र हैं, सरकारी भुगतान प्राप्त करने के लिए और/या आधार आधारित जानकारी का उपयोग करते हुए किसी अन्य भुगतान को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

() इन शर्तों से सहमत होकर, ग्राहक/ग्राहकों ने यह सहमति दी है कि उन्हें प्रमाणीकरण के पश्चात साझा की जा सकने वाली जानकारी की प्रकृति के बारे में समझाया गया है और उन्हें यह समझाया गया है कि बैंक को यहाँ प्रस्तुत की गई उनकी जानकारी का उपयोग उपर्युक्त वर्णित उद्देश्यों के अतिरिक्त या कानून की आवश्यकताओं के अनुसार ही किया जाएगा। साथ ही, ग्राहक यह घोषणा करता/करती है कि बैंक को उनके द्वारा स्वेच्छा से प्रदान की गई सभी जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है।

Hindi- इन शर्तों से सहमत होकर, ग्राहक (एस) इस बात पर सहमत हुए हैं कि उन्हें सूचना की प्रकृति के बारे में समझाया गया है जिसे प्रमाणीकरण पर साझा किया जा सकता है और उन्हें यह समझने के लिए दिया गया है कि बैंक को प्रस्तुत की गई उनकी सूचना का उपयोग उपरोक्त के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, या कानून की आवश्यकताओं के अनुसार । इसके अलावा, ग्राहक घोषणा करता है कि उनके द्वारा स्वेच्छा से बैंक को दी गई सभी जानकारी सही, सही और पूर्ण हैं।

Marathi- या अटींशी सहमत झाल्यास, ग्राहकांनी सहमती दर्शविली आहे की त्यांना प्रमाणीकरणावर सामायिक केल्या जाणार्‍या माहितीच्या स्वरूपाबद्दल स्पष्टीकरण दिले गेले आहे आणि त्यांना हे सांगण्यात आले आहे की यापुढे बँकेत जमा केलेली माहिती वर नमूद केल्याखेरीज इतर कोणत्याही हेतूसाठी वापरली जाणार नाही किंवा कायद्याच्या आवश्यकतेनुसार वापरली जाणार.तसेच, ग्राहक घोषित करतात की त्यांनी बँकेला दिलेली सर्व माहिती स्वेच्छेने खरी, योग्य आणि पूर्ण आहे.

Tamil- இந்த விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம், வாடிக்கையாளர் (கள்) ஆதார் அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையில் பகிரப்படக்கூடிய தகவல்களின் தன்மை குறித்து  தங்களுக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளதாக ஒப்புக் கொண்டுள்ளனர்மேலும் வங்கியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அவர்களின் தகவல்கள் மேலே குறிப்பிட்ட காரணங்கள்  தவிர   பிற காரணங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படாது அல்லது சட்டத்தின் விதிமுறைகளின்படி பயன்படுத்தப்படும் .மேலும், வாடிக்கையாளர் தாங்கள் தானாக முன்வந்து  வங்கிக்கு வழங்கிய அனைத்து தகவல்களும் உண்மை, சரியானவை மற்றும் முழுமையானவை என்று உறுதியளிக்கின்றார் ."

Punjabi- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ, ਗਾਹਕ (ਕਾਂ) ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ I

Telgu- ఎఫ్) ఈ నిబంధనలను అంగీకరించడం ద్వారా, ఖాతాదారుడు (లు) వారు ప్రామాణీకరణపై పంచుకోగలిగే సమాచారం యొక్క స్వభావం గురించి మరియు బ్యాంకుకు సమర్పించిన వారి సమాచారం వేరే ఏ ఇతర చట్ట విరుద్ధమైన ప్రయోజనాల కొరకు ఉపయోగించబడదని వారికి వివరించబడ్డారని అంగీకరించారు. అలాగే, ఖాతాదారుడు  స్వచ్ఛందంగా బ్యాంకుకు అందించిన సమాచారం అంతా పూర్తిగా, నిజమని మరియు సరైనదని ప్రకటించారు.

Kannada- ಎಫ್) ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಧೃಡೀಕರಣದ ನಂತರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಜ, ಸರಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

Malayalam- ഈ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, ആധികാരികതയ്ക്ക് ശേഷം പങ്കിടാവുന്ന വിവരങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്താവ് (കൾ) സമ്മതിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഇവിടെ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ, നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ചല്ലാതെ  ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് തങ്ങൾക്കു മനസിലാകുന്നു. കൂടാതെ, അവർ സ്വമേധയാ ബാങ്കിലേക്ക് നൽകിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സത്യവും ശരിയും പൂർണ്ണവുമാണെന്ന് ഉപഭോക്താവ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

Odia- ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳିଗୁଡିକ ସହ ରାଜି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ(ମାନେ) ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ  ଅବଗତ କରାଯାଇଛି  ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଅଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟକୁ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛଡ଼ା ଅଥବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ | ଗ୍ରାହକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ସତ୍ୟ, ସଠିକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ |

Gujrati- આ શરતો આધીન, ગ્રાહક (ઓ) સંમત થયા છે કે તેઓ આધારની માહિતી વિશે સમજાવાયેલ છે કે જે સત્તાધિકરણ પર વહેંચી શકાય છે અને તેમને જાણમાં છે કે અહીંની બેંકમાં સબમિટ કરેલી તેમની માહિતીનો ઉપયોગ કોઈ અન્ય હેતુ માટે કરવામાં આવશે નહી સિવાય કે કાયદાની આવશ્યકતાઓ મુજબ. તદ-ઉપરાંત ગ્રાહક ઘોષણા કરે છે કે તેઓ દ્વારા અપાયેલ  બધી માહિતી સાચી અને સંપૂર્ણ છે.

Bengali- এই শর্তগুলির সাথে একমত হয়ে গ্রাহকগণ সম্মত হয়েছেন যে তারা তথ্যের স্বরূপ যা প্রমাণীকরণের ভিত্তিতে ভাগ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তাদের এটাও বলা হয়েছে যে  উপরে উল্লিখিত ব্যতীত তাদের ব্যাংকে জমা দেওয়া তথ্য আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কোনও অন্য কাজের  জন্য অন্য কোনও  উদ্দেশ্যে  ব্যবহার করা হবে না  বা । এছাড়াও, গ্রাহক ঘোষণা করছেন যে  যে তাদের দ্বারা স্বেচ্ছায় ব্যাংকে প্রদত্ত সমস্ত তথ্য সত্য, সঠিক এবং সম্পূর্ণ।

Assamese- এই চৰ্তাৱলী স্বীকাৰ কৰি গ্ৰাহকে সহমত পোষণ কৰে যে আধাৰ ভিত্তিক সত্যায়ন ব্যৱস্থাত উন্মোচিত হ'ব লগা তথ্যৰ প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে তেওঁলোকক ব্যাখ্যা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে বেংকক প্ৰদান কৰা তথ্য উপৰ্যুক্ত উদ্দেশ্য বা আইন সংক্ৰান্তীয় প্ৰয়োজন ব্যতিৰেকে আন কোনো উদ্দেশ্যে ব্যৱহৃত নহ'ব বুলি তেওঁলোকক জানিবলৈ দিয়া হৈছে।আৰু গ্ৰাহকে ঘোষণা কৰে যে তেওঁলোকে বেংকক স্বেচ্ছাই প্ৰদান কৰা সকলো তথ্য সত্য, শুদ্ধ আৰু সম্পূৰ্ণ।

Kashmiri (Urdu)-

 ان شرائط سے اتفاق کرتے ہوئے ، صارف (صارفین) نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ انھیں معلومات کی نوعیت کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے جو توثیق کے موقع پر شیئر کی جاسکتی ہیں اور انہیں یہ سمجھنے کے لئے دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ بینک میں جمع کرائی گئی معلومات کوباتاع گے مذکورہ بالا علاوہ  کسی کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ قانون کے تقاضوں کے علاوہ بھی کوئی اور مقصد۔ نیز ، گاہک اعلان کرتا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر بینک کو فراہم کردہ تمام معلومات درست  اور مکمل ہیں۔

() आईपीपीबी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है और यदि ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए विवरण गलत/अपूर्ण हैं, तो ग्राहकों के दावों के लिए उत्तरदायी भी नहीं होगा।

() ग्राहक एतद्द्वारा एक्सचेंज, केआरए/सीईआरएसएआई तथा आईपीपीबी की किसी अन्य विनियामक एजेंसी, जैसा कि आईपीपीबी उचित समझे या कानून की आवश्यकताओं के अनुसार, के साथ ग्राहक जानकारी के पंजीकरण हेतु अपने आधार नंबर, आधार जानकारी के उपयोग/विनिमय या साझा करने के लिए सहमति प्रदान करता/करती है।

() नया खाता खोलने के दौरान, केवाईसी के लिए या सीडिंग हेतु ग्राहक द्वारा प्रदान किया गया आधार नंबर खाते में अद्यतन किया जाएगा।

(त्र) ग्राहक की सहमति के आधार पर, आईपीपीबी खाते में अद्यतन किए गए आधार विवरण को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) क्रेडिट प्राप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ साझा किया जाएगा।

() आईपीपीबी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है और यदि ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए विवरण गलत/अपूर्ण हैं, तो दावों के लिए उत्तरदायी भी नहीं होगा।

  1. अपने ग्राहक को जानें

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जारी तथा समय-समय पर संशोधित और पूरक किए गए केवाईसी मानदंड / एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (“एएमएल”) / आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (“सीएफटी”) के अनुसार, बैंकों को अपने ग्राहकों की केवाईसी तथा अन्य संबंधित प्रोफाइल जानकारी को समय-समय पर एकत्रित और अद्यतन करना आवश्यक है।

तदनुसार, बैंक अपने ग्राहकों से उपयुक्त जानकारी और/या दस्तावेज (जिसमें ई-केवाइसी से प्राप्त विवरण, नवीनतम फोटोग्राफ, पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, खाता धारक/धारकों की प्रोफाइल जानकारी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, अधिदेश धारक, लाभकारी स्वामी आदि के विवरण शामिल हैं) दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान करने का अनुरोध करेगा, ताकि ग्राहकों की केवाईसी/प्रोफाइल जानकारी में किसी भी परिवर्तन/अद्यतन को बैंक के अभिलेखों में विधिवत अद्यतन किया जा सके।

बैंक दिशानिर्देशों के अनुपालन में संचार माध्यमों का उपयोग कर सकता है, जिनमें पत्र, बैंक विवरण, एटीएम/इंटरनेट बैंकिंग आदि शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे। बैंक विभिन्न माध्यम सक्षम करेगा, जिनके माध्यम से ऐसी जानकारी प्रस्तुत की जा सके, ताकि ग्राहकों के लिए इस प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाया जा सके। दिशानिर्देशों के अनुरूप, निर्धारित समयसीमा के भीतर इन दस्तावेजों/जानकारी को प्रदान करने में विफलता या मांगे गए गलत, अपूर्ण या असत्य दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत करने की स्थिति में खाते/खातों को डेबिट और/या क्रेडिट लेन-देन के लिए बंद/अवरुद्ध किया जा सकता है।

  1. एफएटीसीए:

विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) का अर्थ फॉरेन अकाउंट टैक्स कम्प्लायंस एक्ट है। एफएटीसीए एक संयुक्त राज्य अमेरिका (“यूएस”) का विधि प्रावधान है, जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी करदाताओं द्वारा गैर-अमेरिकी वित्तीय संस्थानों और अपतटीय निवेश साधनों का उपयोग करके कर चोरी को रोकना है।

अतः ग्राहक को एफएटीसीए के अनुपालन में आईपीपीबी द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप पर एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

  1. क्यूआर कार्ड

यदि लागू हो, तो ग्राहक को क्यूआर जारी करने/पुनः जारी करने के शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। ऐसे किसी भी शुल्क को यदि बैंक द्वारा लिया जाता है, तो ग्राहकों से शुल्क लेने से पूर्व उसे आईपीपीबी की वेबसाइट (https://www.ippbonline.com/web/ippb/rates-and-charges) पर अद्यतन किया जाएगा।

  1. डेबिट कार्ड और पासवर्ड की सुरक्षित अभिरक्षा

ग्राहक खाता विवरण, शेष राशि पुष्टि प्रमाणपत्र, क्यूआर कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से संबंधित यूज़र आईडी और पासवर्ड तथा खाते से संबंधित या उससे संबंधित अन्य सभी वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा और गोपनीयता के लिए पूर्णतः स्वयं उत्तरदायी होगा।

  1. वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी):

() बैंक ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर पर ग्राहक की पहचान की पुष्टि करने की विधि के रूप में और/या ग्राहक को उपर्युक्त पासवर्ड का उपयोग करके बैंक के साथ लेन-देन करने/पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एक पासवर्ड/कोड/वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) (सामूहिक रूप से, ‘पासवर्ड’) भेज सकता है (जिसमें, जैसा लागू हो, किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करना/स्वीकार करना/प्रमाणित करना शामिल है, और ऐसा लेन-देन ग्राहक पर बाध्यकारी होगा)।

() ग्राहक समय-समय पर बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वित्तीय और गैर-वित्तीय लेन-देन के लिए ओटीपी सुविधा का उपयोग करने के लिए सहमत है। सहायक मोड के लेन-देन की स्थिति में ग्राहक बैंक के प्रतिनिधि को ओटीपी साझा करने के लिए सहमत है। बैंक के प्रतिनिधि द्वारा ओटीपी को सही ढंग से दर्ज न किए जाने की स्थिति में बैंक किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, ग्राहक द्वारा पासवर्ड/ओटीपी/पिन की सुरक्षा में लापरवाही या किसी भी अनधिकृत पक्ष द्वारा पासवर्ड/पिन/ओटीपी के किसी भी दुरुपयोग/अवरोधन की स्थिति में बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। स्व-सहायता मोड के माध्यम से स्वयं द्वारा आरंभ किए गए लेन-देन की स्थिति में ग्राहक पासवर्ड/ओटीपी/पिन को गोपनीय रखेगा/रखेगी और इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा/करेगी। ग्राहक यह भी सुनिश्चित करेगा/करेगी कि बैंक द्वारा किसी विशेष वित्तीय/गैर-वित्तीय लेन-देन के लिए भेजा गया कोई भी ओटीपी/पासवर्ड/पिन केवल उसी लेन-देन के लिए उपयोग किया जाए (जैसा कि ग्राहक द्वारा अधिकृत किया गया है)।

() बैंक बिना कोई कारण बताए ओटीपी के आधार पर लेन-देन करने के लिए ग्राहक के अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

() सुविधा की वापसी या समाप्ति के लिए उचित सूचना देना बैंक का प्रयास होगा, परंतु बैंक अपने विवेकानुसार, बिना पूर्व सूचना दिए, किसी भी समय इस सुविधा को पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्थायी रूप से वापस ले सकता है या समाप्त कर सकता है। हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर में किसी भी खराबी, किसी आपातकालीन या सुरक्षा कारणों से किसी भी रखरखाव या मरम्मत कार्य हेतु सुविधा को बिना पूर्व सूचना के निलंबित किया जा सकता है और यदि सुरक्षा या आपातकालीन कारणों से ऐसा कदम उठाना पड़े तो बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

() ग्राहक एतद्द्वारा बैंक को ओटीपी/पासवर्ड/पिन का उपयोग करके किए गए सभी लेन-देन/सेवाओं के लिए खातों को डेबिट करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है।

() ग्राहक सहमत है कि वह अवगत है और स्वीकार करता/करती है कि बैंक उसे ओटीपी/पासवर्ड/पिन का उपयोग करके लेन-देन करने में सक्षम करेगा और ऐसे लेन-देन को सद्भावनापूर्ण लेन-देन माना जाएगा।

() ग्राहक सहमत है कि ओटीपी/पासवर्ड/पिन मोबाइल फोन का उपयोग करके प्रारंभ किए गए लेन-देन अपरिवर्तनीय हैं क्योंकि ये त्वरित/रियल टाइम हैं। ग्राहक यह भी सहमत है कि वह मोबाइल फोन पर सुविधा का उचित उपयोग करेगा/करेगी और यह उपक्रम करता/करती है कि वह सुविधा का उपयोग केवल उसी मोबाइल फोन नंबर के माध्यम से करेगा/करेगी जिसका उपयोग बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए पंजीकरण हेतु किया गया है।

() ग्राहक को सुविधा/सेवाओं के उपयोग की प्रक्रिया से स्वयं को परिचित करना आवश्यक होगा और सुविधा/सेवाओं का उपयोग करते समय की गई किसी भी त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा/होगी।

() ग्राहक के निर्देश केवल उसके ओटीपी/पासवर्ड/पिन के अंतर्गत प्रमाणीकरण के पश्चात ही प्रभावी किए जाएंगे।

(त्र) यद्यपि ग्राहक से प्राप्त निर्देशों को शीघ्रता से निष्पादित करना बैंक का प्रयास होगा, तथापि परिचालन प्रणाली की विफलता या कानून की किसी भी आवश्यकता सहित किसी भी कारण से निर्देशों के निष्पादन में विलंब/विफलता के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। ग्राहक स्पष्ट रूप से बैंक को सुविधा के अंतर्गत सेवाएँ प्रदान करने हेतु आवश्यक उसके खाता संबंधी जानकारी तक पहुँचने तथा सुविधा के अंतर्गत सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार उसके खातों की जानकारी सेवा प्रदाता/तृतीय पक्ष के साथ साझा करने के लिए अधिकृत करता है।

() लेन-देन का विवरण बैंक द्वारा अभिलिखित किया जाएगा और ये अभिलेख लेन-देन की प्रामाणिकता और शुद्धता का अंतिम प्रमाण माने जाएंगे।

() सुविधा या किसी अन्य विधि के माध्यम से बैंक को सही जानकारी प्रदान करना ग्राहक की जिम्मेदारी है। इस जानकारी में किसी भी विसंगति की स्थिति में, ग्राहक समझता/समझती है कि जानकारी के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई के लिए बैंक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। यदि ग्राहक ऐसी जानकारी में त्रुटि की सूचना देता/देती है, तो जहाँ संभव हो, बैंक सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर त्रुटि को शीघ्र सुधारने का प्रयास करेगा।

() ग्राहक स्वीकार करता/करती है कि जानकारी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद यदि कोई त्रुटि होती है तो बैंक उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा और बैंक द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत पाई गई जानकारी के परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान/क्षति की स्थिति में ग्राहक का बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा।

() ग्राहक समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, जिसमें यहाँ निहित नियम और शर्तें शामिल हैं, के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं का उपयोग करेगा/करेगी।

() यदि ग्राहक को ओटीपी/पासवर्ड/पिन के दुरुपयोग का संदेह होता है, तो बैंक को तुरंत सूचित करना ग्राहक की जिम्मेदारी होगी। ग्राहक तुरंत अपना मोबाइल नंबर बदलने और/या संबंधित खाते से अपना मोबाइल नंबर अपंजीकृत/अलग करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाएगा/उठाएगी।

() ग्राहक स्वीकार करता/करती है कि पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर पर उत्पन्न/प्रेषित ओटीपी/पासवर्ड/पिन से उत्पन्न कोई भी वैध लेन-देन ग्राहक द्वारा आरंभ किया गया माना जाएगा और ओटीपी/पासवर्ड/पिन के उपयोग द्वारा अधिकृत कोई भी लेन-देन ग्राहक द्वारा विधिवत और कानूनी रूप से अधिकृत माना जाएगा।

() ग्राहक सुविधा के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित किसी भी जानकारी/संशोधन के संबंध में स्वयं को अद्यतन रखेगा/रखेगी, जिन्हें बैंक की वेबसाइटों और शाखा/बैंकिंग आउटलेट पर प्रकाशित किया जाएगा, और सुविधा का उपयोग करते समय ऐसी जानकारी/संशोधनों का संज्ञान लेने/पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।

() ग्राहक यहाँ निहित नियम और शर्तों के किसी भी उल्लंघन या किसी भी हानि में योगदान देने या लापरवाहीपूर्ण कार्यों द्वारा हानि का कारण बनने या खाते में किसी भी अनधिकृत पहुँच के संबंध में उचित समय के भीतर बैंक को सूचित करने में विफल रहने के लिए सभी हानि के लिए उत्तरदायी होगा।

() ग्राहक उस मोबाइल कनेक्शन/SIM कार्ड/मोबाइल फोन के संबंध में, जिसके माध्यम से सुविधा का उपयोग किया जाता है, सभी कानूनी अनुपालनों और सभी वाणिज्यिक नियम एवं शर्तों के पालन के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा तथा इस संबंध में बैंक कोई जिम्मेदारी स्वीकार/स्वीकारोक्ति नहीं करता है।

() ग्राहक समझता/समझती है कि बैंक अपनी सर्वोत्तम क्षमता और प्रयास से सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेगा। ग्राहक के मोबाइल नेटवर्क से संबंधित किसी भी समस्या या ग्राहक के डिवाइस या SIM कार्ड में किसी अन्य समस्या के कारण लेन-देन में किसी भी विफलता की स्थिति में बैंक कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ये ऐसे कारक हैं जिन पर बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है।

() ग्राहक को अपने मोबाइल फोन और सिम कार्ड को हर समय सक्रिय, सुरक्षित और अपने कब्जे में रखना आवश्यक है। डिवाइस और/या सिम कार्ड के किसी भी नुकसान या चोरी की स्थिति में, ग्राहक को संबंधित सेवा प्रदाता के साथ तुरंत खोए/चोरी हुए डिवाइस और/या सिम कार्ड को अपंजीकृत या ब्लॉक करना होगा। ग्राहक को ऐसी हानि या चोरी के बारे में यथाशीघ्र बैंक को सूचित करना होगा और अपने खाते से अपने मोबाइल नंबर को अलग या अपंजीकृत करने का अनुरोध करना होगा। बैंक को किसी भी ऐसे अलगाव/अपंजीकरण अनुरोध की पुष्टि से पूर्व नामित खाते पर किए गए सभी लेन-देन के लिए ग्राहक उत्तरदायी रहेगा/रहेगी। फोन या सिम कार्ड के नुकसान या चोरी के परिणामस्वरूप किसी भी अनधिकृत उपयोग के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। ग्राहक मोबाइल फोन और उसमें निहित डेटा के लिए, तथा पासवर्ड/ओटीपी/पिन और उनके उपयोग को हर समय गोपनीय रखने के लिए जिम्मेदार है, और यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि किसी भी परिस्थिति में (चाहे जानबूझकर या अनजाने में) डिवाइस या डेटा किसी अन्य पक्ष के साथ साझा न किया जाए। ग्राहक बैंक के साथ अपने खाते से संबंधित किसी भी संवेदनशील जानकारी को किसी भी ऐसे रूप में अभिलेखित नहीं करेगा/करेगी जो किसी तृतीय पक्ष द्वारा बोधगम्य या अन्यथा सुलभ हो, यदि ऐसे अभिलेख तक कानूनी या अवैध रूप से पहुँच प्राप्त की जाती है। ग्राहक मोबाइल फोन में डेटा की प्रतिलिपि नहीं बनाएगा/बनाएगी या ऐसे डेटा को किसी भी प्रकार या रूप में सहेजेगा/सहेजेगी नहीं, सिवाय उन उद्देश्यों के जो बैंक द्वारा अनुमत या आवश्यक हों और लागू कानून के अनुसार हों।

() ग्राहक अपने मोबाइल फोन और/या मोबाइल नंबर के उपयोग के माध्यम से किए गए सभी लेन-देन, जिनमें अनधिकृत/त्रुटिपूर्ण/गलत/असत्य/भ्रामक लेन-देन शामिल हैं, के लिए उत्तरदायी होगा/होगी, चाहे ऐसे लेन-देन वास्तव में उसके द्वारा किए गए या अधिकृत किए गए हों या नहीं। ऐसे सभी लेन-देन के संबंध में हुई किसी भी हानि/क्षति के लिए ग्राहक जिम्मेदार होगा/होगी।  

  1. एनईएफटी/आरटीजीएस

11.1 परिभाषाएँ

• “ग्राहक” का अर्थ वह व्यक्ति है जो या तो चालू/बचत खाता संचालित करता है या जिसने निम्नलिखित नियमों और शर्तों के लिए अपनी अपरिवर्तनीय सहमति व्यक्त की है।
• “बैंक” से अभिप्राय आईपीपीबी है।
• “लाभार्थी” से अभिप्राय वह व्यक्ति है जिसे इस रूप में नामित किया गया है और जिसके खाते में भुगतान निर्देश के अंतर्गत भुगतान किए जाने का निर्देश दिया गया है।
• “लाभार्थी बैंक” से अभिप्राय बैंक की वह शाखा/बैंकिंग आउटलेट है जिसे भुगतान निर्देश में पहचाना गया है जहाँ ग्राहक खाता संचालित करता है।
• “फंड ट्रांसफर सुविधा” से अभिप्राय आरबीआई एनईएफटी/आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से बाह्य निधि अंतरण सुविधा है।
• “भुगतान निर्देश” से अभिप्राय ग्राहक द्वारा जारी किया गया एक बिना शर्त निर्देश है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक को प्रेषित किया जाता है ताकि भारतीय रुपये में व्यक्त एक निश्चित राशि को बैंक में संचालित खाते से डेबिट कर निर्दिष्ट लाभार्थी के निर्दिष्ट खाते में निधि अंतरण किया जा सके।
• “सुरक्षा प्रक्रिया” से अभिप्राय बैंक और ग्राहक के बीच स्थापित वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित भुगतान निर्देश या उसमें संशोधन/रद्द करने संबंधी संचार ग्राहक द्वारा ही जारी किया गया है अथवा भुगतान निर्देश की सामग्री के प्रसारण में त्रुटि का पता लगाना है। सुरक्षा प्रक्रिया में एल्गोरिद्म या अन्य कोड, पहचान शब्द या संख्या, एन्क्रिप्शन, कॉल बैक प्रक्रिया या समान सुरक्षा उपायों का उपयोग आवश्यक हो सकता है।
• इन नियमों और शर्तों में प्रयुक्त ऐसे शब्द या अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, उन्हें आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट एनईएफटी और/या आरबीआई आरटीजीएस व्यवसाय संचालन दिशानिर्देश, 2004 (जैसा समय-समय पर संशोधित) तथा/या सामान्य व्यावसायिक शर्तों में निर्दिष्ट अर्थ ही प्रदान किए जाएंगे।

11.2 दायरा

• ये नियम और शर्तें इनकी वैधता अवधि के दौरान ग्राहक द्वारा जारी प्रत्येक निधि अंतरण आदेश पर लागू होंगी।
• यह समझौता आरबीआई द्वारा निधि अंतरण सुविधा को नियंत्रित करने हेतु बनाए गए नियमों और विनियमों तथा सामान्य व्यावसायिक शर्तों के अतिरिक्त होगा, न कि उनके विपरीत। ग्राहक ने उपर्युक्त विनियमों तथा बैंक की सामान्य व्यावसायिक शर्तों का अवलोकन किया है और सहमत है कि जहाँ तक वे उद्गमकर्ता से संबंधित हैं, वे उसके द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस प्रणाली में निष्पादन हेतु जारी प्रत्येक निधि अंतरण आदेश पर बाध्यकारी होंगे।
• ग्राहक समझता और सहमत है कि इन नियमों और शर्तों में निहित कोई भी प्रावधान रिज़र्व बैंक या एनईएफटी/आरटीजीएस प्रणाली के किसी अन्य सहभागी के विरुद्ध, बैंक को छोड़कर, कोई संविदात्मक या अन्य अधिकार उत्पन्न नहीं करेगा।

11.3 प्रारंभ और समाप्ति

• ये नियम और शर्तें बैंक और ग्राहक के बीच पारस्परिक सहमति से सुरक्षा प्रक्रिया स्थापित होते ही प्रभावी होंगी।
• ये नियम और शर्तें तब तक वैध रहेंगी जब तक इन्हें अन्य नियमों और शर्तों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता या किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त नहीं किया जाता या खाता बंद नहीं हो जाता, जो भी पहले हो।
• बैंक एक माह की लिखित सूचना (सार्वजनिक या निजी) देकर इस व्यवस्था को समाप्त कर सकता है। समाप्ति के बावजूद, ग्राहक द्वारा समाप्ति से पूर्व ली गई निधि अंतरण सुविधा से संबंधित सभी लेन-देन पर पक्षकार बाध्य रहेंगे।

11.4 सुरक्षा प्रक्रिया

• इन नियमों और शर्तों के प्रयोजनार्थ बैंक एक या अधिक अथवा उनके संयोजन के रूप में एक या अधिक सुरक्षा उपकरण प्रदान कर सकता है।

• एक बार स्थापित सुरक्षा प्रक्रिया पारस्परिक सहमति से परिवर्तन तक वैध रहेगी।

11.5 ग्राहक के अधिकार एवं दायित्व

) ग्राहक, विनियमों तथा इन नियमों और शर्तों में निहित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन, बैंक द्वारा निष्पादन हेतु निधि अंतरण आदेश जारी करने का अधिकारी होगा। निधि अंतरण निर्देश ग्राहक द्वारा सहभागी बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से जारी किए जाएंगे।

) ग्राहक अपने द्वारा जारी किए गए निधि अंतरण आदेश में दिए गए विवरणों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा तथा अपने निधि अंतरण आदेश में किसी भी त्रुटि के कारण उत्पन्न किसी भी हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।

) यदि बैंक ने सद्भावना से तथा सुरक्षा प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए भुगतान आदेश का निष्पादन किया है, तो ग्राहक बैंक द्वारा निष्पादित किसी भी निधि अंतरण भुगतान आदेश से बाध्य होगा। तथापि, ग्राहक किसी भी ऐसे निधि अंतरण आदेश से बाध्य नहीं होगा यदि वह यह सिद्ध कर दे कि भुगतान आदेश उसके द्वारा जारी नहीं किया गया था तथा यह बैंक के किसी कर्मचारी की लापरवाही अथवा कपटपूर्ण कृत्य के कारण हुआ था।

) ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक द्वारा भुगतान आदेश के निष्पादन से पूर्व उसके खाते में भुगतान आदेश के लिए विधिवत रूप से लागू होने योग्य पर्याप्त निधि उपलब्ध हो। तथापि, यदि बैंक ग्राहक के खाते में विधिवत लागू होने योग्य निधि उपलब्ध न होने पर भी भुगतान आदेश का निष्पादन करता है, तो ग्राहक बैंक को उसके खाते से डेबिट की गई वह राशि, जिसके लिए उसके भुगतान आदेश के अनुसरण में बैंक द्वारा निधि अंतरण निष्पादित किया गया है, सहित बैंक को देय प्रभारों एवं ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

) निधि अंतरण प्रभावी करने के उद्देश्य से ग्राहक बैंक को सभी आवश्यक सूचनाएँ प्रदान करेगा, अर्थात् लाभार्थी का नाम, लाभार्थी का खाता संख्या, संबंधित शाखा/बैंकिंग आउटलेट का विवरण या वह स्थान जहाँ जमा किया जाने वाला खाता संचालित है, तथा लाभार्थी शाखा/बैंकिंग आउटलेट का आईएफएससी कोड। उपर्युक्त विवरणों के अभाव में बैंक निधि अंतरण आदेश को प्रभावी करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

) बैंक एनईएफटी / आरटीजीएस सक्षम शाखाओं/बैंकिंग आउटलेट्स के आईएफएससी कोड की अद्यतन सूची बनाए रखने का प्रयास करेगा, तथापि निधि अंतरण से पूर्व संबंधित सहभागी शाखा/बैंकिंग आउटलेट के लिए आईएफएससी कोड की शुद्धता सुनिश्चित करने का दायित्व ग्राहक पर ही होगा।

) ग्राहक एतद्वारा बैंक को उसके द्वारा जारी किसी भी भुगतान आदेश के बैंक द्वारा निष्पादन के फलस्वरूप उत्पन्न किसी भी देयता को उसके खाते से डेबिट करने हेतु अधिकृत करता है।

) ग्राहक सहमत है कि बैंक द्वारा निष्पादित किए जाने के पश्चात भुगतान आदेश अपरिवर्तनीय होगा।

) ग्राहक सहमत है कि यदि कोई रद्दीकरण सूचना सुरक्षा प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है तो बैंक उससे बाध्य नहीं होगा।

त्र) ग्राहक सहमत है कि वह आरबीआई एनईएफटी / आरटीजीएस प्रणाली के अंतर्गत किसी भी पक्ष के विरुद्ध कोई दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।

) ग्राहक सहमत है कि निधि अंतरण के पूर्ण होने में विफलता या विलंब अथवा निधि अंतरण भुगतान आदेश के अनुसरण में निधि अंतरण के निष्पादन में त्रुटि के कारण किसी भी हानि की स्थिति में बैंक की देयता विलंबित भुगतान के मामले में विलंब की अवधि हेतु बैंक द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज के भुगतान तक सीमित होगी तथा बैंक के किसी कर्मचारी की त्रुटि, लापरवाही या कपट के कारण हुई हानि की स्थिति में राशि की वापसी तथा वापसी की तिथि तक ऐसी दर पर ब्याज के भुगतान तक सीमित होगी। असफल लेन-देन की स्थिति में बैंक की कोई देयता नहीं होगी तथा लेन-देन को पुनः प्रारंभ करने की जिम्मेदारी ग्राहक की होगी।

) ग्राहक सहमत एवं स्वीकार करता है कि, जब तक किसी लागू विधि के अंतर्गत अनिवार्य न हो, आईपीपीबी किसी भी ऐसी बैंकिंग धोखाधड़ी के कारण हुई किसी भी हानि के लिए किसी भी समय उत्तरदायी नहीं होगा जो उसके युक्तिसंगत नियंत्रण से परे हो, तथा ऐसी स्थिति में जब उसका खाता किसी द्वारा हैक कर लिया गया हो जिसके परिणामस्वरूप उसके खाते से निधि का अंतरण हुआ हो, जबकि IPPB वाणिज्यिक रूप से युक्तिसंगत सुरक्षा उपायों का उपयोग करता है।

) ग्राहक सहमत है कि इस समझौते के अंतर्गत निधि अंतरण सुविधा के तहत निष्पादित किसी भी भुगतान आदेश पर कोई विशेष परिस्थितियाँ लागू नहीं होंगी और किसी भी स्थिति में ग्राहक किसी भी अनुबंध उल्लंघन या अन्यथा की दशा में उपर्युक्त खंड () में प्रदत्त सीमा से अधिक किसी भी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।

) ग्राहक सहमत है कि, किसी भी लागू विधि के अंतर्गत आवश्यक होने को छोड़कर, आईपीपीबी ग्राहक के खाते में स्थित किसी भी निधि का बीमा कराने के लिए बाध्य नहीं है।

) यदि बैंक की एस्केलेशन मैट्रिक्स के अंतर्गत की गई शिकायत तीस दिनों के भीतर निस्तारित नहीं होती है, तो ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायत कर सकता है।

11.6 बैंक के अधिकार एवं दायित्व

) बैंक ग्राहक द्वारा जारी किए गए तथा सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित एवं विधिवत् प्रमाणीकरण किए गए निधि अंतरण आदेश का निष्पादन करेगा, जब तक कि :  ग्राहक के खाते में उपलब्ध धनराशि भुगतान आदेश के अनुपालन हेतु पर्याप्त या उपयुक्त न हो तथा ग्राहक ने भुगतान दायित्व पूरा करने के लिए कोई अन्य व्यवस्था न की हो;
• भुगतान आदेश अपूर्ण हो या सहमत निर्धारित प्रारूप में जारी न किया गया हो;
• भुगतान आदेश किसी विशेष परिस्थितियों की सूचना के साथ संलग्न हो;
• बैंक को यह विश्वास करने का कारण हो कि भुगतान आदेश किसी अवैध लेन-देन को निष्पादित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है;
• आरबीआई एनईएफटी / आरटीजीएस प्रणाली के डाउनटाइम (प्रणाली बंद रहने) के कारण भुगतान आदेश का निष्पादन संभव न हो।

) ग्राहक द्वारा जारी कोई भी निधि अंतरण आदेश तब तक बैंक पर बाध्यकारी नहीं होगा जब तक बैंक उसे स्वीकार न कर ले।

) बैंक, अपने द्वारा निष्पादित प्रत्येक निधि अंतरण आदेश के पश्चात, ग्राहक के नामित खाते से अंतरण की गई धनराशि तथा उस पर देय प्रभार/शुल्क डेबिट (आहरित) करने का अधिकार रखेगा, चाहे खाते में पर्याप्त शेष राशि हो या न हो।

) बैंक ग्राहक एनईएफटी के माध्यम से वर्ष के सभी दिनों में, अवकाश सहित, ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर चौबीसों घंटे तथा शाखा/बैंकिंग आउटलेट में बैंकिंग समय के दौरान निधि अंतरण कर सकते हैं। बैंक उपलब्ध अगले एनईएफटी बैच में आरबीआई को निधि अंतरण निर्देश प्रेषित करने का प्रयास करेगा। तथापि, बैंक इसकी गारंटी नहीं देता है तथा बैंक के युक्तिसंगत नियंत्रण से परे कारणों से होने वाली किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

) आरटीजीएस के अंतर्गत लाभार्थी के खाते/क्रेडिट कार्ड संख्या में क्रेडिट आदर्श रूप से उसी लेन-देन की तिथि पर परिलक्षित होना चाहिए। ग्राहक के लेन-देन हेतु आरटीजीएस सेवा समयावधि ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर सोमवार से शनिवार प्रातः 07:00 बजे से सायं 05:45 बजे तक तथा बैंक शाखा/बैंकिंग आउटलेट में सोमवार से शनिवार बैंकिंग समय के दौरान उपलब्ध है। तथापि, बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने वाले समय संबंधित शाखा/बैंकिंग आउटलेट के ग्राहक समय के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। आरटीजीएस सुविधा रविवार, द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार तथा सार्वजनिक अवकाश के दिनों में उपलब्ध नहीं है। यदि ग्राहक किसी बैंक अवकाश के दिन लेन-देन निर्धारित करता है, तो उसका भुगतान अगले कार्य दिवस को ही निष्पादित एवं प्रभावी किया जाएगा। यदि ग्राहक किसी ऐसे लाभार्थी बैंक शाखा/बैंकिंग आउटलेट को आरटीजीएस अंतरण प्रारंभ करता है जहाँ बैंक अवकाश है, तो लाभार्थी के खाते में क्रेडिट लाभार्थी बैंक के अगले कार्य दिवस पर ही परिलक्षित होगा। तथापि, बैंक इसकी गारंटी नहीं देता है तथा बैंक के युक्तिसंगत नियंत्रण से परे कारणों से होने वाली किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

) बैंक, निधि अंतरण पूर्ण होने के पश्चात, ग्राहक को लेन-देन का विधिवत् प्रमाणीकरण किया हुआ अभिलेख जारी करेगा तथा प्रत्येक माह के अंत में खाता विवरण भी जारी करेगा। ग्राहक, लेन-देन के अभिलेख की प्राप्ति की तिथि से दो दिनों के भीतर अथवा, जैसा भी लागू हो, मासिक विवरण की प्राप्ति की तिथि से दस दिनों के भीतर भुगतान आदेश के निष्पादन में किसी भी विसंगति की सूचना बैंक को देगा। ग्राहक सहमत है कि यदि वह उक्त निर्धारित अवधि के भीतर विसंगति की सूचना देने में असफल रहता है, तो वह भुगतान आदेश के निष्पादन की शुद्धता अथवा अपने खाते से डेबिट की गई राशि को विवादित करने का अधिकारी नहीं होगा।

) बैंक निम्नलिखित के लिए कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगा—
• ग्राहक के निर्देशों पर सद्भावना में निर्भर करते हुए किए गए निधि अंतरण लेन-देन;
• ऐसी निधि अंतरण लेन-देन का निष्पादन न करना, जहाँ बैंक को अपने एकमात्र विवेक से यह विश्वास करने का कारण हो कि निर्देश वास्तविक नहीं हैं अथवा अन्यथा अस्पष्ट, अनुचित, अनिश्चित या संदिग्ध हैं;
• किसी भी कारण से, जिसमें आरबीआई या प्रक्रिया में सम्मिलित किसी अन्य तृतीय पक्ष से संबंधित कारण भी शामिल हैं, असफल निधि अंतरण लेन-देन; तथा
• निधि अंतरण सेवा में किसी त्रुटि, दोष, विफलता या अवरोध अथवा विलंबित भुगतानों से उत्पन्न परिणामस्वरूप ग्राहक द्वारा वहन या भुगते गए किसी भी हानि या क्षति के लिए।

) बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी निधि अंतरण अनुरोध को स्वीकार न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक द्वारा ग्राहक को उक्त निधि अंतरण सुविधा प्रदान करने के प्रतिफलस्वरूप, ग्राहक उपर्युक्त नियमों एवं शर्तों से अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है।

अस्वीकरण: क्रेडिट केवल लाभार्थी के खाते की संख्या के आधार पर ही किया जाएगा तथा लाभार्थी के नाम का विवरण इसके लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा।

) बैंक, बैंक द्वारा अधिकृत व्यवसाय संवाददाता (बीसी) के रूप में ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने संबंधी दायित्वों के निर्वहन में व्यवसाय संवाददाता द्वारा किए गए कृत्यों या चूकों (कमीशन एवं ओमिशन) के लिए ग्राहक के प्रति उत्तरदायी होगा।

  1. नाच (एनएसीएच)

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों, कॉरपोरेट्स तथा सरकार के लिए “नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच)” लागू किया है, जो एक वेब-आधारित समाधान है, जिसका उद्देश्य अंतर-बैंक, उच्च मात्रा वाले, आवर्ती एवं आवधिक प्रकृति के इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन को सुगम बनाना है। एनएसीएच प्रणाली का उपयोग सब्सिडी, लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के वितरण हेतु थोक लेन-देन करने के लिए किया जा सकता है तथा दूरभाष, बिजली, जल, ऋण, म्यूचुअल फंड में निवेश, बीमा प्रीमियम आदि से संबंधित भुगतानों की वसूली हेतु भी थोक लेन-देन के लिए किया जा सकता है।

ग्राहक द्वारा निम्नलिखित प्रतिज्ञाएँ/घोषणाएँ की जाती हैं:

. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि इस मैंडेट पर दी जा रही जानकारियाँ सही एवं पूर्ण हैं।

. मैं उपयोगकर्ता इकाई/कॉरपोरेट को, मेरे द्वारा सहमति एवं प्राधिकृत निर्देशों के आधार पर, मेरे खाते से राशि डेबिट करने हेतु अधिकृत करता/करती हूँ।

. मैं बैंक की नवीनतम शुल्क अनुसूची (https://www.ippbonline.com/web/ippb/rates-and-charges), जो समय-समय पर अद्यतन की जा सकती है, के अनुसार मैंडेट प्रोसेसिंग शुल्क, लेन-देन प्रोसेसिंग शुल्क (असफल लेन-देन सहित) तथा लेन-देन बाउंस शुल्क के डेबिट के लिए सहमत हूँ।

. मैंने समझ लिया है कि मैं इस मैंडेट को रद्द/संशोधित करने हेतु उपयोगकर्ता इकाई/कॉरपोरेट को उचित रूप से रद्दीकरण/संशोधन अनुरोध संप्रेषित करने के लिए अधिकृत हूँ।

. मैं अपने खाते में मैंडेट या संबंधित डेबिट में किसी भी विसंगति की स्थिति में 7 दिनों के भीतर बैंक को सूचित करने के लिए सहमत हूँ।

. यह पुष्टि की जाती है कि यह घोषणा मेरे/हमारे द्वारा सावधानीपूर्वक पढ़ी, समझी एवं की गई है।

. मैं बैंक द्वारा समय-समय पर परिभाषित एनएसीएच मैंडेट स्वीकृति/अस्वीकृति/अद्यतन/रद्दीकरण प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

. मैंने समझ लिया है कि एनएसीएच मैंडेट एवं उसकी सीमाएँ एनपीसीआई तथा आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार संसाधित की जाएँगी।

. ग्राहक यह घोषित एवं प्रतिज्ञा करता है कि उसे आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से स्वयं को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है तथा वह आधार अधिनियम, 2016 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार स्वैच्छिक सहमति प्रदान करता है, ताकि उसका आधार संख्या उसके बैंक खाते से सीड की जा सके तथा वह अपनी पहचान संबंधी जानकारी (आधार संख्या, बायोमेट्रिक जानकारी, ओटीपी एवं जनसांख्यिकीय जानकारी) आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए प्रदान कर सके, जिससे बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाया जा सके, जिसमें खाता संचालन तथा सब्सिडी, लाभ एवं सेवाओं या बैंकिंग संचालन से संबंधित किसी अन्य सुविधा का वितरण शामिल है।

ग्राहक आगे निम्नलिखित के लिए भी प्रतिज्ञाबद्ध है:

. यदि ग्राहक द्वारा प्रदान की गई जानकारी गलत/अपूर्ण है, तो आईपीपीबी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और ग्राहक के दावों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

. ग्राहक भारत सरकार (जीओआई), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई), यूआईडीएआई या किसी अन्य सरकारी या कानून एजेंसियों के साथ अपने विवरण का उपयोग / आदान-प्रदान या साझा करने के लिए सहमति देता है, जैसा कि आईपीपीबी उचित समझता है या कानून या जीओआई की आवश्यकताओं के अनुसार।

. यदि ग्राहक द्वारा प्रदान की गई जानकारी गलत/अपूर्ण है, तो आईपीपीबी कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा तथा दावों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

. ग्राहक बैंक द्वारा समय-समय पर प्रदान की जाने वाली वित्तीय एवं गैर-वित्तीय लेन-देन के लिए ओटीपी सुविधा के उपयोग के लिए सहमत है। सहायक मोड के लेन-देन की स्थिति में ग्राहक बैंक के प्रतिनिधि को ओटीपी साझा करने के लिए सहमत है। बैंक के प्रतिनिधि द्वारा ओटीपी का सही प्रविष्टि न किए जाने की स्थिति में बैंक कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, पासवर्ड/ओटीपी/पिन की सुरक्षा में ग्राहक की लापरवाही अथवा किसी अनधिकृत पक्ष द्वारा पासवर्ड/पिन/ओटीपी के दुरुपयोग/अवरोधन की स्थिति में बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। ग्राहक स्वयं-आरंभित लेन-देन के मामले में पासवर्ड/ओटीपी/पिन को गोपनीय रखेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा। ग्राहक यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी विशेष वित्तीय/गैर-वित्तीय लेन-देन के लिए बैंक द्वारा भेजा गया ओटीपी/पासवर्ड/पिन केवल उसी लेन-देन हेतु उपयोग किया जाए।

. बैंक बिना कोई कारण बताए ओटीपी आधारित लेन-देन अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

. बैंक सुविधा की वापसी या समाप्ति हेतु यथोचित सूचना देने का प्रयास करेगा, तथापि बैंक अपने विवेक से बिना पूर्व सूचना के, पूर्णतः या आंशिक रूप से, अस्थायी रूप से सुविधा वापस ले सकता है या समाप्त कर सकता है। बैंक के हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर में किसी खराबी, किसी आपात स्थिति या सुरक्षा कारणों से बिना पूर्व सूचना के सुविधा निलंबित की जा सकती है तथा ऐसी स्थिति में बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

. ग्राहक अपरिवर्तनीय रूप से बैंक को ओटीपी/पासवर्ड/पिन के उपयोग द्वारा किए गए सभी लेन-देन/सेवाओं हेतु खातों से डेबिट करने के लिए अधिकृत करता है।

. ग्राहक सहमत है कि बैंक उसे ओटीपी/पासवर्ड/पिन के माध्यम से लेन-देन करने की सुविधा प्रदान करेगा और ऐसे लेन-देन को सद्भावनापूर्ण लेन-देन माना जाएगा।

. ग्राहक सहमत है कि ओटीपी / पासवर्ड / पिन मोबाइल फोन का उपयोग करके उत्पन्न लेनदेन अप्रत्याहार्य हैं क्योंकि ये तात्कालिक / वास्तविक समय हैं। ग्राहक मोबाइल फोन पर सुविधा का ठीक से उपयोग करने के लिए भी सहमत है और बैंक द्वारा पेश की जाने वाली सेवाओं के लिए पंजीकरण करने के लिए उपयोग किए गए मोबाइल फोन नंबर के माध्यम से ही सुविधा का उपयोग करने का वचन देता है।

त्र. ग्राहक को सुविधा/सेवाओं के उपयोग की प्रक्रिया से स्वयं को परिचित कराना होगा तथा उपयोग के दौरान की गई किसी भी त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

. ग्राहक के निर्देश केवल उसके ओटीपी/पासवर्ड/पिन के प्रमाणीकरण के पश्चात ही प्रभावी होंगे।

. जबकि यह बैंक का प्रयास होगा कि ग्राहक से प्राप्त निर्देशों को तुरंत पूरा किया जाए, यह किसी भी कारण से निर्देशों को पूरा करने में देरी / विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जिसमें परिचालन प्रणाली की विफलता या कानून की किसी भी आवश्यकता के कारण शामिल है। ग्राहक स्पष्ट रूप से बैंक को सुविधा के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक अपनी खाता जानकारी तक पहुंचने के लिए अधिकृत करता है और सुविधा के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक होने पर सेवा प्रदाता / तीसरे पक्ष के साथ अपने खातों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए भी अधिकृत करता है।

. लेन-देन संबंधी विवरण बैंक द्वारा अभिलिखित किए जाएँगे और ये अभिलेख लेन-देन की प्रामाणिकता एवं शुद्धता का अंतिम प्रमाण माने जाएँगे।

. सुविधा या किसी अन्य विधि के उपयोग के माध्यम से बैंक को सही जानकारी प्रदान करना ग्राहक की जिम्मेदारी है। इस जानकारी में किसी भी विसंगति की स्थिति में, ग्राहक समझता है कि बैंक जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। बैंक यथासंभव सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर त्रुटि को तुरंत ठीक करने का प्रयास करेगा, यदि ग्राहक जानकारी में ऐसी त्रुटि की रिपोर्ट करता है।

. ग्राहक स्वीकार करता है कि बैंक द्वारा जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बावजूद होने वाली किसी भी त्रुटि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा और बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के गलत पाए जाने के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान / क्षति की घटना में बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

. ग्राहक समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जिसमें यहां निहित नियम और शर्तें भी शामिल हैं, दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग करेगा।

. यदि ग्राहक को ओटीपी / पासवर्ड / पिन के दुरुपयोग का संदेह है तो ग्राहक की जिम्मेदारी होगी कि वह तुरंत बैंक को सूचित करे।

. ग्राहक स्वीकार करता है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उत्पन्न ओटीपी/पासवर्ड/पिन या अग्रेषित मैंडेट से प्रारंभ किया गया कोई भी वैध लेन-देन ग्राहक द्वारा ही आरंभ किया गया माना जाएगा तथा टीपी/पासवर्ड/पिन के उपयोग से अधिकृत लेन-देन विधिवत एवं विधिसम्मत रूप से ग्राहक द्वारा अधिकृत माना जाएगा।

. ग्राहक को सुविधा के तहत दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित किसी भी जानकारी / संशोधन के संबंध में खुद को अपडेट रखना चाहिए, जिसे बैंक की वेबसाइटों और शाखा / बैंकिंग आउटलेट पर प्रचारित किया जाएगा और सुविधा का उपयोग करने में ऐसी जानकारी / संशोधनों पर ध्यान देने / अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।

. ग्राहक यहां निहित नियमों और शर्तों के सभी नुकसान या उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा या लापरवाह कार्यों या खाते में किसी भी अनधिकृत पहुंच के बारे में उचित समय के भीतर बैंक को सलाह देने में विफलता के कारण नुकसान का कारण बनेगा।

. सुविधा प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए मोबाइल कनेक्शन/सिम कार्ड/मोबाइल फोन से संबंधित सभी विधिक अनुपालन एवं वाणिज्यिक शर्तों के पालन की जिम्मेदारी ग्राहक की होगी तथा इस संबंध में बैंक कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा।

. ग्राहक समझता है कि बैंक अपनी सर्वोत्तम क्षमता एवं प्रयास से सटीक जानकारी प्रदान करेगा। ग्राहक के मोबाइल नेटवर्क, उपकरण या सिम कार्ड से संबंधित किसी समस्या के कारण लेन-देन विफल होने पर बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

. ग्राहक को अपना मोबाइल फोन और सिम कार्ड सक्रिय, सुरक्षित और हर समय अपने कब्जे में रखना आवश्यक है। डिवाइस और / या सिम कार्ड के किसी भी नुकसान या चोरी की स्थिति में।

. मोबाइल फोन या सिम कार्ड के खो जाने या चोरी हो जाने के परिणामस्वरूप उनके किसी भी अनधिकृत उपयोग के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। मोबाइल फोन तथा उसमें निहित डेटा की जिम्मेदारी ग्राहक की होगी। साथ ही, पासवर्ड/ओटीपी/पिन तथा उनके उपयोग को हर समय गोपनीय रखना ग्राहक की जिम्मेदारी होगी, और ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी परिस्थिति में (चाहे जानबूझकर या अनजाने में) न तो उपकरण और न ही डेटा किसी अन्य पक्ष के साथ साझा किया जाए। ग्राहक अपने बैंक खाते से संबंधित किसी भी संवेदनशील जानकारी को किसी भी ऐसे रूप में अभिलेखित नहीं करेगा, जो किसी तृतीय पक्ष के लिए बोधगम्य या अन्यथा सुलभ हो सके, यदि ऐसे अभिलेख तक वैध या अवैध रूप से पहुँच प्राप्त हो जाए। ग्राहक मोबाइल फोन में उपलब्ध डेटा की प्रतिलिपि नहीं बनाएगा और न ही ऐसे डेटा को किसी भी प्रकार या रूप में सहेजेगा, सिवाय उन उद्देश्यों के लिए जो बैंक द्वारा अनुमत या अपेक्षित हों तथा लागू विधि के अनुसार हों।

ग्राहक अपने मोबाइल फोन और/या मोबाइल नंबर के माध्यम से किए गए सभी लेन-देन, चाहे वे अनधिकृत/त्रुटिपूर्ण/गलत/अशुद्ध/भ्रमवश/असत्य क्यों न हों, के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा, भले ही ऐसे लेन-देन वास्तव में उसके द्वारा किए गए या अधिकृत न किए गए हों। ऐसे सभी लेन-देन के संबंध में हुई किसी भी हानि/क्षति के लिए ग्राहक स्वयं उत्तरदायी होगा।

13. तात्कालिक भुगतान सेवा (आईएमपीएस):

आईपीपीबी की तात्कालिक भुगतान सेवा (आईएमपीएस) एक त्वरित अंतर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवा है, जो वर्ष भर चौबीसों घंटे (24x7), रविवार तथा किसी भी बैंक अवकाश सहित, उपलब्ध रहती है।

13.1 – परिभाषाएँ:

ग्राहक”, “मैं”, “हम”, “मुझे”, “मेरा”, “हमारा” या “हमें” से अभिप्राय उस व्यक्ति से है, जिसका नाम यहाँ आईएमपीएस सुविधा का लाभ लेने हेतु उल्लिखित है, तथा इसमें एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे।

बैंक” से अभिप्राय “इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक” (आईपीपीबी) से है।

एनपीसीआई” से अभिप्राय “नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया” से है।

आईएमपीएस सुविधा” से अभिप्राय एनपीसीआई प्रणाली के माध्यम से तात्कालिक भुगतान सेवा निधि अंतरण सुविधा से है।

मोबाइल नंबर” से अभिप्राय ग्राहक का वह मोबाइल नंबर है, जो बैंक के अभिलेखों में पंजीकृत है तथा उसके खाते से संबंधित लेन-देन अलर्ट प्राप्त करने हेतु सक्षम किया गया है।

सुरक्षा प्रक्रिया” से अभिप्राय बैंक और ग्राहक के बीच स्थापित ऐसी प्रक्रिया से है, जिसका उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित भुगतान आदेश अथवा भुगतान आदेश में संशोधन या निरस्तीकरण से संबंधित संप्रेषण वास्तव में ग्राहक द्वारा ही किया गया है, अथवा भुगतान आदेश या संप्रेषण की सामग्री के प्रेषण में त्रुटि का पता लगाना है। सुरक्षा प्रक्रिया में एल्गोरिद्म या अन्य कोड, एन्क्रिप्शन, कॉल-बैक प्रक्रियाएँ या समान प्रकार के सुरक्षा उपकरणों का उपयोग आवश्यक हो सकता है।

13.2 – नियम एवं शर्तों का दायरा:

ये नियम एवं शर्तें आईएमपीएस सुविधा के अंतर्गत ग्राहक द्वारा जारी किए गए प्रत्येक भुगतान आदेश पर लागू होंगी।

ग्राहक यह समझता और स्वीकार करता है कि यहाँ निहित किसी भी प्रावधान की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जाएगी कि उससे बैंक के अतिरिक्त एनपीसीआई तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के विरुद्ध कोई संविदात्मक या अन्य अधिकार उत्पन्न हों।

ये नियम एवं शर्तें एनपीसीआई आईएमपीएस विनियम, 2014 तथा उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों/परिवर्धनों, जिन्हें आरबीआई के दिशा-निर्देशों के साथ पढ़ा जाएगा, के अतिरिक्त होंगी और उनके प्रतिकूल नहीं होंगी। ग्राहक सहमत है कि उक्त विनियमों में, जहाँ तक वे प्रारंभकर्ता (ओरिजिनेटर) से संबंधित हैं, निर्दिष्ट अधिकार एवं दायित्व आईएमपीएस सुविधा के अंतर्गत उसके द्वारा निष्पादन हेतु जारी किए गए प्रत्येक भुगतान आदेश के संबंध में उस पर बाध्यकारी होंगे।

13.3 – प्रारंभ एवं समाप्ति:

ये नियम एवं शर्तें उस समय से प्रभावी होंगी जब ग्राहक द्वारा आईएमपीएस के माध्यम से अंतरण भुगतान हेतु अनुरोध किया जाएगा और/या जब बैंक एवं ग्राहक के मध्य पारस्परिक सहमति से सुरक्षा प्रक्रिया स्थापित की जाएगी।

ये नियम एवं शर्तें तथा इनमें समय-समय पर किए गए किसी भी संशोधन, जब-जब और प्रत्येक अवसर पर ग्राहक आईएमपीएस सुविधा का उपयोग कर अंतरण भुगतान करने का विकल्प चुनेगा, उस पर वैध एवं बाध्यकारी रहेंगे। बैंक युक्तिसंगत सूचना देकर आईएमपीएस सुविधा को वापस ले सकता है।

13. 4 - ग्राहक के अधिकार एवं दायित्व:

ग्राहक, यहाँ उल्लिखित अन्य नियमों एवं शर्तों तथा एनपीसीआई विनियमों के अधीन, बैंक द्वारा निष्पादन हेतु भुगतान आदेश जारी करने का अधिकार होगा।

भुगतान आदेश ग्राहक द्वारा सभी आवश्यक विवरणों सहित पूर्ण रूप में जारी किया जाएगा। ग्राहक अपने द्वारा जारी किए गए भुगतान आदेश में प्रदान किए गए विवरणों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा तथा अपने भुगतान आदेश में किसी त्रुटि के कारण उत्पन्न किसी भी हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने हेतु बाध्य होगा।

यदि बैंक ने भुगतान आदेश का निष्पादन सद्भावना में तथा सुरक्षा प्रक्रिया के अनुपालन में किया है, तो ग्राहक ऐसे निष्पादित भुगतान आदेश से बाध्य होगा।

ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक द्वारा भुगतान आदेश के निष्पादन से पूर्व उसके खाते में भुगतान आदेश के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो। तथापि, यदि बैंक ग्राहक के खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने पर भी भुगतान आदेश का निष्पादन कर देता है, तो ग्राहक उस राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा, जो उसके खाते से डेबिट की गई है और जिसके संबंध में बैंक ने उसके भुगतान आदेश के अनुसार आईएमपीएस निष्पादित किया है, साथ ही बैंक को देय शुल्क एवं ब्याज सहित।

ग्राहक एतद् द्वारा बैंक को अधिकृत करता है कि उसके द्वारा जारी किसी भी भुगतान आदेश के बैंक द्वारा निष्पादन के संबंध में बैंक के प्रति उत्पन्न किसी भी दायित्व के लिए उसके खाते से राशि डेबिट कर सके।

ग्राहक सहमत है कि बैंक द्वारा निष्पादन किए जाने के पश्चात भुगतान आदेश अपरिवर्तनीय हो जाएगा।

ग्राहक सहमत है कि वह एनपीसीआई प्रणाली में बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष के विरुद्ध कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होगा।

आईपीपीबी किसी भी हानि, दावा या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो ग्राहक और/या किसी तृतीय पक्ष को आईएमपीएस लेन-देन की विफलता के कारण उत्पन्न हो, जहाँ टाइम-आउट लेन-देन की स्थिति हो, अर्थात् जब एनपीसीआई या लाभार्थी बैंक से लेन-देन अनुरोध के संबंध में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त न हो, और/या जहाँ लाभार्थी का मोबाइल नंबर या खाता संख्या अस्तित्व में न हो। इसके अतिरिक्त, आईपीपीबी ग्राहक द्वारा गलत लाभार्थी विवरण, मोबाइल नंबर और/या खाता विवरण प्रदान किए जाने से उत्पन्न किसी भी हानि, क्षति और/या दावे के लिए भी उत्तरदायी नहीं होगा।

13.5 - बैंक के अधिकार एवं दायित्व:

बैंक, ग्राहक द्वारा विधिवत प्रमाणीकरण (सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित) किए गए भुगतान आदेश का निष्पादन करेगा, जब तक कि निम्न परिस्थितियाँ न हों:

o ग्राहक के खाते में उपलब्ध धनराशि भुगतान आदेश का पालन करने के लिए पर्याप्त या उपयुक्त न हो और ग्राहक ने भुगतान दायित्व पूरा करने हेतु कोई अन्य व्यवस्था न की हो।
o
भुगतान आदेश अपूर्ण हो या सहमत प्रारूप में जारी न किया गया हो।
o
भुगतान आदेश के साथ किसी विशेष परिस्थिति की सूचना संलग्न हो।
o
बैंक को यह विश्वास करने का कारण हो कि भुगतान आदेश किसी अवैध लेन-देन को अंजाम देने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
o
भुगतान आदेश का निष्पादन एनपीसीआई प्रणाली के अंतर्गत संभव न हो।

ग्राहक द्वारा जारी कोई भी भुगतान आदेश तब तक बैंक पर बाध्यकारी नहीं होगा, जब तक कि बैंक उसे स्वीकार न कर ले।

बैंक, प्रत्येक भुगतान आदेश के निष्पादन के पश्चात, हस्तांतरित राशि तथा उस पर देय शुल्क सहित, ग्राहक के नामित खाते से राशि डेबिट करने का अधिकारी होगा, भले ही खाते में पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध हो या न हो।

ग्राहक सहमत है कि आईएमपीएस सुविधा का उपयोग वह अपने स्वयं के जोखिम पर कर रहा है, जिसमें पासवर्ड का दुरुपयोग, इंटरनेट धोखाधड़ी, त्रुटियाँ एवं भूलें, तकनीकी जोखिम आदि शामिल हैं। ग्राहक यह समझता एवं स्वीकार करता है कि उपर्युक्त जोखिमों के संबंध में बैंक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।

13.6 – अंतरण की शर्तें:

इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के प्रेषण में विलंब, वितरण में देरी या न पहुँचने, अथवा उनके प्रेषण या वितरण में किसी भी त्रुटि, चूक या गलती, या किसी भी कारण से संदेश को समझने (डिकोड करने) में हुई त्रुटि, अथवा प्राप्त संदेश की गलत व्याख्या, या बैंक के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से उत्पन्न हानि या क्षति के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

सभी भुगतान निर्देशों की सावधानीपूर्वक जाँच ग्राहक द्वारा की जानी चाहिए।

यद्यपि आईपीपीबी ग्राहक द्वारा प्रस्तावित लेन-देन को शीघ्रता से निष्पादित और संसाधित करने का प्रयास करेगा, तथापि किसी भी कारणवश, जिसमें परिचालन प्रणालियों की विफलता या किसी विधिक आवश्यकता का पालन शामिल है, उत्तर न मिलने या उत्तर देने में विलंब के लिए आईपीपीबी उत्तरदायी नहीं होगा।

धन प्रेषण हेतु लगाए जाने वाले शुल्क समय-समय पर आईपीपीबी द्वारा, एनपीसीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। विस्तृत शुल्क अनुसूची के लिए कृपया आईपीपीबी की वेबसाइट देखें: https://www.ippbonline.com/web/ippb/rates-and-charges

आईएमपीएस के माध्यम से धन अंतरण, आईपीपीबी के विभिन्न चैनलों जैसे इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/एजेंट ऐप्लीकेशन आदि के माध्यम से किया जा सकता है।

आईएमपीएस सेवा का उपयोग केवल भारत के भीतर भारतीय रुपये (INR) में ही धन अंतरण के लिए किया जा सकता है।

ग्राहक द्वारा स्थानांतरित की जाने वाली अधिकतम राशि (प्रति लेन-देन सीमा) बैंक द्वारा जोखिम मूल्यांकन एवं एनपीसीआई के दिशा-निर्देशों के आधार पर निर्धारित की जाएगी तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। आईएमपीएस अंतरण केवल एनपीसीआई द्वारा भाग लेने वाले बैंकों के मध्य ही किया जा सकता है।

अस्वीकरण (Disclaimer):
क्रेडिट केवल लाभार्थी के खाता संख्या की जानकारी के आधार पर किया जाएगा; लाभार्थी के नाम का उपयोग इस उद्देश्य हेतु नहीं किया जाएगा।

14. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करके वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) में स्थानांतरण

आईपीपीबी से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) एक त्वरित वास्तविक-समय भुगतान प्रणाली है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा विकसित किया गया है, जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) के आधार पर अंतर-बैंक लेनदेन को सुगम बनाती है।

14.1 परिभाषाएँ:

. “ग्राहक”, “मैं”, “हम”, “मुझे”, “मेरा”, “हमारा” या “हमें” से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो बैंक खाते का धारक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) पर ट्रांसफर सुविधा का लाभ ले रहा है, तथा इसमें एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे।

. “बैंक” से अभिप्राय “इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक” है।

. “एनपीसीआई” से अभिप्राय “नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया” है।

. “यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) पर ट्रांसफर सुविधा” से अभिप्राय उस सुविधा से है जिसके माध्यम से एनपीसीआई प्रणाली तथा एनपीसीआई द्वारा स्थापित अवसंरचना के माध्यम से लाभार्थी के वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) पर धनराशि का अंतरण किया जाता है।

. “सुरक्षा प्रक्रिया” से अभिप्राय बैंक और ग्राहक के बीच स्थापित ऐसी प्रक्रिया से है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित भुगतान आदेश या भुगतान आदेश में संशोधन अथवा निरस्तीकरण से संबंधित संप्रेषण की यह सत्यापित करना है कि वह ग्राहक द्वारा ही प्रेषित है, या भुगतान आदेश अथवा संप्रेषण की विषय-वस्तु के प्रेषण में त्रुटि का पता लगाना है। सुरक्षा प्रक्रिया में एल्गोरिद्म या अन्य कोड, एन्क्रिप्शन, कॉल बैक प्रक्रियाएँ या इसी प्रकार के सुरक्षा उपकरणों का उपयोग आवश्यक हो सकता है।

14.2 नियम एवं शर्तों का क्षेत्राधिकार:ये नियम एवं शर्तें बैंक के प्लेटफ़ॉर्म पर ग्राहक द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) पर ट्रांसफर सुविधा का उपयोग करके जारी किए गए प्रत्येक भुगतान आदेश को नियंत्रित करेंगी।

o ग्राहक समझता है और स्वीकार करता है कि यहां निहित किसी भी बात का अर्थ एनपीसीआई तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के विरुद्ध, बैंक को छोड़कर, किसी भी संविदात्मक या अन्य अधिकारों का सृजन करना नहीं माना जाएगा।

o ये नियम एवं शर्तें, समय-समय पर संशोधित या प्रतिस्थापित एनपीसीआई यूपीआई विनियम, 2016 को, आरबीआई के दिशानिर्देशों के साथ पढ़े जाने पर, उनके अतिरिक्त होंगी और उनके प्रतिकूल नहीं होंगी। ग्राहक सहमत है कि एनपीसीआई यूपीआई विनियम, 2016 तथा लागू आरबीआई दिशानिर्देशों में प्रदत्त अधिकार एवं दायित्व, जहां तक वे प्रारंभकर्ता से संबंधित हैं, बैंक के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) पर ट्रांसफर सुविधा द्वारा जारी प्रत्येक भुगतान आदेश के संबंध में ग्राहक पर बाध्यकारी होंगे।

14.3 प्रारंभ एवं समाप्ति:ये नियम एवं शर्तें उस समय प्रभावी हो जाएँगी जब ग्राहक द्वारा बैंक के प्लेटफ़ॉर्म पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) पर ट्रांसफर सुविधा के माध्यम से अंतरण के लिए अनुरोध किया जाता है और/या जब बैंक और ग्राहक के बीच कोई सुरक्षा प्रक्रिया स्थापित की जाती है।

o ये नियम एवं शर्तें तथा इनमें किए गए किसी भी संशोधन, ग्राहक पर वैध और बाध्यकारी बने रहेंगे, जब भी और प्रत्येक अवसर पर ग्राहक बैंक के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) पर ट्रांसफर सुविधा द्वारा अंतरण करने का विकल्प चुनता है। बैंक, उचित सूचना देकर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करते हुए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) पर ट्रांसफर सुविधा को वापस ले सकता है।

14.4 ग्राहक के अधिकार एवं दायित्व:यहां उल्लिखित अन्य नियम एवं शर्तों तथा एनपीसीआई विनियमों के अधीन, ग्राहक बैंक द्वारा निष्पादन हेतु भुगतान आदेश जारी करने का अधिकारी होगा।

o भुगतान आदेश ग्राहक द्वारा सभी विवरणों सहित पूर्ण रूप में जारी किया जाएगा। भुगतान आदेश में दिए गए विवरणों की शुद्धता के लिए ग्राहक स्वयं उत्तरदायी होगा तथा भुगतान आदेश में किसी भी त्रुटि के कारण उत्पन्न किसी भी हानि के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।

o यदि बैंक ने सद्भावना में तथा सुरक्षा प्रक्रिया के अनुपालन में भुगतान आदेश का निष्पादन किया है, तो ग्राहक बैंक द्वारा निष्पादित किसी भी भुगतान आदेश से बाध्य होगा।

o ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक द्वारा भुगतान आदेश के निष्पादन से पूर्व उसके खाते में भुगतान आदेश के लिए विधिवत लागू होने वाली पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो। तथापि, यदि बैंक ग्राहक के खाते में विधिवत लागू धनराशि उपलब्ध न होने पर भी भुगतान आदेश का निष्पादन करता है, तो ग्राहक उस राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा जो खाते से डेबिट की गई है, जिसके संबंध में बैंक द्वारा भुगतान आदेश के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करते हुए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) पर अंतरण किया गया है, तथा बैंक को देय ब्याज सहित शुल्कों का भुगतान भी करेगा।

o ग्राहक एतद्द्वारा बैंक को अधिकृत करता है कि ग्राहक द्वारा जारी किसी भी भुगतान आदेश के बैंक द्वारा निष्पादन के संबंध में बैंक के प्रति उत्पन्न किसी भी देयता के लिए बैंक ग्राहक के खाते को डेबिट कर सकता है।

o ग्राहक सहमत है कि भुगतान आदेश, बैंक द्वारा निष्पादित किए जाने पर, अपरिवर्तनीय हो जाएगा।

o ग्राहक सहमत है कि एनपीसीआई प्रणाली में बैंक को छोड़कर किसी अन्य पक्ष के विरुद्ध कोई दावा करने का उसे अधिकार नहीं होगा।

o ग्राहक सहमत है कि किसी भी कारणवश, परंतु बैंक के नियंत्रण से परे कारणों और/या दैवीय आपदाओं (एक्ट ऑफ गॉड) से उत्पन्न कारणों को छोड़कर, यदि धन अंतरण की पूर्णता में विलंब होता है या भुगतान आदेश के अनुसार धन अंतरण के निष्पादन में त्रुटि के कारण कोई हानि होती है, तो बैंक की देयता केवल ऐसे विलंब की अवधि के लिए बैंक दर पर ब्याज के भुगतान तक सीमित होगी, तथा बैंक के किसी कर्मचारी की त्रुटि, लापरवाही या धोखाधड़ी के कारण हानि होने की स्थिति में, धनवापसी की तिथि तक बैंक दर पर ब्याज सहित राशि की वापसी तक सीमित होगी।

o ग्राहक सहमत है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) पर ट्रांसफर सुविधा के अंतर्गत निष्पादित किसी भी भुगतान आदेश के साथ कोई विशेष परिस्थितियाँ संबद्ध नहीं होंगी, तथा किसी भी परिस्थिति में ग्राहक उपर्युक्त बिंदु में प्रदान की गई सीमा से अधिक किसी भी अनुबंध उल्लंघन या अन्यथा के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।

 

14.5 बैंक के अधिकार एवं दायित्व: – बैंक, सुरक्षा प्रक्रिया द्वारा सत्यापित तथा ग्राहक द्वारा विधिवत प्रमाणीकरण किए गए ग्राहक के भुगतान आदेश का निष्पादन करेगा, जब तक कि: –

§ ग्राहक के खाते में उपलब्ध धनराशि भुगतान आदेश का पालन करने के लिए पर्याप्त या विधिवत लागू न हो और ग्राहक ने भुगतान दायित्व को पूरा करने के लिए कोई अन्य व्यवस्था न की हो।

§ भुगतान आदेश अपूर्ण हो या सहमत प्रारूप में जारी न किया गया हो।

§ भुगतान आदेश के साथ किसी विशेष परिस्थितियों की सूचना संलग्न हो।

§ बैंक को यह विश्वास करने का कारण हो कि भुगतान आदेश किसी अवैध लेन-देन को करने के लिए जारी किया गया है।

§ भुगतान आदेश का निष्पादन एनपीसीआई प्रणाली के अंतर्गत नहीं किया जा सकता हो।

o ग्राहक द्वारा जारी कोई भी भुगतान आदेश बैंक पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगा जब तक बैंक ने उसे स्वीकार नहीं कर लिया हो।

o बैंक, अपने द्वारा प्रत्येक भुगतान आदेश के निष्पादन पर, हस्तांतरित धनराशि की राशि तथा उस पर देय शुल्क के लिए ग्राहक के निर्दिष्ट खाते को डेबिट करने का अधिकारी होगा, चाहे खाते में पर्याप्त शेष राशि हो या नहीं।

o ग्राहक सहमत है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) पर ट्रांसफर सुविधा का उपयोग ग्राहक अपने स्वयं के जोखिम पर कर रहा है, जिसमें पासवर्ड का दुरुपयोग, इंटरनेट धोखाधड़ी, त्रुटियाँ एवं गलतियाँ, प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिम शामिल हैं परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और ग्राहक यह समझता है तथा स्वीकार करता है कि उपर्युक्त जोखिमों के संबंध में बैंक उत्तरदायी या दायी नहीं होगा।

14.6 अंतरण की शर्तें:बैंक, इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के प्रेषण, वितरण या अप्रेषण में विलंब से उत्पन्न या उसके परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए, अथवा उनके प्रेषण या वितरण में किसी भी त्रुटि, चूक या गलती के लिए, या किसी भी कारण से संदेश को डिकोड (अर्थ निकालने) करने में त्रुटि या प्राप्त संदेश की गलत व्याख्या के कारण, या अपने नियंत्रण से परे किसी अन्य कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

o सभी भुगतान निर्देशों की सावधानीपूर्वक जांच ग्राहक द्वारा की जानी चाहिए।

o यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) पर ट्रांसफर सुविधा वास्तविक समय (रियल-टाइम) में उपलब्ध है तथा सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी उपलब्ध रहती है। लाभार्थी का खाता तत्काल क्रेडिट किया जाता है। यदि प्रणाली संबंधी समस्याओं के कारण धनराशि स्थानांतरित नहीं होती है, तो उसके समाधान का समय 15 दिन है, जिसके लिए ग्राहक को बैंक से संपर्क करना होगा।

o यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) पर धन अंतरण के लिए शुल्क बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे तथा समय-समय पर उनके परिवर्तन की सूचना ग्राहक को दी जाएगी। विस्तृत शुल्क अनुसूची के लिए कृपया आईपीपीबी की वेबसाइट (https://www.ippbonline.com/ web/ippb/rates-and-charges) देखें।

o यूपीआई सेवा का उपयोग करते हुए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पर धन अंतरण शाखा/बैंकिंग आउटलेट/एजेंट एप्लिकेशन तथा आईपीपीबी मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

o यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) पर धन अंतरण केवल भारतीय रुपये में तथा भारत के भीतर ही उपलब्ध है।

o ग्राहक द्वारा स्थानांतरित की जा सकने वाली अधिकतम राशि (प्रति लेन-देन सीमा) आईपीपीबी द्वारा समय-समय पर एनपीसीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी और वही बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) पर धन अंतरण केवल उन बैंकों के बीच किया जा सकता है जो एनपीसीआई से यूपीआई में भाग ले रहे हैं।

अस्वीकरण (डिस्क्लेमर): क्रेडिट केवल लाभार्थी के खाता संख्या की जानकारी के आधार पर किया जाएगा और लाभार्थी के नाम के विवरण का उपयोग इसके लिए नहीं किया जाएगा।

15. शुल्क अनुसूची

कृपया लागू शुल्कों की विस्तृत सूची नीचे देखें:

15.1 नियमित बचत खाता हेतु सेवा शुल्क / फीस

पात्रता

केवाईसी के साथ 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति

प्रारंभिक न्यूनतम जमा

शून्य

न्यूनतम खाता शेष

शून्य

अधिकतम दिनांत शेष

2,00,000

नामांकन सुविधा

उपलब्ध

पीओएसए खाता से लिंकिंग*

जी हाँ

मासिक औसत शेष (एमएबी)

शून्य

एमएबी के अनुरक्षण न करने पर शुल्क

लागू नहीं

वार्षिक ब्याज दर

1 लाख तक शेष राशि – 2.00% प्रति वर्ष

1 लाख से अधिक एवं 2 लाख तक – 2.25% प्रति वर्ष

ब्याज भुगतान

त्रैमासिक (प्रत्येक तिमाही के पश्चात अगले माह में ब्याज का भुगतान किया जाएगा)

एसएमएस अलर्ट @

एसएमएस अलर्ट का वास्तविक उपयोग, त्रैमासिक आधार पर, प्रति एसएमएस 0.25 + जीएसटी

खाता विवरण

निःशुल्क मासिक ई-स्टेटमेंट**

क्यूआर कार्ड

निःशुल्क

स्थायी निर्देश निर्धारित करने के शुल्क

निःशुल्क

खाता बंद करने के शुल्क

शून्य

प्रत्येक अवसर पर शेष प्रमाणपत्र

50

गलत पते के कारण कार्ड/किट की वापसी

50

बिल भुगतान / रिचार्ज

बिल भुगतान / रिचार्ज – निःशुल्क

नकद जमा शुल्क

प्रति माह 10,000 तक निःशुल्क। निःशुल्क सीमा के बाद, प्रति लेन-देन न्यूनतम 25 के अधीन, लेन-देन मूल्य का 0.50% शुल्क।

नकद निकासी शुल्क

प्रति माह 25,000 तक निःशुल्क। निःशुल्क सीमा के बाद, प्रति लेन-देन न्यूनतम 25 के अधीन, लेन-देन मूल्य का 0.50% शुल्क।

वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करना

25

वर्चुअल डेबिट कार्ड पुनः जारी करना

25

वर्चुअल डेबिट कार्ड वार्षिक अनुरक्षण

25

गैर-आईपीपीबी नेटवर्क पर एईपीएस नकद निकासी

निःशुल्क सीमा के बाद 20 प्रति लेन-देन ***

गैर-आईपीपीबी नेटवर्क पर एईपीएस नकद जमा

निःशुल्क सीमा के बाद 20 प्रति लेन-देन ***

गैर-आईपीपीबी नेटवर्क पर एईपीएस मिनी स्टेटमेंट

निःशुल्क सीमा के बाद 5 प्रति लेन-देन ***

टिप्पणियाँ :

  1. *पीओएसए (डाकघर बचत खाता) – यदि ग्राहक ने पीओएसए खाता लिंक किया है, तो दिन के अंत में 2 लाख से अधिक की राशि लिंक किए गए पीओएसए खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। सफल लिंकिंग के पश्‍चात् प्रारंभिक 3 दिनों के लिए स्वीप-इन हेतु संचयी लेन-देन सीमा 50,000 होगी।
  2. **यदि ग्राहक ने अपना वैध ईमेल आईडी अपडेट किया है। अनुरोध पर भौतिक विवरण @ 50 + जीएसटी 1 वर्ष तक और 1 वर्ष से अधिक के लिए 100 + जीएसटी।
  3. ***गैर-आईपीपीबी नेटवर्क (जारीकर्ता लेन-देन) पर प्रति माह एक लेन-देन निःशुल्क है (जिसमें एईपीएस नकद जमा, निकासी एवं मिनी-स्टेटमेंट शामिल हैं): अर्थात आईपीपीबी ग्राहक द्वारा अन्य नेटवर्क पर किया गया लेन-देन।
  4. उपर्युक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन हैं। आईपीपीबी अपने विवेकानुसार उपर्युक्त शुल्कों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
  5. डोरस्टेप (द्वार-सेवा) पर ली गई किसी भी सेवा के लिए डोरस्टेप शुल्क लागू होंगे।
  6. सभी शुल्क जीएसटी को छोड़कर हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करने/पुनः जारी करने/अनुरक्षण शुल्क में सभी कर शामिल हैं।
  7. @ एसएमएस अलर्ट प्रति एसएमएस 0.25  + जीएसटी। ग्राहकों के लिए प्रति तिमाही एसएमएस शुल्क की अधिकतम सीमा ₹ 100  + जीएसटी तथा व्यापारियों के लिए प्रति तिमाही अधिकतम सीमा ₹ 50 + जीएसटी होगी, जो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी है।

15.2 डिजी-स्मार्ट बचत खाते हेतु सेवा शुल्‍क/ फीस:

सेवाएँ

शुल्क:

पात्रता

केवाईसी के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति

खाता खोलने / सदस्यता शुल्क

149 + जीएसटी

प्रारंभिक न्यूनतम जमा

200 (खाता खोलने के बाद)

न्यूनतम खाता शेष

शून्य

अधिकतम दिनांत शेष

1,00,000

नामांकन सुविधा

उपलब्ध

पीओएसए खाता से लिंकिंग

नहीं

मासिक औसत शेष (एमएबी)

शून्य

एमएबी के अनुरक्षण न करने पर शुल्क

लागू नहीं

ब्याज दर

1 लाख तक की शेष राशि पर 2.00% प्रति वर्ष

ब्याज भुगतान

त्रैमासिक

एसएमएस अलर्ट

एसएमएस अलर्ट का वास्तविक उपयोग, त्रैमासिक आधार पर, प्रति एसएमएस 0.25  + जीएसटी

खाता विवरण (स्टेटमेंट)

निःशुल्क मासिक ई-स्टेटमेंट*

खाता बंद करने के शुल्क

150

बिल भुगतान / रिचार्ज

निःशुल्क

नकद जमा शुल्क

लागू नहीं

नकद निकासी शुल्क

लागू नहीं

वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करना

25

टिप्पणियाँ :

  1. डिजी-स्मार्ट खाता ग्राहकों को खाता सदस्यता शुल्क के रूप में 149 + जीएसटी का भुगतान करना होगा। खाता खुलने के बाद, डिजी-स्मार्ट ग्राहक केवल किसी भी केवाईसी-अनुपालन वाले खाते से धन अंतरण कर सकता है।
  2. डीजीएसबीए खाता 149 + जीएसटी की निगेटिव लियन (Negative Lien) में खोला जाएगा और डेबिट फ्रीज भी रहेगा। खाता केवल तभी संचालन योग्य होगा जब सदस्यता शुल्क डेबिट हो जाएगा।
  3. डीजीएसबीए सदस्यता शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
  4. डिजी-स्मार्ट  बचत खाता खोलने के लिए आधार और पैन कार्ड अनिवार्य हैं।
  5. अनियंत्रित बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने के लिए, कृपया किसी भी आईपीपीबी एक्सेस प्वाइंट पर जाकर अपने डिजी-स्मार्ट  बचत खाते को 1 वर्ष के भीतर नियमित बचत खाते में अपग्रेड करें।
  6. कृपया अपने पूर्ण केवाईसी को 1 वर्ष के भीतर पूरा करें। इसके पालन में असफल होने पर खाता बंद किया जा सकता है।
  7. *यदि ग्राहक ने अपना वैध ईमेल आईडी अपडेट किया है। अनुरोध पर भौतिक स्टेटमेंट 1 वर्ष तक के लिए 50 + जीएसटी तथा 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 100 + जीएसटी।
  8. उपर्युक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन हैं। आईपीपीबी अपने विवेकानुसार उपर्युक्त शुल्कों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
  9. डोरस्टेप सेवा डिजी-स्मार्ट  बचत बैंक खाता धारकों के लिए उपलब्ध है ताकि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके पूर्ण केवाईसी पूरा किया जा सके।
  10. सभी शुल्क जीएसटी को छोड़कर हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करने/पुनः जारी करने/अनुरक्षण शुल्क में सभी कर शामिल हैं।
  11. मासिक संचयी लेन-देन सीमा 10,000 केवल बिल भुगतान, ई-कॉम भुगतान और पात्र पोस्ट ऑफिस सेविंग्स योजनाओं एवं सेवाओं के भुगतान के लिए लागू है।
  12. एसएमएस अलर्ट प्रति एसएमएस 0.25 + जीएसटी। ग्राहकों के लिए प्रति तिमाही एसएमएस शुल्क की अधिकतम सीमा 100 + जीएसटी होगी।

15.3 मूल बचत खाते हेतु सेवा शुल्‍क / फीस

पात्रता

केवाईसी के साथ 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति

प्रारंभिक न्यूनतम जमा

शून्य

न्यूनतम खाता शेष

शून्य

अधिकतम दिनांत शेष

2,00,000

नामांकन सुविधा

उपलब्ध

पीओएसए खाता से लिंकिंग

जी हाँ

मासिक औसत शेष (एमएबी)

शून्य

एमएबी के अनुरक्षण न करने पर शुल्क

लागू नहीं

वार्षिक ब्याज दर

 

1 लाख तक की शेष राशि – 2.00% प्रति वर्ष

1 लाख से अधिक एवं 2 लाख तक की शेष राशि – 2.25% प्रति वर्ष

ब्याज भुगतान

त्रैमासिक (प्रत्येक तिमाही के पश्चात अगले माह में ब्याज का भुगतान)

एसएमएस अलर्ट

निःशुल्क

खाता विवरण (स्टेटमेंट)

निःशुल्क मासिक ई-स्टेटमेंट**

क्यूआर कार्ड

निःशुल्क

स्थायी निर्देश निर्धारित करने के शुल्क

निःशुल्क

खाता बंद करने के शुल्क

शून्य

प्रत्येक अवसर पर शेष प्रमाणपत्र

50

गलत पते के कारण कार्ड/किट की वापसी

50

बिल भुगतान / रिचार्ज

निःशुल्क

नकद जमा शुल्क

निःशुल्क

नकद निकासी शुल्क

निःशुल्क, प्रति माह 4 लेन-देन तक। निःशुल्क सीमा के बाद, लेन-देन मूल्य का 0.50% शुल्क, न्यूनतम 25  प्रति लेन-देन।

वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करना

निःशुल्क

टिप्पणियाँ :

  1. *पीओएसए (डाकघर बचत खाता) – यदि ग्राहक ने पीओएसए खाता लिंक किया है, तो दिन के अंत में 2 रुपये से अधिक की राशि लिंक किए गए पीओएसए खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। सफल लिंकिंग के बाद प्रारंभिक 3 दिनों के लिए स्वीप-इन हेतु संचयी लेन-देन सीमा 50,000 होगी।
  2. यदि ग्राहक ने अपना वैध ईमेल आईडी अपडेट किया है। अनुरोध पर भौतिक स्टेटमेंट 1 वर्ष तक के लिए 50 + जीएसटी तथा 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 100 + जीएसटी।
  3. उपर्युक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन हैं। आईपीपीबी अपने विवेकानुसार उपर्युक्त शुल्कों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
  4. डोरस्टेप बैंकिंग (द्वार-सेवा) पर ली गई किसी भी सेवा के लिए डोरस्टेप बैंकिंग शुल्क लागू होंगे।
  5. सभी शुल्क जीएसटी को छोड़कर हैं।

15.4 प्रीमियम आरोग्य बचत खाते हेतु सेवा शुल्‍क

पात्रता

ग्राहक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष होनी चाहिए

खाता खोलने/सदस्यता शुल्क

₹149 + जीएसटी

वार्षिक नवीनीकरण शुल्क

₹99 + जीएसटी

प्रारंभिक न्यूनतम जमा

₹200

न्यूनतम खाता शेष

शून्य

अधिकतम दिनांत शेष

2,00,000

नामांकन सुविधा

उपलब्ध

पीओएसए खाता से लिंकिंग*

हाँ

एमएबी के अनुरक्षण न करने पर शुल्क

लागू नहीं

वार्षिक ब्याज दर

1 लाख तक की शेष राशि - 2.00%

1 लाख से अधिक एवं 2 लाख तक की शेष राशि - 2.25%

ब्याज भुगतान

त्रैमासिक

एसएमएस अलर्ट

एसएमएस अलर्ट का वास्तविक उपयोग, त्रैमासिक आधार पर, ₹0.25 + जीएसटी प्रति एसएमएस

खाता विवरण (स्टेटमेंट)

निःशुल्क मासिक ई-स्टेटमेंट**

क्यूआर कार्ड

निःशुल्क

स्थायी निर्देश निर्धारित करने के शुल्क

निःशुल्क

खाता बंद करने के शुल्क

₹50 + जीएसटी (यदि खाता 3 महीने के बाद बंद किया जाता है / अपग्रेडेशन के बाद)

बिल भुगतान/रिचार्ज

निःशुल्क

नकद जमा शुल्क

निःशुल्क

नकद निकासी शुल्क

निःशुल्क

वेलनेस उत्पाद

बैंक द्वारा कॉम्प्लिमेंट्री

            टिप्पणियाँ:

  1. प्रीमियम आरोग्य बचत खाता में ग्राहक डिफ़ॉल्ट रूप से वेलनेस उत्पाद का चयन करता/करती है, अर्थात इस उत्पाद का चयन करने पर ग्राहक आईपीपीबी को तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता के साथ आवश्यक ग्राहक-संबंधित जानकारी साझा करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता/करती है। ग्राहक ऐसे तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिए भी सहमत होता/होती है।
  2. ग्राहक सहमत है कि आईपीपीबी उसके विवरण जैसे: नाम, ग्राहक आईडी, खाता संख्या, शीर्षक, प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, सदस्य, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय, पता 1, जिला, पिन कोड, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, नामांकित व्यक्ति का नाम, नामांकित व्यक्ति की जन्म तिथि, नामांकित व्यक्ति का मोबाइल नंबर, नामांकित व्यक्ति से संबंध, नामांकित व्यक्ति का पता, अभिभावक का नाम, अभिभावक की जन्म तिथि, अभिभावक से संबंध आदि को बीमा कंपनी के साथ साझा कर सकता है, ताकि प्रीमियम आरोग्य बचत खाता के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे वेलनेस उत्पाद के तहत बीमा पॉलिसी जारी की जा सके।
  3. प्रीमियम आरोग्य बचत खाता, डिजी-स्मार्ट सेविंग्स बैंक खाता को छोड़कर, बैंक के अन्य बचत खातों की तरह ही संचालित होगा तथा इस दस्तावेज़ में उल्लिखित बैंक के अन्य बचत खातों के समान नियम एवं शर्तें इस पर लागू होंगी।
  4. आईपीपीबी एक कॉरपोरेट एजेंट के रूप में बीमा उत्पादों की पेशकश/वितरण करेगा और पॉलिसी की सेवा या दावा निपटान की स्थिति में ग्राहक के पास तृतीय-पक्ष से सीधे संपर्क करने का विकल्प होगा अथवा आईपीपीबी सेवा अनुरोध या दावा निपटान में सहायता कर सकता है। आईपीपीबी की भूमिका मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अनुरोध या दावे को संसाधित करने तक सीमित होगी तथा अनुरोध या दावे के निपटान की देयता तृतीय-पक्ष भागीदार की होगी। ग्राहक तृतीय-पक्ष बीमा कंपनी द्वारा दावे की अस्वीकृति या किसी भी प्रकार की कटौती के लिए आईपीपीबी को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा/ठहराएगी। कॉरपोरेट एजेंट के रूप में ग्राहक के प्रति उत्तरदायित्व के संबंध में आईपीपीबी, आईआरडीएआई द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।
  5. आईपीपीबी वेलनेस उत्पाद का केवल सुगमकर्ता है, जो साझेदार द्वारा प्रदान किया जाता है, तथा किसी भी स्थिति में इस सेवा का स्वामी नहीं है। सेवाओं की उपलब्धता प्रातः 8:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक (सोमवार से शनिवार, सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) रहेगी।
  6. किसी भी सेवा-संबंधित समस्या के लिए ग्राहक बीमाकर्ता द्वारा साझा की गई पॉलिसी प्रति/सीओआई में उल्लिखित सेवा प्रदाताओं के संपर्क विवरण पर सीधे संपर्क कर सकता है।
  7. प्रीमियम आरोग्य खाते के अंतर्गत वेलनेस लाभ केवल सेवा प्रदाताओं के मोबाइल ऐप के माध्यम से ही उपलब्ध कराए जाते हैं। लाभ प्राप्त करने हेतु ऐप डाउनलोड करें और लॉग-इन करें।
  8. प्रीमियम आरोग्य खाते के लिए ग्राहक को प्रथम वर्ष हेतु ₹149 + जीएसटी खाता सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा तथा द्वितीय वर्ष से आगे ग्राहक को ₹ 99 + जीएसटी का भुगतान करना होगा। साझेदार वेलनेस उत्पाद हेतु सदस्यता शुल्क, बैंक द्वारा इस सदस्यता शुल्क से एक पूरक (कॉम्प्लिमेंट्री) सुविधा के रूप में वहन किया जाएगा।
  9. ग्राहक अगले नवीनीकरण चक्र में वेलनेस उत्पाद से बाहर निकल सकता है तथा अपने खाते को एसबीआरईजी में डाउनग्रेड कर सकता है।

15.5  प्रीमियम बचत खाते हेतु सेवा शुल्‍क / फीस

पात्रता

केवाईसी के साथ 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति

खाता खोलने / सदस्यता शुल्क

149 + जीएसटी

वार्षिक नवीनीकरण शुल्क

99 + जीएसटी

प्रारंभिक न्यूनतम जमा

200

अनिवार्य न्यूनतम खाता शेष

शून्य

दिन के अंत में अधिकतम शेष

2,00,000

नामांकन सुविधा

उपलब्ध

पीओएसए खाते का लिंक*

हाँ

औसत मासिक शेष (एमएबी) के रखरखाव न करने पर शुल्क

लागू नहीं

वार्षिक ब्याज दर

1 लाख तक की शेष राशि – 2.00% प्रति वर्ष

1 लाख से अधिक एवं 2 लाख तक की शेष राशि – 2.25% प्रति वर्ष

ब्याज भुगतान

त्रैमासिक (प्रत्येक तिमाही के पश्चात अगले माह में ब्याज का भुगतान किया जाएगा)

एसएमएस अलर्ट@

एसएमएस अलर्ट का वास्तविक उपयोग त्रैमासिक आधार पर, प्रति एसएमएस भारतीय 0.25 + जीएसटी

खाता विवरण

निःशुल्क मासिक ई-स्टेटमेंट**

क्यूआर कार्ड

निःशुल्क

स्थायी निर्देश निर्धारित करने का शुल्क

निःशुल्क

खाता बंद करने का शुल्क

खाता खोलने/अद्यतन करने के 3 महीने बाद खाता  बंद करने पर 50 + जीएसटी

प्रति अवसर शेष प्रमाणपत्र

50

बिल भुगतान / रिचार्ज

निःशुल्क

नकद जमा शुल्क

निःशुल्क

नकद निकासी शुल्क

निःशुल्क

वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करना

25

वर्चुअल डेबिट कार्ड पुनः जारी करना

शून्य

वर्चुअल डेबिट कार्ड वार्षिक अनुरक्षण

शून्य

डोरस्टेप बैंकिंग

निःशुल्क

गैर-आईपीपीबी नेटवर्क पर एईपीएस नकद निकासी

निःशुल्क सीमा के पश्चात ₹ 20 प्रति लेन-देन ***

गैर-आईपीपीबी नेटवर्क पर एईपीएस नकद जमा

निःशुल्क सीमा के पश्चात ₹ 20 प्रति लेन-देन ***

गैर-आईपीपीबी नेटवर्क पर एईपीएस मिनी स्टेटमेंट

निःशुल्क सीमा के पश्चात ₹ 5 प्रति लेन-देन ***

टिप्पणियाँ :

  1. *पीओएसए (पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट) – यदि ग्राहक ने पीओएसए खाता लिंक किया है, तो दिन के अंत में 2 लाख रुपये से अधिक की राशि लिंक किए गए पीओएसए खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। सफल लिंकिंग के बाद प्रारंभिक 3 दिनों के लिए स्वीप-इन हेतु संचयी लेन-देन सीमा ₹50,000 होगी।
  2. यदि ग्राहक ने अपना वैध ईमेल आईडी अपडेट किया है। अनुरोध पर भौतिक स्टेटमेंट 1 वर्ष तक के लिए ₹50 + जीएसटी तथा 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए ₹100 + जीएसटी।
  3. गैर-आईपीपीबी नेटवर्क (जारीकर्ता लेन-देन) पर प्रति माह एक लेन-देन निःशुल्क है (जिसमें एईपीएस नकद जमा, निकासी और मिनी-स्टेटमेंट शामिल हैं): आईपीपीबी ग्राहक द्वारा अन्य नेटवर्क पर किया गया लेन-देन।
  4. उपर्युक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन हैं। आईपीपीबी अपने विवेकानुसार उपर्युक्त शुल्कों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
  5. यदि SBPRM खाता का नवीनीकरण शुल्क 90 दिनों तक नहीं भरा जाता है, तो खाता स्वतः ही निचली योजना में डाउन-ग्रेड हो जाएगा।
  6. एक बार एसबीपीआरएम खाता डाउन-ग्रेड हो जाने के बाद, इसे केवल 180 दिनों की कूलिंग पीरियड के पश्चात ही अपग्रेड किया जा सकेगा।
  7. सभी शुल्क जीएसटी को छोड़कर हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करना सभी करों सहित शामिल है।
  8. एसएमएस अलर्ट – प्रति एसएमएस ₹0.25 + जीएसटी। ग्राहकों के लिए प्रति तिमाही एसएमएस शुल्क की अधिकतम सीमा ₹100 + जीएसटी और व्यापारियों के लिए प्रति तिमाही अधिकतम सीमा ₹50 + जीएसटी होगी, जो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी है।

       15.6 चालू खाता (व्‍यक्तिगत) हेतु सेवा शुल्‍क / फीस

पात्रता

व्‍यक्तिगत

प्रारंभिक न्यूनतम जमा

शून्य

न्यूनतम खाता शेष

शून्य

अधिकतम दिनांत शेष

2,00,000

नामांकन सुविधा

उपलब्ध

पीओएसए खाता से लिंकिंग*

जी नहीं

मासिक औसत शेष (एमएबी)

शून्य

एमएबी के अनुरक्षण न करने पर शुल्क

लागू नहीं

वार्षिक ब्याज दर

0.00%

ब्याज भुगतान

लागू नहीं

एसएमएस अलर्ट @

एसएमएस अलर्ट का वास्तविक उपयोग, त्रैमासिक आधार पर, प्रति एसएमएस 0.25 + जीएसटी

खाता विवरण

निःशुल्क मासिक ई-स्टेटमेंट**

क्यूआर कार्ड

निःशुल्क

स्थायी निर्देश निर्धारित करने के शुल्क

निःशुल्क

खाता बंद करने के शुल्क

खाता खोलने के 14 दिनों के भीतर – शून्य,
खाता खोलने के 15वें दिन से लेकर 6 माह तक –250, खाता खोलने के 6 माह के पश्चात् – शून्य

प्रत्येक अवसर पर शेष प्रमाणपत्र

50

गलत पते के कारण कार्ड/किट की वापसी

50

बिल भुगतान / रिचार्ज

निःशुल्क

नकद जमा शुल्क

प्रति माह 10,000 तक निःशुल्क। निःशुल्क सीमा के बाद, प्रति लेन-देन न्यूनतम 25 के अधीन, लेन-देन मूल्य का 0.50% शुल्क।

नकद निकासी शुल्क

प्रति माह 25,000 तक निःशुल्क। निःशुल्क सीमा के बाद, प्रति लेन-देन न्यूनतम 25 के अधीन, लेन-देन मूल्य का 0.50% शुल्क।

वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करना

25

वर्चुअल डेबिट कार्ड पुनः जारी करना

25

वर्चुअल डेबिट कार्ड वार्षिक अनुरक्षण

25

गैर-आईपीपीबी नेटवर्क पर एईपीएस नकद निकासी

निःशुल्क सीमा के बाद 20 प्रति लेन-देन ***

गैर-आईपीपीबी नेटवर्क पर एईपीएस नकद जमा

निःशुल्क सीमा के बाद 20 प्रति लेन-देन ***

गैर-आईपीपीबी नेटवर्क पर एईपीएस मिनी स्टेटमेंट

निःशुल्क सीमा के बाद 5 प्रति लेन-देन ***

टिप्पणियाँ :

  1. *01 जनवरी 2021 से आगामी सूचना तक लागू।
  2. **यदि ग्राहक ने अपना/अपनी वैध ईमेल आईडी अद्यतन किया है। अनुरोध पर भौतिक विवरणी 50 + जीएसटी 1 वर्ष तक तथा 1 वर्ष से अधिक के लिए 100 + जीएसटी।
  3. ***गैर-आईपीपीबी नेटवर्क (जारीकर्ता लेनदेन) पर प्रति माह एक लेनदेन निःशुल्क है (जिसमें एईपीएस नकद जमा, निकासी एवं मिनी-विवरणी शामिल है): आईपीपीबी ग्राहक द्वारा अन्य नेटवर्क पर लेनदेन।
  4. उपर्युक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन हैं। आईपीपीबी को अपने विवेकानुसार उपर्युक्त शुल्कों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।
  5. घर-द्वार (डोरस्‍टेप) पर प्राप्त की जाने वाली किसी भी सेवा हेतु घर-द्वार (डोरस्‍टेप) सेवा शुल्क लागू होंगे।
  6. सभी शुल्क जीएसटी को छोड़कर हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड निर्गमन/पुनः निर्गमन/रखरखाव शुल्क में सभी कर शामिल हैं।
  7. एसएमएस अलर्ट 0.25 + जीएसटी प्रति एसएमएस। ग्राहकों के लिए प्रति तिमाही एसएमएस शुल्क की अधिकतम सीमा 100 + जीएसटी तथा व्यापारियों के लिए प्रति तिमाही एसएमएस शुल्क की अधिकतम सीमा 50 + जीएसटी 01 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी।**

15.7 वेतन खाता (डीओपी) हेतु सेवा शुल्‍क/फीस

पात्रता

डीओपी स्टाफ

प्रारंभिक न्यूनतम जमा

शून्य

न्यूनतम खाता शेष

शून्य

अधिकतम दिनांत शेष

2,00,000

नामांकन सुविधा

उपलब्ध

पीओएसए खाता से लिंकिंग*

हाँ

मासिक औसत शेष (एमएबी)

शून्य

एमएबी के अनुरक्षण न करने पर शुल्क

लागू नहीं

वार्षिक ब्याज दर

 

₹ 1 लाख तक की शेष राशि – 2.00% प्रति वर्ष

₹ 1 लाख से अधिक एवं ₹ 2 लाख तक की शेष राशि – 2.25% प्रति वर्ष

ब्याज भुगतान

त्रैमासिक (प्रत्येक तिमाही के आगामी माह में ब्याज का भुगतान किया जाएगा)

एसएमएस अलर्ट @

एसएमएस अलर्ट का वास्तविक उपयोग त्रैमासिक, ₹ 0.25 + जीएसटी प्रति एसएमएस

खाता विवरण

निःशुल्क मासिक ई-स्टेटमेंट**

क्यूआर कार्ड

निःशुल्क

स्थायी निर्देश निर्धारित करने के शुल्क

निःशुल्क

खाता बंद करने के शुल्क

शून्य

प्रत्येक अवसर पर शेष प्रमाणपत्र

50

गलत पते के कारण कार्ड/किट की वापसी

50

बिल भुगतान / रिचार्ज

निःशुल्क

नकद जमा शुल्क

शून्य

नकद निकासी शुल्क

शून्य

वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करना

25

वर्चुअल डेबिट कार्ड पुनः जारी करना

शून्य

वर्चुअल डेबिट कार्ड वार्षिक अनुरक्षण

शून्य

गैर-आईपीपीबी नेटवर्क पर एईपीएस नकद निकासी

निःशुल्क सीमा के बाद 20 प्रति लेन-देन ***

गैर-आईपीपीबी नेटवर्क पर एईपीएस नकद जमा

निःशुल्क सीमा के बाद 20 प्रति लेन-देन ***

गैर-आईपीपीबी नेटवर्क पर एईपीएस मिनी स्टेटमेंट

निःशुल्क सीमा के बाद 5 प्रति लेन-देन ***

टिप्पणियाँ :

  1. *पीओएसए (डाकघर बचत खाता) – यदि ग्राहक का पीओएसए खाता लिंक है, तो दिन के अंत में ₹ 2 लाख से अधिक राशि लिंक किए गए पीओएसए खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
  2. **यदि ग्राहक ने अपना/अपनी वैध ईमेल आईडी अद्यतन किया है। अनुरोध पर भौतिक विवरणी @ ₹ 50 + जीएसटी 1 वर्ष तक तथा 1 वर्ष से अधिक के लिए ₹ 100 + जीएसटी।
  3. ***गैर-आईपीपीबी नेटवर्क (जारीकर्ता लेनदेन) पर प्रति माह एक लेनदेन निःशुल्क है (जिसमें एईपीएस नकद जमा, निकासी एवं मिनी-विवरणी शामिल है): आईपीपीबी ग्राहक द्वारा अन्य नेटवर्क पर लेनदेन।
  4. उपर्युक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन हैं। आईपीपीबी को अपने विवेकानुसार उपर्युक्त शुल्कों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।
  5. घर-द्वार (डोरस्‍टेप) पर प्राप्त की जाने वाली किसी भी सेवा हेतु घर-द्वार (डोरस्‍टेप) सेवा शुल्क लागू होंगे।
  6. सभी शुल्क जीएसटी को छोड़कर हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड निर्गमन/पुनः निर्गमन/रखरखाव शुल्क में सभी कर शामिल हैं।
  7. @ एसएमएस अलर्ट @ ₹ 0.25 + जीएसटी प्रति एसएमएस। ग्राहकों के लिए प्रति तिमाही एसएमएस शुल्क की अधिकतम सीमा ₹ 100 + जीएसटी होगी।

15.8 घर-द्वार (डोरस्‍टेप) बैंकिंग सेवा शुल्क :
आगामी सूचना तक घर-द्वार बैंकिंग सेवा हेतु कोई शुल्क नहीं (शून्य)।

15.9 प्रेषण / निधि अंतरण हेतु सेवा शुल्क / फीस

) घरेलू प्रेषण / धन अंतरण

  1. धन अंतरण पर शुल्क :
    प्रथम धन अंतरण निःशुल्क : खाता खोलने के 90 दिनों के भीतर ₹ 500 तक।**

धन अंतरण का माध्यम

लेनदेन का आकार (₹)

एक्सेस पॉइंट एवं घर-द्वार (डोरस्‍टेप) पर शुल्क

मोबाइल बैंकिंग हेतु शुल्क

बचत खाता

चालू खाता

बचत खाता

चालू खाता

इंट्रा बैंक (आईपीपीबी से आईपीपीबी खाता)

निःशुल्क

निःशुल्क

निःशुल्क

निःशुल्क

निःशुल्क

आईएमपीएस

2,000 तक

10 रुपये

10 रुपये

05 रुपये

05 रुपये

2,001-5,000

20

20

05

05

5,000 से ऊपर

50

50

10

10

एनईएफटी

10,000 तक

2.25

2.25

शून्य

2.25

10,001 से 1 लाख

4.75

4.75

शून्य

4.75

1 लाख से ₹ 2 लाख

14.75

14.75

शून्य

14.75

2 लाख से ऊपर

24.75

24.75 रु

शून्य

24.75

आरटीजीएस

2 लाख से ₹ 5 लाख

24.50

24.50

24.50

24.50

5 लाख से ऊपर

49.50

49.50

49.50

49.50

एईपीएस निधि अंतरण (आधार – आधार अंतरण)*

10,000 तक

लेनदेन राशि का 1%

लेनदेन राशि का 1%

लागू नहीं

लागू नहीं

  1. उपर्युक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन हैं। आईपीपीबी को अपने विवेकानुसार उपर्युक्त शुल्कों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।
  2. घर-द्वार (डोरस्‍टेप) पर प्राप्त की जाने वाली किसी भी सेवा हेतु घर-द्वार (डोरस्‍टेप)  सेवा शुल्क लागू होंगे।
  3. *लेनदेन राशि का 1%, प्रति लेनदेन न्यूनतम ₹ 1 तथा अधिकतम ₹ 20 के अधीन।
  4. सभी शुल्क जीएसटी को छोड़कर हैं।

   ख) डेबिट लेनदेन पर सीमा (खाता खोलने के प्रारम्भिक 3 माह हेतु)

खाते का प्रकार

डेबिट लेनदेन की संख्या की सीमा / माह

डेबिट लेनदेन की कुल संचयी राशि की सीमा / माह

बचत

10

₹ 5,00,000.00

यहाँ डेबिट लेनदेन के प्रकार में केवल एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस एवं नकद निकासी शामिल होंगे।

) धन अंतरण की सीमाएँ - आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप

            डीजीएसबीए प्रीमियम खाता को छोड़कर सभी बचत / चालू खाते

भुगतान प्रणाली

प्रति लेनदेन न्यूनतम राशि

प्रति लेनदेन अधिकतम राशि

प्रति दिन अधिकतम सीमा

प्रति दिन अधिकतम गिनती

 

एनईएफटी (आउटवर्ड)

₹ 1

₹ 2,00,000

₹ 5,00,000

10

 

आरटीजीएस (आउटवर्ड)

₹ 2,00,000

₹ 5,00,000

₹ 10,00,000

5

 

आईएमपीएस (आउटवर्ड)

₹ 5

₹ 50,000

₹ 2,00,000

10

 

यूपीआई** (आउटवर्ड)

₹ 1

₹ 25,000

₹ 50,000

20

 

) धन अंतरण की सीमाएँ – आईपीपीबी एमएटीएम ऐप के माध्यम से आईपीपीबी सहायतित मोड*

डीजीएसबीए प्रीमियम खाता को छोड़कर सभी बचत / चालू खाते

भुगतान प्रणाली

प्रति लेनदेन न्यूनतम राशि

प्रति लेनदेन अधिकतम राशि सीमा

प्रति दिन अधिकतम सीमा

प्रति दिन अधिकतम संख्‍या

एनईएफटी (आउटवर्ड)

₹ 1

₹ 2,00,000

₹ 5,00,000

10

आईएमपीएस (आउटवर्ड)

₹ 5

₹ 50,000

₹ 2,00,000

10

यूपीआई** (आउटवर्ड)

₹ 1

₹ 10,000

₹ 20,000

20

) धन अंतरण की सीमाएँ – सहायतित मोड (डाकघर काउंटर)

डीजीएसबीए प्रीमियम खाता को छोड़कर सभी बचत / चालू खाते

भुगतान प्रणाली

प्रति लेनदेन न्यूनतम राशि

प्रति लेनदेन अधिकतम राशि सीमा

प्रति दिन अधिकतम सीमा

प्रति दिन अधिकतम संख्‍या

एनईएफटी (आउटवर्ड)

₹ 1

₹ 2,00,000

₹ 5,00,000

10

आरटीजीएस (आउटवर्ड)

₹ 2,00,000

₹ 5,00,000

₹ 10,00,000

5

आईएमपीएस (आउटवर्ड)

₹ 5

₹ 50,000

₹ 2,00,000

10

यूपीआई** (आउटवर्ड)

₹ 1

₹ 10,000

₹ 20,000

20

) धन अंतरण की सीमाएँ - सभी चैनलों में संचयी सीमा*

डीजीएसबीए प्रीमियम खाता को छोड़कर सभी बचत / चालू खाते

भुगतान प्रणाली

चैनलों में संचयी सीमा

प्रति दिन अधिकतम राशि

प्रति दिन अधिकतम गिनती

एनईएफटी (आउटवर्ड)

₹ 5,00,000

10

आरटीजीएस (आउटवर्ड)

₹ 10,00,000

5

आईएमपीएस (आउटवर्ड)

₹ 2,00,000

10

यूपीआई** (आउटवर्ड)

₹ 50,000

20

ग्राहक हेतु सभी चैनलों एवं प्रेषण प्रकार सहित प्रति दिन अधिकतम सीमा

₹ 17,50,000

45

एमएटीएम में आरटीजीएस उपलब्ध नहीं है।

**यूपीआई कलेक्ट अनुरोध हेतु प्रति लेनदेन अधिकतम राशि ₹ 2,000 है। नए उपयोगकर्ता के लिए कूलिंग अवधि सीमा होती है जिसमें पहले 24 घंटों में अधिकतम ₹ 5,000 के लेनदेन किए जा सकते हैं।

) इंट्रा बैंक निधि अंतरण सीमाएँ

लेन-देन का प्रकार

चैनल का प्रकार

प्रति लेनदेन अधिकतम मूल्य

प्रति दिन अधिकतम मूल्य

प्रति दिन अधिकतम संख्‍या

इंट्रा बैंक अंतरण

एमबी ऐप

2,00,000

2,00,000

10

एमएटीएम

2,00,000

2,00,000

10

सीबीएस

2,00,000

2,00,000

10

) पीओएसबी स्वीप-इन सीमाएँ

लेन-देन का प्रकार

चैनल का प्रकार

प्रति लेनदेन अधिकतम मूल्य

प्रति दिन अधिकतम मूल्य

प्रति दिन अधिकतम संख्‍या

पीओएसबी स्वीप-इन

एमबी ऐप

5,00,000

10,00,000

10

एमएटीएम

5,00,000

5,00,000

10

सीबीएस

5,00,000

10,00,000

10

) लोक भविष्य निधि एवं सुकन्या समृद्धि योजना लेनदेन सीमाएँ

लेन-देन का प्रकार

चैनल प्रकार

प्रति लेनदेन अधिकतम मूल्य

प्रति दिन अधिकतम मूल्य

प्रति दिन अधिकतम संख्‍या

डीओपी उत्पाद (पीपीएफ/एसएसए)

एमबी ऐप

1,50,000

1,50,000

12

एमएटीएम

1,50,000

1,50,000

12

सीबीएस

1,50,000

1,50,000

12

त्र) एक्सेस पॉइंट एवं घर-द्वार पर नकद जमा एवं नकद निकासी की सीमाएँ*

 

बचत खाता

चालू खाता

नकद जमा

नकद निकासी $

नकद जमा

नकद निकासी

प्रधान डाकघर

2,00,000

2,00,000

2,00,000

2,00,000

उप डाकघर

2,00,000

2,00,000

2,00,000

2,00,000

शाखा डाकघर

25,000

25,000

25,000

25,000

ग्रामीण डाक सेवक/डाकिया घर-द्वार पर

25,000

25,000

25,000

25,000


*
सीमाएँ प्रति ग्राहक प्रति दिन हैं।
$
एमएटीएम एवं सीबीएस चैनल हेतु प्रतिदिन अधिकतम अनुमत नकद निकासी की संख्या 20 है।

) घरेलू मनी ट्रांसफर लिमिट

ग्राहक का प्रकार

प्रति लेनदेन राशि

प्रति माह संचयी राशि

कम केवाईसी

5,000

25,000

) रुपे वर्चुअल डेबिट कार्ड सीमाएँ एवं शुल्क

कार्ड प्रकार

रुपे क्लासिक

दैनिक खरीदारी सीमा (ई-कॉमर्स*)

न्यूनतम

1

अधिकतम (प्रति कार्ड)

50,000

जारी करने का शुल्क

25 (जीएसटी / सीईएसएससहित)

उपयोग/लेनदेन शुल्क (ई-कॉमर्स*)

शून्य

पुनः जारी करने का शुल्क

25 (जीएसटी / सीईएसएस सहित)

वार्षिक रखरखाव शुल्क

25(जीएसटी / सीईएसएस सहित)

ब्लॉकिंग/अनब्लॉकिंग शुल्क

शून्य

    ड) भुगतान प्रणाली का समय

भुगतान प्रणाली

दिन

समय

टिप्पणी

एनईएफटी

रविवार एवं बैंक अवकाश सहित सभी दिन

24x7

 

आरटीजीएस

रविवार एवं बैंक अवकाश सहित सभी दिन

24x7

शाखाओं के माध्यम से लेनदेन - शाखा कार्य समयानुसार।  

₹ 2 लाख शेष राशि की सीमा एवं रात्रि 8:00 बजे के पश्चात स्वीप-इन की अनुपलब्धता के कारण, मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से आउटवर्ड आरटीजीएस लेनदेन, इनवर्ड आरटीजीएस / निधि अंतरण के माध्यम से प्राप्त उपलब्ध शेष राशि के अधीन होगा।

आईएमपी

रविवार एवं बैंक अवकाश सहित सभी दिन

24x7

 

यूपीआई (सहायतित एवं स्व-सेवा)

रविवार एवं बैंक अवकाश सहित सभी दिन

24x7

 

 

15.10 बिल भुगतान हेतु सेवा शुल्क / फीस निःशुल्क*
*
केवल घर-द्वार (डोरस्‍टेप) बैंकिंग शुल्क लागू होंगे।
घर-द्वार (डोरस्‍टेप) पर उपलब्ध किसी भी सेवा हेतु घर-द्वार (डोरस्‍टेप) शुल्क लागू होंगे।

टिप्पणियाँ :
सभी शुल्क जीएसटी को छोड़कर हैं।

    15. 11 व्यापारी छूट दर

  भुगतान साधन

लघु व्यापारी

(पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 20 लाख तक का कारोबार)

अन्य व्यापारी

(पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 20 लाख से अधिक का कारोबार)

व्यापारी छूट दर (एमडीआर)

यूपीआई

0%

0%

यूपीआई मैंडेट

सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं

मानक मूल्य निर्धारण*

आधार पे

0.25%

सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं

 

 

 

 

 *अपने व्यवसाय की आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित मूल्य निर्धारण हेतु आईपीपीबी से संपर्क करें।

    सभी भुगतान साधनों पर जीएसटी लागू होगा।

15.12   नाच (एनएसीएच) डेबिट सेवाओं का लाभ उठाने हेतु शुल्क

आयोजन

प्रभार

नाच (एनएसीएच) जनादेश पंजीकरण

50 + जीएसटी

अपर्याप्त शेष राशि के कारण एनएसीएच (डेबिट) पर वापसी शुल्क।

100 + जीएसटी

16. विविध

16.1 निष्क्रिय एवं सुप्त (डोरमेंट) खाता

1.1 आईपीपीबी किसी खाते को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत कर सकता है यदि खाते में 12 माह तक कोई ग्राहक-प्रेरित लेन-देन नहीं हुआ है, और सुप्त के रूप में वर्गीकृत कर सकता है यदि खाते में 24 माह तक कोई ग्राहक-प्रेरित लेन-देन नहीं हुआ है, अर्थात खाता निष्क्रिय हो जाने के पश्चात 12 माह तक कोई ग्राहक-प्रेरित लेन-देन नहीं हुआ हो            ।

ग्राहक-प्रेरित लेन-देन से आशय उन सभी जमा या निकासी लेन-देन से है जो ग्राहक द्वारा खाते में निम्नलिखित माध्यमों से किए गए हों:

  1. नकद जमा
  2. नकद निकासी
  3. इंटरनेट/मोबाइल/फोन बैंकिंग के माध्यम से लेन-देन
  4. ईएफटी (इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण) के माध्यम से लेन-देन

1.2 आईपीपीबी अपने एकमात्र विवेकाधिकार से ऐसे ग्राहक के खाते में सेवाओं और/या लेन-देन को अस्वीकार कर सकता है, जिसे निष्क्रिय या सुप्त के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

16.2 शुल्क / फीस

खाते के संचालन तथा सेवाओं के संबंध में शुल्क समय-समय पर वेबसाइट (https://www.ippbonline.com/ web/ippb/rates-and-charges) पर निर्दिष्ट दरों के अनुसार लगाए जाएंगे। शुल्क बैंक के प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित अंतराल पर खाते से डेबिट किए जाएंगे।

आईपीपीबी को यह भी अधिकार होगा कि वह सेवा शुल्क, क्यूएबी (त्रैमासिक औसत शेष राशि) के अनुरक्षण न करने पर लगाए जाने वाले शुल्क, अथवा संवाददाता बैंक/प्रतिपक्ष द्वारा रिपोर्ट की गई किसी भी गलत जमा राशि या विलंबित वापसी से संबंधित शुल्क को खाते से डेबिट करके समायोजित कर ले, इसके लिए कोई अतिरिक्त सूचना देने या अतिरिक्त सहमति/प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। खाते में किसी भी कमी की स्थिति में अथवा खाते के बंद होने की स्थिति में, ग्राहक अप्राप्त शुल्कों सहित उन पर देय ब्याज का भुगतान आईपीपीबी को तत्काल, बिना किसी आपत्ति या विरोध के करने के लिए उत्तरदायी होगा। आईपीपीबी अपने एकमात्र विवेकाधिकार से, बैंक द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के लिए सेवा शुल्क आंशिक रूप से, बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा/सीमाओं के अधीन, लगा सकता है।

ग्राहक सहमत है और पुष्टि करता है कि यदि खाते से संबंधित कोई भी सेवा लागू कानूनों और विनियमों के अंतर्गत कर योग्य हो जाती है या हो, तो ऐसी सेवाओं के संबंध में सभी कर या शुल्क (जिस भी नाम से पुकारे जाएं) ग्राहक द्वारा वहन किए जाएंगे और आईपीपीबी को बिना किसी अतिरिक्त सूचना या अतिरिक्त सहमति/प्राधिकरण प्राप्त किए ऐसे किसी भी राशि को खाते से काटने के लिए अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त में से किसी भी घटना के घटित होने पर, ग्राहक को सभी कटौतियों के पश्चात शेष राशि उसके खाते में क्रेडिट के रूप में प्राप्त होगी, जैसा कि इन नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया हो। ग्राहक को उसके द्वारा प्रदान किए गए अंतिम पते पर सूचित किया जाएगा और उसे आईपीपीबी से ऐसी सभी राशियों को प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा; यदि ग्राहक उपर्युक्त संचार में बैंक द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर उक्त राशियां प्राप्त नहीं करता/करती है, तो आईपीपीबी को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऐसी राशियों को एक विशेष कार्यालय खाते में रखे, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

यदि ग्राहक द्वारा देय और भुगतान योग्य कोई भी राशि नियत तिथि पर अदा नहीं की जाती है, तो ग्राहक ऐसी अवैतनिक राशि पर (निर्णय से पूर्व तथा निर्णय के पश्चात दोनों ही स्थितियों में) उस दर या दरों पर, जैसा कि आईपीपीबी समय-समय पर निर्धारित करे, देय तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आईपीपीबी अपने एकमात्र विवेकाधिकार से खाते में निकासी की संख्या को सीमित कर सकता है।

16.3 ब्याज का भुगतान :

ब्याज की गणना खाते में प्रतिदिन की समापन शेष राशि पर दैनिक आधार पर, आईपीपीबी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप निर्दिष्ट दर पर की जाती है। गणना की गई ब्याज राशि को निकटतम रुपये तक पूर्णांकित (राउंड ऑफ) किया जाता है। ब्याज का भुगतान त्रैमासिक रूप से मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में किया जाएगा।

16.4 इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन :

ग्राहक सहमत है कि वह आईपीपीबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करेगा और उनका अनुपालन करेगा, तथा यह सहमति और पुष्टि करता है कि वेबसाइट, आईपीपीबी ग्राहक सेवा केंद्र, वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, टेलीसेवा परिचालन (चाहे वह वॉयस, वीडियो, डाटा या उनका संयोजन हो) अथवा इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, स्वचालित मशीन नेटवर्क या दूरसंचार के अन्य माध्यमों द्वारा, जो आईपीपीबी द्वारा या उसकी ओर से स्थापित किए गए हों, खाते अथवा आईपीपीबी के अन्य उत्पादों और सेवाओं के संबंध में दूरस्थ लेन-देन संचालित करने की सुविधाओं के माध्यम से किए गए सभी लेन-देन/सेवाएं, आईपीपीबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों एवं शर्तों का पालन करते हुए किए जाने पर, विधिक रूप से बाध्यकारी और वैध लेन-देन माने जाएंगे।

16.5 सूचना साझा करना :

ग्राहक यह वचन देता है और आईपीपीबी को अधिकृत करता है कि वह उसके आवेदन से संबंधित सभी जानकारी, डाटा या दस्तावेज अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/डाकघरों/क्रेडिट ब्यूरो/एजेंसियों/वैधानिक निकायों/कर प्राधिकरणों/केंद्रीय सूचना ब्यूरो/टीसीआईबीआईएल या सीआईसी और/या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को, अथवा यदि स्थानीय कानून, विनियम या आईपीपीबी की प्रचलित आंतरिक नीतियों के अंतर्गत आवश्यक हो, तो ग्राहक के किसी अन्य ऋणदाता या डाटा विश्लेषण सेवा प्रदाताओं/ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें उक्त जानकारी/डाटा के उपयोग या प्रसंस्करण अथवा उसके प्रसंस्कृत जानकारी/डाटा/उत्पादों को अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/डाकघरों/क्रेडिट प्रदाताओं/ऐसे व्यक्तियों के साथ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं/डाटा विश्लेषण सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध कराने हेतु आईपीपीबी आवश्यक या उपयुक्त समझे, के साथ आदान-प्रदान, साझा या प्रदान कर सके, और ग्राहक इस जानकारी के उपयोग के लिए आईपीपीबी को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा।

ग्राहक आईपीपीबी को यह भी अधिकृत करता है कि वह आईपीपीबी द्वारा प्रदान किए जाने वाले तृतीय पक्ष उत्पादों जैसे बीमा, म्यूचुअल फंड, तृतीय पक्ष ऋण आदि के संबंध में, गुमनाम आधार पर, सभी जानकारी, डाटा या दस्तावेज साझा या प्रदान कर सके, और ग्राहक यह वचन देता है कि वह आईपीपीबी द्वारा तृतीय पक्ष, अर्थात बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड हाउस, आईआरडीएआई, सेबी, एक्सचेंज आदि को प्रदान की गई जानकारी, डाटा या दस्तावेज के उपयोग के लिए आईपीपीबी को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा।

16.6 आउटसोर्सिंग

बैंक समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों तथा अपनी आउटसोर्सिंग नीति के अनुसार अपनी कुछ सेवाओं को किसी तृतीय-पक्ष पेशेवर एजेंसी/एजेंसियों को आउटसोर्स कर सकता है।

16.7 शर्तों में परिवर्तन

नियम एवं शर्तें आरबीआई/ भारत सरकार के किसी भी नियम/ विनियम में परिवर्तन, बैंक द्वारा किसी सुविधा/ उत्पाद के जोड़े जाने या हटाए जाने अथवा किसी अन्य कारण से, जिसे बैंक वर्तमान नियम एवं शर्तों में संशोधन के लिए उपयुक्त समझे, परिवर्तन के अधीन होंगी। बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से समय-समय पर नियम एवं शर्तों में परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन में, किन्तु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, नई नियम एवं शर्तों का जोड़ा जाना, विद्यमान नियम एवं शर्तों का हटाया जाना, अथवा किसी विद्यमान नियम एवं शर्त में संशोधन शामिल हो सकता है। बैंक इन परिवर्तनों की सूचना अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करके या किसी अन्य उपलब्ध संचार माध्यम के माध्यम से दे सकता है। ग्राहक बैंक की वेबसाइटों को नियमित रूप से जाँचकर नियम एवं शर्तों के संबंध में स्वयं को अद्यतन रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

16.8 सूचनाएँ

खाते, खाते से संबंधित सेवाओं एवं सुविधाओं के संबंध में सूचनाएँ आईपीपीबी द्वारा या तो ईमेल के माध्यम से अथवा ग्राहक के पते पर पत्र प्रेषित करके दी जा सकती हैं। आईपीपीबी किसी भी सूचना को वेबसाइट पर प्रदर्शित करके भी दे सकता है, और ऐसी सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित होते ही ग्राहक द्वारा प्राप्त मानी जाएगी।

16.9 क्षतिपूर्ति

) ग्राहक एतदद्वारा सहमत है कि ग्राहक अपने स्वयं के व्यय पर आईपीपीबी तथा उसके अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, अभिकर्ताओं एवं तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं को खाते के संचालन या उपयोग से उत्पन्न या संबंधित किसी भी और समस्त दायित्व तथा अन्य किसी भी हानि से, जिसमें खाते से संबंधित किसी भी धोखाधड़ी या हैकिंग (जब तक कि लागू विधियों के अंतर्गत ऐसा अनिवार्य न हो) या सेवाओं से संबंधित, अथवा इन नियमों में से किसी के ग्राहक द्वारा उल्लंघन, अनुपालन न करना या अपर्याप्त अनुपालन, या ग्राहक के कृत्यों, त्रुटि-रहित कृत्यों, अभ्यावेदन, मिथ्या अभ्यावेदन, सुविधा या सेवाओं के धोखापूर्ण उपयोग या दुरुपयोग, कदाचार या अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही के कारण उत्पन्न किसी भी दायित्व या हानि से, क्षतिपूर्ति करेगा, उनका प्रतिरक्षण करेगा और उन्हें निरापद रखेगा।

) किसी भी परिस्थिति में आईपीपीबी खाते या सेवाओं के संबंध में ग्राहक के प्रति किसी भी अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, परिणामी, विशेष या उदाहरणात्मक क्षतियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

) आईपीपीबी इन नियमों में निहित किसी भी दायित्व के पालन में किसी विफलता के लिए या ग्राहक द्वारा वहन या उपभोग की गई किसी भी प्रकार की हानि या क्षति के लिए, चाहे वह किसी भी प्रकार से उत्पन्न हुई हो और चाहे ऐसी हानि या क्षति (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) किसी विवाद या किसी अन्य मामले या परिस्थितियों के कारण हो, उत्तरदायी नहीं होगा।

) ग्राहक संग्रहण बैंकर के रूप में आईपीपीबी को किसी चेक या संग्रहण हेतु प्रस्तुत अन्य लिखत पर किसी भी एंडोर्समेंट या निर्वहन की गारंटी देने के कारण आईपीपीबी द्वारा वहन या उपभोग की गई किसी भी हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करेगा, और आईपीपीबी द्वारा दी गई ऐसी गारंटी प्रत्येक मामले में ग्राहक के स्पष्ट अनुरोध पर दी गई मानी जाएगी।

) ग्राहक हर समय आईपीपीबी तथा उसके संबंधित अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, अभिकर्ताओं एवं तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं को किसी भी और समस्त दायित्वों, बाध्यताओं, हानियों, क्षतियों, दंडों, दावों, कार्यवाहियों, निर्णयों, वादों, लागतों, व्ययों (जिसमें अधिवक्ता एवं मुवक्किल आधार पर विधिक लागतें शामिल हैं) तथा वितरणों के विरुद्ध क्षतिपूरित रखेगा तथा उन्हें निरापद रखेगा, जो उनमें से किसी द्वारा वहन या उपभोग किए गए हों, और जो ग्राहक के आईपीपीबी के साथ खाते से संबंधित किसी वाद-विवाद या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप या उससे उत्पन्न या किसी भी प्रकार से संबंधित हों, या इन नियम एवं शर्तों के अंतर्गत आईपीपीबी के अधिकारों को लागू करने के संबंध में, या जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आईपीपीबी द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन या निर्देशों को स्वीकार करने (जिसमें किन्तु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, फैक्स तथा अन्य दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश) तथा उन पर कार्य करने या कार्य न करने के संबंध में उत्पन्न हुए हों।

) ग्राहक आईपीपीबी के साथ अपना खाता स्थापित करने के संबंध में किसी भी प्रासंगिक अधिकार क्षेत्र में लागू सभी विधियों एवं विनियमों के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र रूप से उत्तरदायी होगा तथा ऐसे किसी भी लागू विधि/विनियम के अनुपालन में विफलता के संबंध में आईपीपीबी के विरुद्ध लाए गए या आईपीपीबी द्वारा वहन या उपभोग किए गए सभी कार्यों, कार्यवाहियों, दावों, हानियों, क्षतियों, लागतों एवं व्ययों (जिसमें अधिवक्ता एवं मुवक्किल आधार पर विधिक लागतें शामिल हैं) से आईपीपीबी को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूरित रखेगा।

) उपर्युक्त क्षतिपूर्तियाँ खाते की समाप्ति के पश्चात भी प्रभावी रहेंगी।

16.10 नामांकन

खाते के लिए नामांकन सुविधा व्यक्तिगत नामों में उपलब्ध है। एक खाते के लिए केवल एक ही नामित व्यक्ति की अनुमति है और नामांकन ग्राहक द्वारा विधिवत साक्षी की उपस्थिति में बैंकिंग कंपनियाँ (नामांकन) नियम, 1985 के अनुसार किया जाना है। ग्राहक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए नामांकन नियमों के अनुसार स्वीकृति रसीद प्राप्त करे/उसे प्रदान की जाए। ग्राहक को आईपीपीबी के साथ खाते के जीवनचक्र के दौरान उपयुक्त प्रपत्र में घोषणा देकर नामांकन में संशोधन करने या नामित व्यक्ति को बदलने की स्वतंत्रता होगी।

) खाता धारक, खाता खोलते समय निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक विवरण भरकर किसी भी व्यक्ति को नामित कर सकता है, जो खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में, जैसा भी लागू हो, जमा राशि तथा उस पर देय भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

) यदि खाता खोलते समय ऐसा नामांकन नहीं किया गया है, तो इसे खाता धारक द्वारा किसी भी समय, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के माध्यम से उस आईपीपीबी को प्रस्तुत करके किया जा सकता है, जिससे जमा खाता जारी किया गया है। यदि ग्राहक नामांकन सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहता/चाहती है, तो वह नामांकन सुविधा का लाभ न लेने के संबंध में एक विशिष्ट घोषणा प्रदान करेगा/करेगी।

) उस जमा धारक की मृत्यु की स्थिति में, जिसके संबंध में नामांकन प्रभावी है, नामित व्यक्ति अपने पक्ष में जमा राशि जारी किए जाने का अधिकारी होगा। उपर्युक्त उद्देश्य के लिए, जीवित नामित व्यक्ति बैंक की शाखा/बैंकिंग आउटलेट प्रबंधक को आवेदन प्रस्तुत करेगा, जो खाता धारक की मृत्यु के प्रमाण द्वारा समर्थित होगा।

) यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय कोई नामांकन प्रभावी नहीं है, तो बैंक मृतक को देय राशि उसके विधिक उत्तराधिकारियों को भुगतान करेगा।

16.11 खाते का संचालन:

) ग्राहक लिखित अनुरोध देकर अपने खाते को आईपीपीबी की एक शाखा/बैंकिंग आउटलेट से दूसरी शाखा/बैंकिंग आउटलेट में स्थानांतरित करने का अनुरोध कर सकता/सकती है। बचत/चालू खाता 7 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित शाखा/बैंकिंग आउटलेट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

) कनेक्टिविटी में विफलता के कारण होने वाली किसी भी देरी के लिए आईपीपीबी उत्तरदायी नहीं होगा। जिन दिनों में वह शाखा/बैंकिंग आउटलेट, जहाँ खाता धारक का संबंध है, बंद रहता है, उन दिनों में लेनदेन उपलब्ध नहीं होंगे।

) स्थायी निर्देश सेवा शुल्क के अधीन हैं। विस्तृत शुल्क अनुसूची के लिए कृपया आईपीपीबी की वेबसाइट (https://www.ippbonline.com/web/ippb/rates-and-charges) देखें।

) आईपीपीबी अपने एकमात्र विवेकाधिकार से खाते में निकासी की संख्या पर प्रतिबंध लगा सकता है।

16.12 अनधिकृत डेबिट:

) ग्राहक से अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की सूचना प्राप्त होने पर, बैंक खाते में आगे किसी भी अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय तुरंत करेगा।

) आंतरिक निगरानी प्रणाली के आधार पर अलर्ट प्राप्त होने पर, बैंक खाते में आगे किसी भी अनधिकृत/अवैध बैंकिंग लेनदेन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय तुरंत कर सकता है।

) अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक की सहमति के बिना उसके खाते से की गई डेबिट तथा ऐसे अनधिकृत क्रेडिट की प्राप्ति, जिसके लिए ग्राहक पात्र नहीं है, दोनों शामिल हैं। अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन से उत्पन्न किसी भी समस्या की स्थिति में, ग्राहक स्वीकार करता/करती है कि आईपीपीबी ऐसे मामलों के समाधान हेतु ग्राहक सेवा नीति, जो https://ippbonline.com/web/ippb/customer-service-policy पर उपलब्ध है, का पालन करेगा और बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर समायोजन, संयोजन, समेकन, धारणाधिकार या कोई अन्य उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

) इसके अतिरिक्त, यदि विधि प्रवर्तन एजेंसियाँ या अन्य बैंक ग्राहक की किसी कथित लापरवाही या कदाचार के संबंध में अनुरोध उठाते हैं, और जाँच के पश्चात बैंक ऐसी शिकायतों की वैधता निर्धारित करता है, या संबंधित प्राधिकरण/न्यायालय के निर्देशों/आदेशों के अनुसार, तो बैंक अपने विवेकानुसार समायोजन, संयोजन, समेकन, धारणाधिकार या कोई अन्य उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

16.13 अतिदेय (ओवरड्रॉइंग):

यदि किसी भी कारणवश खाते में डेबिट शेष (ऋणात्मक शेष) हो जाता है, तो ग्राहक आईपीपीबी की प्रचलित दरों एवं प्रथाओं के अनुसार ब्याज तथा अन्य शुल्क का भुगतान करेगा। खाते में किसी भी प्रकार की अस्थायी ओवरड्राफ्ट सुविधा को केवल एकबारगी सुविधा के रूप में ही समझा जाएगा और इसे निरंतर व्यवस्था नहीं माना जाएगा। विस्तृत शुल्क अनुसूची हेतु कृपया आईपीपीबी की वेबसाइट (https://www.ippbonline.com/web/ippb/rates-and-charges) देखें।

16.14 पत्राचार पता तथा ग्राहक के विवरण में परिवर्तन

(क) ग्राहक सहमत है कि आईपीपीबी ग्राहक द्वारा प्रदान की गई तथा आईपीपीबी के अभिलेखों में समय-समय पर सुरक्षित किसी भी संपर्क जानकारी (जिसमें पता, टेलीफोन नंबर एवं ई-मेल पता शामिल है) का उपयोग ग्राहक से संवाद करने हेतु कर सकता है (चाहे वह पत्र, टेलीफोन कॉल, एसएमएस, फैक्स, ई-मेल या अन्य किसी माध्यम से हो)।

(ख) ग्राहक यह आश्वासन देता/देती है कि आईपीपीबी को प्रदान की गई सभी जानकारियाँ उसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही हैं, और यदि ग्राहक गलत जानकारी प्रदान करता/करती है या स्वयं का गलत प्रतिपादन करता/करती है, तो आईपीपीबी ग्राहक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र होगा, साथ ही खाते को फ्रीज़ या बंद भी कर सकता है। ग्राहक यह वचन देता/देती है कि पते, रोजगार या आईपीपीबी के अभिलेखों में दर्ज अन्य किसी प्रासंगिक विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना 30 दिनों के भीतर तत्काल आईपीपीबी को देगा/देगी। ग्राहक को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी जानकारी में परिवर्तन के अनुरोध के साथ संबंधित परिवर्तन को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज संलग्न हों।

(ग) जब तक आईपीपीबी अन्यथा निर्दिष्ट न करे, बैंक द्वारा ग्राहक को भेजा गया कोई भी संचार निम्नानुसार ग्राहक द्वारा प्राप्त माना जाएगा:
(i)
व्यक्तिगत रूप से सुपुर्द किए जाने पर या ग्राहक द्वारा लिखित रूप में अंतिम बार सूचित पते पर छोड़ दिए जाने के समय (यदि व्यक्तिगत रूप से सुपुर्द किया गया हो);
(ii)
उक्त पते पर डाक द्वारा प्रेषित किए जाने की स्थिति में, आईपीपीबी द्वारा पोस्ट किए जाने के 48 घंटे पश्चात (यदि डाक द्वारा भेजा गया हो);
(iii)
ग्राहक द्वारा लिखित रूप में अंतिम बार सूचित फैक्स नंबर पर आईपीपीबी द्वारा फैक्स किए जाने के तुरंत बाद (यदि फैक्स द्वारा भेजा गया हो);
(iv)
ग्राहक द्वारा लिखित रूप में अंतिम बार सूचित ई-मेल पते पर आईपीपीबी द्वारा ई-मेल किए जाने के तुरंत बाद (यदि ई-मेल द्वारा भेजा गया हो);
(v)
आईपीपीबी के साथ ग्राहक द्वारा संधारित व्यक्तिगत इंटरनेट बैंकिंग प्रोफ़ाइल में उपलब्ध कराए जाने के तुरंत बाद (यदि वहाँ उपलब्ध कराया गया हो); या
(vi)
आईपीपीबी के परिसर में प्रदर्शित किए जाने के तुरंत बाद (यदि प्रदर्शन द्वारा संप्रेषित किया गया हो)।

(घ) ग्राहक द्वारा आईपीपीबी को भेजे गए संचार को बैंक द्वारा वास्तविक प्राप्ति की तिथि पर प्राप्त माना जाएगा। 15.5 यह उपबंध इन नियमों एवं शर्तों के किसी भी ऐसे प्रावधान के प्रभाव को सीमित या कम नहीं करता है, जो बैंक द्वारा ग्राहक को खाता विवरण, लेन-देन सलाह या पुष्टि जारी करने अथवा ग्राहक द्वारा हमें निर्देश देने से संबंधित है।

16.15 शासकीय कानून (गवर्निंग लॉ):

इन नियमों पर भारत के कानून लागू होंगे। पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि इन नियमों से उत्पन्न किसी भी विधिक कार्रवाई या कार्यवाही को भारत में दिल्ली स्थित न्यायालयों या अधिकरणों में प्रस्तुत किया जाएगा और वे स्वयं को ऐसे न्यायालयों एवं अधिकरणों के क्षेत्राधिकार के अधीन अपरिवर्तनीय रूप से प्रस्तुत करते हैं। तथापि, आईपीपीबी अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इन नियमों से उत्पन्न किसी भी विधिक कार्रवाई या कार्यवाही को किसी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य उपयुक्त मंच पर प्रारंभ कर सकता है, और उपयोगकर्ता उस क्षेत्राधिकार के लिए अपनी सहमति प्रदान करता है। इन नियमों का कोई भी प्रावधान, जो किसी भी क्षेत्राधिकार में निषिद्ध या अप्रवर्तनीय हो, उस क्षेत्राधिकार में निषेध या अप्रवर्तनीयता की सीमा तक अप्रभावी होगा, परंतु इससे नियमों के शेष प्रावधान अमान्य नहीं होंगे और न ही किसी अन्य क्षेत्राधिकार में ऐसे प्रावधान को प्रभावित करेगा।

16.16 प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र)

(क) ग्राहक एतद् द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से आईपीपीबी को अधिकृत करता/करती है कि जब भी लागू कानून के अंतर्गत आईपीपीबी को ऐसा करना आवश्यक हो अथवा जब आईपीपीबी ऐसे प्रकटीकरण को आवश्यक या उपयुक्त समझे (जिसमें, परंतु केवल इसी तक सीमित नहीं, ग्राहक द्वारा आईपीपीबी से एकल या संयुक्त रूप से अथवा अन्यथा प्राप्त किसी भी खाते, सेवा/सेवाओं या ऋण सुविधाओं की साख समीक्षा के उद्देश्य से किया गया प्रकटीकरण शामिल है), तब वह ग्राहक, उसके खाते/खातों या ग्राहक की ओर से धारित अन्य परिसंपत्तियों या ऋण सुविधाओं से संबंधित किसी भी जानकारी का प्रकटीकरण निम्नलिखित को कर सकेगा:

(i) आईपीपीबी का कॉर्पोरेट कार्यालय, सहयोगी संस्थाएँ (एफिलिएट्स) या आईपीपीबी की कोई अन्य शाखा/बैंकिंग आउटलेट अथवा सहायक कंपनियाँ;
(ii) उसके लेखा परीक्षक, पेशेवर सलाहकार तथा बैंक के प्रति गोपनीयता के दायित्व के अधीन कोई अन्य व्यक्ति;
(iii) आईपीपीबी की कंप्यूटर प्रणालियों के विक्रेता, इंस्टॉलर, अनुरक्षक या सेवा प्रदाता;
(iv) कोई भी एक्सचेंज, बाजार या अन्य प्राधिकरण अथवा विनियामक निकाय, जिसके अधिकार क्षेत्र में आईपीपीबी, उसका कॉर्पोरेट कार्यालय या आईपीपीबी की कोई अन्य शाखा/बैंकिंग आउटलेट अथवा ग्राहक या उधारकर्ता द्वारा अथवा उनके खाते के लिए किए गए लेन-देन आते हों;
(v) ऐसा कोई भी पक्ष जो ऐसी मांग या अनुरोध करने का अधिकार रखता हो;
(vi) कोई भी व्यक्ति जिसके साथ आईपीपीबी इन नियमों के अंतर्गत अपने किसी भी अधिकार, दायित्व या जोखिम की बिक्री, अंतरण या साझेदारी के संबंध में अनुबंध करता है या करने का प्रस्ताव रखता है;
(vii) कोई भी व्यक्ति (जिसमें कोई एजेंट, ठेकेदार या तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता शामिल है) जिसके साथ आईपीपीबी ग्राहक या उधारकर्ता के खाते/खातों या सुविधाओं (जैसा लागू हो) के संबंध में सेवाएँ प्रदान करने अथवा आईपीपीबी के व्यवसाय के संचालन के संबंध में अनुबंध करता है या करने का प्रस्ताव रखता है;
(viii) बैंक, उसके कॉर्पोरेट कार्यालय या सहयोगी संस्थाओं में नियोजित या एजेंट के रूप में संलग्न कोई भी व्यक्ति, जिसमें ग्राहक के साथ संवाद करने, सेवाएँ प्रदान करने या ग्राहक या उधारकर्ता के खातों या सुविधाओं से संबंधित लेन-देन संसाधित करने के उद्देश्य से संबंध प्रबंधक भी शामिल हैं; तथा
(ix) आईपीपीबी द्वारा अपने डाटा प्रसंस्करण एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के केंद्रीकरण या आउटसोर्सिंग को सक्षम बनाने हेतु, आईपीपीबी के कॉर्पोरेट कार्यालय, उसकी सहयोगी संस्थाओं या बैंक द्वारा ऐसी सेवाओं/संचालन हेतु नियुक्त तृतीय पक्षों को।

(ख) ग्राहक एतद् द्वारा सहमत एवं सहमति प्रदान करता/करती है कि आईपीपीबी, ग्राहक द्वारा आईपीपीबी के किसी भी खाते, सुविधा या सेवा हेतु किए गए आवेदन के संबंध में अथवा आईपीपीबी के साथ ग्राहक के संबंध के दौरान, ग्राहक या उसके किसी भी खाते, विधिक या वित्तीय स्थिति से संबंधित जानकारी, आईपीपीबी को उपलब्ध किसी भी स्रोत से प्राप्त करने एवं संकलित करने का अधिकारी होगा।

(ग) खाता-आधारित संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से, ग्राहक बैंक को सीकेवाईसीआर से अभिलेख डाउनलोड करने हेतु स्पष्ट सहमति प्रदान करता/करती है।

16.17 खाते का समापन (क्लोज़र ऑफ द अकाउंट)

आईपीपीबी ग्राहक को विधिवत सूचना देने के पश्चात, निम्नलिखित कारणों सहित (परंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं) खाते/खातों को बंद या फ्रीज़ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:

  1. यदि केवाईसी हेतु प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज को जाली/कूटरचित/दोषपूर्ण पाया जाता है;
  2. यदि खाते के माध्यम से जाली/कूटरचित/फर्जी बैंक ड्राफ्ट या ऐसे किसी अन्य लिखत को समाशोधित (क्लियर) करने का प्रयास किया गया हो या समाशोधित किया गया हो;
  3. लेन-देन की मात्रा/प्रकार के संदर्भ में खाते का अनुचित संचालन;
  4. खाते का असंतोषजनक संचालन;
  5. बैंक परिसर में अनुचित व्यवहार/गंभीर दुराचरण की स्थिति में।

उपरोक्त या अन्य किसी कारण से खाते/खातों के बंद किए जाने पर, ग्राहक खाते में उपलब्ध शेष राशि (यदि कोई हो) प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा/उठाएगी, और जब तक ग्राहक ऐसी राशि प्राप्त नहीं करता/करती, आईपीपीबी को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी राशि को एक विशेष कार्यालय खाते में रखे, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

यदि खाते में शेष राशि, देय शुल्कों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिनमें परंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, क्यूएबी का अनुरक्षण न करना, वार्षिक शुल्क आदि शामिल हैं, तो आईपीपीबी ग्राहक/ग्राहकों को सूचना देने के पश्चात 6 माह के भीतर खाता बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

आईपीपीबी निम्नलिखित कारणों सहित (परंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं) खाते/खातों को बंद या फ्रीज़ करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है:

(क) गार्निशी आदेश;
(ख) सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय तथा सरकार के सक्षम प्राधिकारी एवं अर्ध-न्यायिक निकायों द्वारा संलग्नक आदेश;
(ग) ग्राहक की मृत्यु;
(घ) न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित किया जाना।

16.18 गैर-हस्तांतरणीयता (नॉन-ट्रांसफरेबिलिटी):

खाता तथा ग्राहक को प्रदान की गई सेवाएँ किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरणीय नहीं हैं और उनका उपयोग केवल ग्राहक द्वारा ही किया जाएगा। तथापि, आईपीपीबी बैंक को अपने सभी अधिकारों, लाभों या दायित्वों को किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित, आबंटित या विक्रय करने का अधिकार होगा, और ये नियम आईपीपीबी बैंक के उत्तराधिकारियों एवं अभिकर्ताओं के लाभ हेतु पूर्ण रूप से प्रभावी एवं प्रवर्तनीय बने रहेंगे।

16.19 बैंकर लीयन एवं सेट-ऑफ:

(क) आईपीपीबी को, किसी अन्य वर्तमान या भविष्य के लियन या प्रभार की परवाह किए बिना, ग्राहक के किसी भी खाते में धारित सभी जमाओं/शेष राशियों (चाहे एकल नाम में हों या संयुक्त नाम/नामों में) पर, ग्राहक द्वारा आईपीपीबी की किसी भी सेवा के उपयोग अथवा आईपीपीबी द्वारा प्रदान की गई अन्य किसी सुविधा के परिणामस्वरूप देय सभी राशियों की सीमा तक, सर्वोपरि समायोजन एवं ग्रहणाधिकार का अधिकार होगा। आईपीपीबी को यह अधिकार होगा कि वह ग्राहक को बिना किसी सूचना के, ग्राहक द्वारा आईपीपीबी को देय किसी भी प्रकार के ऋण (चाहे वास्तविक या संभावित, प्राथमिक या सहायक, संयुक्त और/या पृथक) का निपटान, ग्राहक के किसी भी खाते में उपलब्ध जमा/शेष राशि का समायोजन या अंतरण करके कर सके, भले ही ऐसी जमा/शेष राशि उसी मुद्रा में व्यक्त न की गई हो जिस मुद्रा में वह ऋण देय है। यहाँ वर्णित आईपीपीबी के अधिकार, ग्राहक के दिवालियापन, दिवालिया घोषित किए जाने, मृत्यु या परिसमापन से प्रभावित नहीं होंगे।

(ख) समायोजन एवं ग्रहणाधिकार के अतिरिक्त या कानून, अनुबंध अथवा अन्यथा उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों के अतिरिक्त, ग्राहक आईपीपीबी को अधिकृत करता/करती है: (i) कि वह किसी भी समय ग्राहक के सभी या किसी भी खातों एवं देयताओं को आईपीपीबी लिमिटेड की किसी भी शाखा/बैंकिंग आउटलेट या कार्यालय (भारत या अन्यत्र) के साथ संयोजित या समेकित कर सके; तथा  (ii) कि वह किसी भी समय (ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना) ग्राहक के किसी भी खाते में उपलब्ध किसी भी क्रेडिट शेष राशि (चाहे उस समय देय हो या नहीं), जिस पर ग्राहक को एकल या संयुक्त रूप से लाभकारी अधिकार हो, का उपयोग, समायोजन या अंतरण कर सके, ताकि इन नियमों के अंतर्गत अथवा ग्राहक के खाते/खातों या आईपीपीबी द्वारा प्रदान की गई अन्य सुविधाओं के अंतर्गत ग्राहक की किसी भी वर्तमान या भविष्य की, वास्तविक या संभावित, प्राथमिक या सहायक, पृथक या संयुक्त देयताओं की संतुष्टि की जा सके।

(ग) संयुक्त खाते के संबंध में, आईपीपीबी को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे संयुक्त खाते में उपलब्ध क्रेडिट शेष राशि का समायोजन, उन अन्य खातों के डेबिट शेष के विरुद्ध कर सके, जो ऐसे संयुक्त खाते के एक या अधिक धारकों द्वारा धारित किए गए हों।

(घ) आईपीपीबी इस उपबंध के अंतर्गत अपने किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(ङ) उपर्युक्त अधिकार, ग्राहक के उस दायित्व के प्रतिकूल नहीं होंगे जिसके अनुसार ग्राहक को आईपीपीबी को देय समस्त बकाया राशि नियत समय पर चुकानी होगी, और न ही वे उन अन्य अधिकारों को प्रभावित करेंगे जो ग्राहक से बकाया वसूली के लिए आईपीपीबी को प्राप्त हो सकते हैं।

(च) यदि ग्राहक द्वारा आईपीपीबी को देय कोई भी राशि नियत समय पर अदा नहीं की जाती है, तो आईपीपीबी ग्राहक के खाते से भुगतान रोकने या ग्राहक के निर्देशों को अस्वीकृत (डिशॉनर) करने का अधिकार रखेगा।

16.20 बौद्धिक संपदा अधिकार (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स):

आईपीपीबी का नाम, लोगो, डिज़ाइन तथा अन्य बौद्धिक संपदा केवल आईपीपीबी की संपत्ति है, और किसी भी स्थिति में ग्राहक इन्हें किसी भी रूप या तरीके से उपयोग नहीं करेगा/करेगी।

16.21 छूट:

इन नियमों एवं शर्तों में उल्लिखित किसी भी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का प्रयोग करने में आईपीपीबी द्वारा किसी प्रकार की विफलता या विलंब को उसका परित्याग नहीं माना जाएगा, और न ही किसी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार के आंशिक या एकल प्रयोग को अन्य अधिकारों के परित्याग के रूप में समझा जाएगा। यहाँ उल्लिखित आईपीपीबी के अधिकार एवं उपाय संचयी होंगे और कानून द्वारा प्रदत्त किसी अन्य अधिकार या उपाय के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके स्थान पर।

16.22 कोई भाराधिकार (नो एनकम्ब्रेंसेस):

ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि बैंक के साथ स्पष्ट लिखित समझौते के बिना, बैंक में धारित खाते (जिसमें खाते में उपलब्ध क्रेडिट राशि भी शामिल है) पर कोई भी भाराधिकार/तृतीय पक्ष हित सृजित या अनुमत नहीं किया जाएगा।

16.23 अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर):

यदि किसी ‘फोर्स मेज्योर’ घटना के कारण कोई लेन-देन विफल हो जाता है, बैंक की सेवाएँ बाधित होती हैं या बैंक इन नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत अपने किसी भी दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ रहता है या कमतर प्रदर्शन करता है, तो बैंक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में बैंक का दायित्व तब तक निलंबित रहेगा जब तक ‘फोर्स मेज्योर’ की स्थिति बनी रहती है।

‘फोर्स मेज्योर’ घटना से आशय ऐसी घटनाओं से है जो बैंक के युक्तिसंगत नियंत्रण से परे हों, जिनमें परंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, ईश्वरीय आपदा, आग, बाढ़, विध्वंसक कृत्य, प्रणाली पर वायरस आक्रमण, भूकंप, सूनामी, बैंक की परिसंपत्तियों तक अनधिकृत पहुँच/हैकिंग, संचार विफलता, दंगा आदि शामिल हैं।

16.24 निर्देशों को अस्वीकार या विलंबित करने का हमारा अधिकार

सुरक्षा कारणों से, आईपीपीबी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के, ऐसे किसी भी निर्देश को विलंबित करे या संसाधित न करे, जो ग्राहक द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

16.25 ई-साइन (ई-हस्ताक्षर)

ग्राहक की ई-केवाईसी जानकारी का उपयोग, बैंकों के ईएसपी के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, कुंजी-सृजन, प्रमाणपत्र जारी करना, हस्ताक्षर निर्माण तथा कुंजी विनाश हेतु ई-साइन सेवाएँ प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। जहाँ भी लागू हो, ई-साइन को ग्राहक के हस्ताक्षर के रूप में माना जाएगा। ग्राहक एतद् द्वारा आईपीपीबी को अधिकृत करता/करती है कि उसका ई-साइन खाता खोलने तथा अन्य संबंधित लेन-देन, जिनमें बीमा, म्यूचुअल फंड आदि की खरीद शामिल है, के लिए उपयोग किया जा सके।

16.26 डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ – नियम एवं शर्तें

(क) आईपीपीबी द्वारा समय-समय पर ग्राहक को प्रदान की जाने वाली डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ निम्नानुसार हैं:
(i)
नकद निकासी/नकद प्रबंधन सेवाएँ;
(ii)
नकद जमा/नकद प्रबंधन सेवाएँ;
(iii)
प्रेषण (रेमिटेंस);
(iv)
तृतीय पक्ष सेवाएँ (जैसे बीमा, म्यूचुअल फंड, पेंशन उत्पाद आदि);
(v)
उपयोगिता बिल भुगतान;
(vi)
गैर-वित्तीय लेन-देन (जैसे शेष राशि पूछताछ, नामिती/व्यक्तिगत विवरण में संशोधन, स्थायी निर्देश जोड़ना/हटाना/संशोधित करना, शिकायत दर्ज करना, आधार संख्या लिंक करना, लाभार्थी/बिलर जोड़ना/हटाना आदि);
(vii)
कोई अन्य सुविधा जो आईपीपीबी समय-समय पर अपने ग्राहकों को प्रदान करे।

(ख) “सर्विस रिक्वेस्ट नंबर” से अभिप्राय उस अद्वितीय लेन-देन संख्या से है, जो आईपीपीबी द्वारा निर्देश प्रदान किए जाने के समय ग्राहक को दी जाती है।

(ग) “माइक्रोएटीएम” से अभिप्राय एक पॉइंट ऑफ सेल उपकरण से है, जो ऑनलाइन अंतर-संचालित बैंकिंग लेन-देन को संसाधित करने में सक्षम हो।

(घ) सेवाओं हेतु आवेदन ग्राहक द्वारा आईपीपीबी के कस्टमर केयर सेंटर या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग या एसएमएस बैंकिंग या स्व-सेवा कियोस्क या आईपीपीबी शाखा/बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से दिए गए निर्देशों अथवा आईपीपीबी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम से किया जा सकता है। ऐसा आवेदन आईपीपीबी द्वारा निर्धारित प्रपत्र एवं विधि में होना चाहिए। आईपीपीबी को अपने पूर्ण विवेकाधिकार से ग्राहक द्वारा प्रस्तुत ऐसे आवेदन/आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

(ङ) सभी सेवाओं पर लेन-देन सीमा लागू होगी, जैसा कि समय-समय पर आईपीपीबी की वेबसाइट www.ippbonline.com पर निर्दिष्ट किया गया है। ये सेवाएँ वर्तमान में केवल उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं, जो भारत में आईपीपीबी की शाखा/बैंकिंग आउटलेट में खाता/खाते धारित करते हैं।

(च) आईपीपीबी को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ग्राहक से उपयुक्त करों सहित शुल्क वसूल करे। निर्दिष्ट तिथि तक शुल्क/फीस (लागू करों सहित) का भुगतान न करने पर ग्राहक आईपीपीबी द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा और/या आईपीपीबी बिना किसी दायित्व के सेवाएँ वापस ले सकता है। आईपीपीबी समय-समय पर शुल्कों में संशोधन करने तथा उन्हें वेबसाइट पर अधिसूचित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नियमों और/या शुल्कों में किसी भी संशोधन को समय-समय पर https://www.ippbonline.com/ web/ippb/rates-and-charges पर प्रकाशित किया जाएगा।

16.27 डिजी-स्मार्ट बचत खाता – नियम एवं शर्तें

(i) केवल भारत का निवासी व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा जो भारत में लागू कानूनों के अनुसार अनुबंध करने की क्षमता रखता हो, आईपीपीबी डिजी-स्मार्ट बचत खाता (डीजीएसबीए) खोलने के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि उसे पूर्व में आईपीपीबी डिजी-स्मार्ट बचत खाते के उपयोग से निलंबित या हटाया न गया हो अथवा किसी अन्य कारण से अयोग्य घोषित न किया गया हो।

(ii) ग्राहक के पास वैध आधार संख्या एवं वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) होना अनिवार्य है। यदि आधार में प्रदर्शित ग्राहक का नाम पैन कार्ड में प्रदर्शित नाम से भिन्न है, तो आधार के अनुसार विवरण अभिलेख में लिया जाएगा।

(I) डिजी-स्मार्ट बचत बैंक खाता धारकों को खाता सदस्यता शुल्क 149 + जीएसटी का भुगतान करना होगा। खाता खुलने के पश्चात डीजीएसबीए ग्राहक को केवल किसी केवाईसी-अनुपालित खाते से ही निधि अंतरण करना होगा।

(II) डिजी-स्मार्ट बचत बैंक खाता 149 + जीएसटी के ऋणात्मक ग्रहणाधिकार (नेगेटिव लियन) तथा डेबिट फ्रीज़ के साथ खोला जाएगा। सदस्यता शुल्क डेबिट होने के पश्चात ही खाते का संचालन संभव होगा।

(III) डिजी-स्मार्ट बचत बैंक खाता का सदस्यता शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

(iii) ग्राहक को खाता खोलने की तिथि से 12 माह के भीतर आईपीपीबी शाखा/बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। पुनः-केवाईसी के बिना बंद किए गए डिजी-स्मार्ट बचत खाते पर लागू शुल्क लगाए जाएंगे। विस्तृत शुल्क अनुसूची हेतु कृपया आईपीपीबी की वेबसाइट (https://www.ippbonline.com/web/ippb/rates-and-charges) देखें।

(iv) आईपीपीबी को बिना कोई कारण बताए आईपीपीबी डिजी-स्मार्ट बचत खाता हेतु अनुरोध अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

(v) डोरस्टेप बैंकिंग सेवा डिजी-स्मार्ट बचत खाता ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, सिवाय सीडीडी प्रमाणीकरण एवं तत्पश्चात नियमित बचत खाते में रूपांतरण के लिए।

(vi) ग्राहक, बचत खाता खोलने हेतु, यूआईडीएआई से प्राप्त ओटीपी प्रदान करके बैंक को यूआईडीएआई से ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से ग्राहक के जनसांख्यिकीय विवरण एवं अन्य आधार विवरण प्राप्त करने की सहमति देता/देती है, जिनका उपयोग केवाईसी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। जनसांख्यिकीय विवरण में नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, लिंग, पता, छायाचित्र आदि शामिल हैं। ग्राहक आगे बैंक को यूआईडीएआई से संपर्क विवरण (जिसमें संपर्क नंबर एवं ई-मेल आईडी शामिल हैं) प्राप्त करने तथा बचत खाते में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट भेजने की सहमति देता/देती है।

(vii) ग्राहक एतद् द्वारा घोषणा करता/करती है कि उसने ओटीपी आधारित आधार (ई-केवाईसी) प्रमाणीकरण का उपयोग किसी अन्य बैंक खाता खोलने के लिए नहीं किया है।

(viii) ग्राहक ओटीपी आधारित ई-केवाईसी मार्ग से केवल एक ही बचत खाता खोल सकता/सकती है। यदि बैंक की दृष्टि में अथवा किसी विनियामक/कानूनी/सरकारी प्राधिकरण द्वारा सूचित किए जाने पर यह पाया जाता है कि ग्राहक ने किसी अन्य बैंक सहित एक से अधिक ओटीपी आधारित बचत खाते खोले हैं, तो बैंक ग्राहक का बचत खाता तब तक फ्रीज़ कर देगा जब तक ग्राहक निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक के निकटतम अभिगम बिंदु पर जाकर पूर्ण केवाईसी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण नहीं कर लेता/लेती।

(ix) ग्राहक का खाता केवल यूआईडीएआई आधारित ओटीपी के माध्यम से खोला जाएगा। डिजी-स्मार्ट बचत खाता एक सीमित केवाईसी खाता होगा, जिसमें किसी भी समय जमा शेष राशि ₹1 लाख से अधिक नहीं हो सकती। यदि शेष राशि ₹1 लाख से अधिक हो जाती है, तो बैंक को खाते पर क्रेडिट फ्रीज़ लगाने का अधिकार होगा, जब तक कि शेष राशि ₹1 लाख से कम न हो जाए। ऐसे खाते में किसी भी वित्तीय वर्ष में कुल संचयी क्रेडिट ₹2 लाख से अधिक नहीं हो सकता। जब तक ग्राहक पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता/करती, निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे:

(x) किसी भी माध्यम से निधि अंतरण सेवाएँ (जिसमें परंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, आईपीपीबी से आईपीपीबी खाते में अंतरण, आईएमपीएस, यूपीआई, एनईएफटी एवं स्थायी निर्देश) उपलब्ध नहीं होंगी और पूर्ण केवाईसी पूर्ण करने पर ही सक्रिय की जा सकेंगी।

(xi) निम्नलिखित भुगतान सेवाएँ ₹10,000 की संचयी मासिक लेन-देन सीमा के साथ उपलब्ध होंगी:

(क) बिल भुगतान;
(
ख) स्टोर में व्यापारी भुगतान;
(
ग) पात्र डाकघर बचत योजनाओं एवं सेवाओं के लिए भुगतान।

बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ग्राहक द्वारा एक वर्ष के भीतर पूर्ण केवाईसी पूर्ण न किए जाने की स्थिति में ग्राहक के खाते में क्रेडिट फ्रीज़ कर दे।

(xii) ग्राहक सहमत है कि वह खाता खोलने की तिथि से 12 माह के भीतर निकटतम अभिगम बिंदु पर जाकर अपने बायोमेट्रिक विवरण प्रदान कर पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करेगा/करेगी।

(xiii) पुनः-केवाईसी के पश्चात डिजी-स्मार्ट बचत बैंक खाते का रूपांतरण:

जिन खातों में सदस्यता शुल्क पहले ही डेबिट हो चुका है, ऐसे डिजी-स्मार्ट बचत बैंक खाते बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एसबीपीआरएम में परिवर्तित किए जाएंगे।
जिन खातों में सदस्यता शुल्क डेबिट नहीं हुआ है और ग्राहक पुनः-केवाईसी के लिए आता/आती है, तथा यदि खाता निधि रहित है, तो उसे एसबीआरईजी में परिवर्तित किया जाएगा।

(xiv) ग्राहक सहमत है कि 12 माह के भीतर पूर्ण केवाईसी पूर्ण न करने पर उसका खाता बैंक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के तुरंत बंद/फ्रीज़ कर दिया जाएगा, और ग्राहक बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निधि निकाल सकेगा/सकेगी।

(xv) ग्राहक बैंक को अधिकृत करता/करती है कि ग्राहक द्वारा प्रदान की गई आधार संख्या को मौजूदा/नए/भविष्य के खातों एवं ग्राहक प्रोफ़ाइल (सीआईएफ) से लिंक किया जाए।

(xvi) ग्राहक यह समझता/समझती और सहमत है कि यह डेटा किसी भी सरकारी विभाग और/या विनियामक प्राधिकरण के साथ साझा किया जा सकता है। ग्राहक को बचत खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत सब्सिडी/लाभ प्राप्त हो सकते हैं, बशर्ते कि (क) बचत खाता ग्राहक का प्राथमिक खाता हो और आधार से सीडेड हो, लागू कानूनों तथा सरकार/कानूनी/विनियामक प्राधिकरण के विवेकाधिकार के अधीन; तथा (ख) ग्राहक बैंक को सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त करने हेतु स्पष्ट सहमति प्रदान करता/करती है।

(xvii) ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि प्रथम भुगतान किसी अन्य बैंक में स्थित ग्राहक के स्वयं के केवाईसी-अनुपालित खाते से ही किया जाए तथा किसी तृतीय पक्ष खाते (जिसमें रिश्तेदारों/मित्रों के खाते शामिल हैं) से नहीं। ग्राहक यह भी सुनिश्चित करेगा/करेगी कि बैंक अभिलेख में दर्ज मोबाइल नंबर आधार में दर्ज मोबाइल नंबर के समान हो। यदि मोबाइल नंबर समान नहीं है, तो बैंक ग्राहक के लेन-देन अस्वीकार कर सकता है।

अस्वीकरण (डिस्क्लेमर): क्रेडिट केवल लाभार्थी खाते की संख्या के आधार पर प्रभावी किया जाएगा और लाभार्थी के नाम के विवरण का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

 

16.28 सूचना की शुद्धता

ग्राहक समय-समय पर बैंक द्वारा सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से युक्तिसंगत रूप से मांगी गई जानकारी प्रदान करेगा/करेगी। इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं या किसी अन्य माध्यम जैसे ई-मेल अथवा लिखित संचार के माध्यम से बैंक को प्रदान की गई जानकारी की शुद्धता के लिए ग्राहक स्वयं उत्तरदायी होगा/होगी। ग्राहक द्वारा प्रदान की गई त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत जानकारी से उत्पन्न परिणामों के लिए बैंक कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेगा। यदि ग्राहक को संदेह हो कि उसके द्वारा बैंक को प्रदान की गई जानकारी में कोई त्रुटि है, तो वह आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई हेतु पाँच दिनों के भीतर बैंक को सूचित करेगा/करेगी। बैंक ग्राहकों के अनुरोध को ‘सर्वोत्तम प्रयास’ के आधार पर स्वीकार कर अपने अभिलेखों को यथासंभव अद्यतन करेगा।

16.29 उल्लंघन

आईपीपीबी डिजी-स्मार्ट बचत खाते का उपयोग या उस तक पहुँच प्राप्त करके ग्राहक निम्नलिखित कार्य न करने हेतु सहमत होता/होती है:

(क) यहाँ निहित नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करना;

(ख) किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिरूपण करना, किसी व्यक्ति या संस्था से अपने संबंध के बारे में झूठा दावा या गलत प्रस्तुतीकरण करना, बिना अनुमति अन्य के खातों तक पहुँच प्राप्त करना, किसी अन्य व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर की जालसाजी करना, आईपीपीबी डिजी-स्मार्ट बचत खाते के माध्यम से प्रेषित जानकारी के स्रोत, पहचान या सामग्री का गलत निरूपण करना, या अन्य कोई समान धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधि करना अथवा संभावित रूप से धोखाधड़ीपूर्ण निधियों के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाना;

(ग) किसी जांच में सहयोग करने से इनकार करना या ग्राहक की पहचान अथवा आईपीपीबी डिजी-स्मार्ट बचत खाते को प्रदान की गई अन्य किसी जानकारी की पुष्टि प्रदान न करना;

(घ) आईपीपीबी एवं उसकी सेवाओं से संबंधित सॉफ़्टवेयर के स्रोत कोड की खोज करने के उद्देश्य से रिवर्स इंजीनियरिंग, डीकंपाइल, डिसअसेंबल या अन्य कोई प्रयास करना;

(ङ) ऐसा कोई भी कार्य करना जिससे आईपीपीबी अपनी किसी सेवा या किसी व्यावसायिक साझेदार को खो सकता हो; तथा

(च) आईपीपीबी की सेवाओं को बाधित करने के लिए किसी भी विधि का उपयोग करना।

16.30 स्वामित्व

आईपीपीबी अपने सभी उत्पादों, सॉफ़्टवेयर, सेवाओं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट तथा आईपीपीबी से संबंधित अन्य सामग्रियों पर पूर्ण स्वामित्व एवं स्वत्वाधिकार सुरक्षित रखता है। ग्राहक सहमत है कि वह किसी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों को छिपाएगा या हटाएगा नहीं, तथा आईपीपीबी के स्वामित्व या लाइसेंस प्राप्त सामग्री को बिना अनुमति बेचने, लाइसेंस देने, वितरित करने, संपादित करने, अनुकूलित करने, व्युत्पन्न कार्य तैयार करने या अन्य किसी प्रकार से अनधिकृत उपयोग नहीं करेगा/करेगी।

16.31 चूक एवं कमिशन की त्रुटियाँ

निधि अंतरण के लिए आवश्यक विवरण भरते समय उचित, सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है।

उदाहरण के लिए, ग्राहक अवगत है कि:

  • उसे उस व्यक्ति का सही खाता संख्या भरना आवश्यक है, जिसे धनराशि स्थानांतरित की जानी है।
  • क्रेडिट कार्ड भुगतान करते समय सही क्रेडिट कार्ड संख्या भरना आवश्यक है।

यदि इस संबंध में कोई भी त्रुटि या असंगति होती है, तो धनराशि गलत खाते/क्रेडिट कार्ड खाते में स्थानांतरित हो सकती है और उसकी वसूली की कोई गारंटी नहीं होगी। अतः ग्राहक यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सावधानी बरतेगा/बरतेगी कि कोई गलती या त्रुटि न हो तथा बैंक को प्रदान की गई जानकारी हर समय त्रुटिरहित, सटीक, उचित और पूर्ण हो। ग्राहक द्वारा गलत जानकारी/इनपुट के कारण गलत लाभार्थी को धनराशि स्थानांतरित होने पर बैंक कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगा।

बैंक इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, एनएसीएच, यूपीआई आदि के संबंध में लाभार्थी के खाते में क्रेडिट प्रदान करते समय आरबीआई के निर्देशों का पालन करेगा, और यह क्रेडिट केवल प्रेषक बैंक से प्राप्त लाभार्थी खाते की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

यदि ग्राहक के खाते में प्रेषक या प्रेषक बैंक की गलती या किसी अन्य कारण से कोई अतिरिक्त/त्रुटिपूर्ण क्रेडिट जमा हो जाता है, तो बैंक को बिना ग्राहक की सहमति के किसी भी समय ऐसी राशि को वापस (रिवर्स) करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में ग्राहक किसी भी अनुचित या अन्यायपूर्ण लाभ के लिए बैंक के प्रति उत्तरदायी होगा/होगी तथा बैंक के निर्देशों को बिना आपत्ति स्वीकार करेगा/करेगी।

16.32 संशोधन

आईपीपीबी को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अपनी वेबसाइट पर सूचना देकर किसी भी समय किसी भी शर्त को बदल, संशोधित, जोड़ या हटा सकता है। ग्राहक सहमत है कि यदि ऐसे परिवर्तन उसे स्वीकार्य नहीं हैं, तो उसका एकमात्र उपाय अपना आईपीपीबी डिजी-स्मार्ट बचत बैंक खाता समाप्त करना होगा। यदि ग्राहक इन परिवर्तनों के बाद भी आईपीपीबी डिजी-स्मार्ट बचत बैंक खाते का उपयोग जारी रखता/रखती है, तो यह माना जाएगा कि ग्राहक ने उन संशोधनों को स्वीकार कर लिया है।

16.33 शिकायतें

आईपीपीबी द्वारा प्रदान किए गए उत्पाद में किसी दोष या सेवाओं में किसी कमी से संबंधित ग्राहक की कोई भी शिकायत हमारी वेबसाइट www.ippbonline.com पर उपलब्ध ग्राहक शिकायत निवारण नंबरों पर कॉल करके या हमारी वेबसाइट www.ippbonline.com पर शिकायत दर्ज करके की जा सकती है। ऐसी शिकायतों का निवारण भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाएगा।

16.34 सुरक्षा एवं संरक्षा

. ग्राहक स्पष्ट रूप से समझता है और सहमत है कि मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग, जैसे कि इंटरनेट, टेलीफोन संचार नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, अन्य खुले सार्वजनिक नेटवर्क अथवा निजी नेटवर्क के माध्यम से निर्देशों, सूचनाओं या संचार का प्रेषण, त्रुटि, सुरक्षा, गोपनीयता तथा धोखाधड़ी के जोखिम को बढ़ा सकता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

I. निर्देशों या सूचनाओं के प्रेषण के दौरान त्रुटि, विलंब या समय अंतर;

II. निर्देशों या सूचनाओं में उल्लिखित किसी आदेश या आवश्यकता का निष्पादन करने में लापरवाही या चूक;

III. निर्देशों या सूचनाओं में किसी प्रकार की अस्पष्टता का होना या ऐसे निर्देशों या सूचनाओं की विषय-वस्तु के संबंध में हमारी संभावित गलतफहमी;

IV. ग्राहक द्वारा अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा ग्राहक के मोबाइल/सिम/प्रणालियों का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग;

V. ग्राहक के कारण उत्पन्न किसी भी कारणवश कोई तृतीय पक्ष ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर ले या सेवाओं के माध्यम से ग्राहक के खातों का उपयोग कर ले;

VI. पहचान सत्यापन के संबंध में बैंक की किसी भी प्रकार की गलतफहमी या त्रुटि;

VII. ऐसे निर्देश जो हमारी पहचान सत्यापन प्रक्रिया से पारित हो जाते हैं और जिन्हें ग्राहक द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया हुआ माना जाता है, परंतु वास्तव में वे ग्राहक के उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड या सत्यापन कोड/एकमुश्त पासवर्ड/व्यक्तिगत पहचान संख्या/पासवर्ड का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए हों और उनका निष्पादन कर दिया गया हो;

VIII. ऐसे निर्देश या सूचनाएँ जो ग्राहक द्वारा दिए जाने का दावा किया गया हो, जबकि वास्तव में वे निर्देश या सूचनाएँ ग्राहक द्वारा न तो दिए गए हों और न ही अधिकृत किए गए हों; और/या

IX. किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी धोखाधड़ी या प्रतिरूपण।

X. ग्राहक यह समझता है और सहमत है कि बैंक, बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के अंतर्गत किसी भी निर्देश या सूचना की विश्वसनीयता के संबंध में कोई अभ्यावेदन या वारंटी नहीं देता है और ऐसे किसी निर्देश या सूचना में किसी भी त्रुटि, अविश्वसनीयता या रिसाव के लिए कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता है। उपर्युक्त सभी जोखिमों के बावजूद, ग्राहक सभी जोखिमों को स्वीकार करने और ऐसे निर्देशों या सूचनाओं से बंधे रहने के लिए सहमत है। बैंक को ग्राहक या किसी तृतीय पक्ष द्वारा वहन की गई हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, सिवाय हमारी जानबूझकर की गई कदाचार या घोर लापरवाही के मामलों के।

. ग्राहक सहमत है कि वह सभी व्ययों को स्वयं वहन करेगा तथा बैंक के अनुरोध पर, ग्राहक के निर्देशों या सूचनाओं पर कार्य करने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न सभी दावों, विधिक कार्यवाहियों, विधिक दायित्वों, हानियों तथा निम्नलिखित परिस्थितियों से उत्पन्न हानियों एवं व्ययों के संबंध में, तथा बैंक द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग या प्रवर्तन (जिसमें ग्राहक से वसूली करना शामिल है) में किए गए सभी व्ययों (जिसमें विधिक लागत शामिल है) के संबंध में, बैंक को पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करेगा:

(i) यदि ग्राहक को सत्यापन कोड अर्थात् एकमुश्त पासवर्ड/व्यक्तिगत पहचान संख्या/पासवर्ड प्राप्त नहीं होता है।

(ii) यदि सत्यापन कोड किसी अन्य व्यक्ति को भेज दिया जाता है।

(iii) यदि बैंक को ग्राहक द्वारा सेवाओं के माध्यम से भेजा गया निर्देश प्राप्त नहीं होता है।

(iv) यदि ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट मोबाइल नंबर गलत है या सेवा से बाहर है, या सत्यापन हेतु उपयोग किया गया मोबाइल फोन खो गया है, अथवा बैंक के कारण से अप्रभावित अन्य किसी कारणवश कोई अन्य परिस्थिति उत्पन्न होती है।

(v) यदि ग्राहक गलत ईमेल पता पंजीकृत/सूचित करता है।

(vi) यदि पंजीकृत/सूचित ईमेल पते के कारण इलेक्ट्रॉनिक परामर्श तथा संबंधित पासवर्ड/व्यक्तिगत पहचान संख्या/एकमुश्त पासवर्ड सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं होते हैं।

(vii) यदि ग्राहक द्वारा बैंक के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल पता या अन्य संबंधित जानकारी में परिवर्तन किया जाता है और उसकी सूचना समय पर बैंक को नहीं दी जाती है।

उपरोक्त उल्लिखित मामलों में, ग्राहक बैंक को अधिकृत करता है कि वह बैंक में ग्राहक द्वारा खोले गए किसी भी खाते से उपर्युक्त अनुसार बैंक को क्षतिपूर्ति करने हेतु आवश्यक राशि की कटौती कर सके।

ग्राहक यह समझता और स्वीकार करता है कि जब उपर्युक्त में उल्लिखित कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है, अथवा ग्राहक बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का अनुचित उपयोग करता है, अथवा बैंक के नियंत्रण से परे अन्य परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण ये सेवाएँ सामान्य रूप से या पूर्णतः उपयोग योग्य न रहें, अथवा बैंक इन सेवाओं के अंतर्गत दिए गए निर्देशों या सूचनाओं पर कार्य करने में विफल रहता है या विलंब करता है, तो ग्राहक को संबंधित हानियाँ हो सकती हैं, जिनके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

. यदि ग्राहक बैंक द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा का उपयोग किसी तृतीय पक्ष सेवा के माध्यम से करता है, जो बैंक के नियंत्रण में नहीं है, या बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के माध्यम से ऐसी तृतीय पक्ष सेवा तक पहुँचता है, अथवा सत्यापन कोड अर्थात् एकमुश्त पासवर्ड/व्यक्तिगत पहचान संख्या/पासवर्ड या अन्य बैंकिंग सेवा पासवर्ड किसी ऐसी सेवा के माध्यम से प्राप्त करता है जो बैंक के नियंत्रण में नहीं है, अथवा ऐसी तृतीय पक्ष सेवा के उपयोग के कारण कोई हानि उठाता है, तो बैंक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। ग्राहक को ऐसे तृतीय पक्ष सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध उनके सेवा नियम एवं शर्तों के अनुसार अपने संबंधित अधिकारों का दावा करना चाहिए।

. ग्राहक को सत्यापन कोड प्राप्त करने हेतु उपयोग किए जाने वाले अपने मोबाइल फोन (जिसे आगे “सत्यापन हेतु मोबाइल फोन” कहा जाएगा), पहचान सत्यापन जानकारी, ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट ईमेल बॉक्स में बैंक द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक परामर्श पासवर्ड (यदि कोई हो) आदि को सुरक्षित रूप से रखना होगा।

. ग्राहक अवगत है कि उसकी पहचान सत्यापन जानकारी की चोरी/रिसाव होने पर उसे हानि हो सकती है। ग्राहक सहमत है कि उसकी पहचान सत्यापन जानकारी का उपयोग अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा या अनधिकृत उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, तथा ऐसी जानकारी की चोरी/रिसाव से उत्पन्न संबंधित हानियों को वह स्वयं वहन करेगा।

. यदि ग्राहक को ज्ञात हो या संदेह हो कि उसकी पहचान सत्यापन जानकारी किसी अनधिकृत व्यक्ति को ज्ञात हो गई है, या सत्यापन हेतु मोबाइल फोन खो गया है, या कोई अनधिकृत व्यक्ति ग्राहक का प्रतिरूपण करते हुए सेवाओं का उपयोग कर रहा है, तो ग्राहक बैंक की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्काल बैंक को सूचित करेगा।

. जब ग्राहक अपना पासवर्ड निर्धारित या परिवर्तित करता है, तो ग्राहक ऐसा पासवर्ड/व्यक्तिगत पहचान संख्या/एकमुश्त पासवर्ड उपयोग नहीं करेगा जिसे कोई तृतीय व्यक्ति आसानी से अनुमानित कर सके और इस प्रकार ग्राहक का प्रतिरूपण करते हुए बैंक की सेवाओं का उपयोग कर सके; उदाहरणार्थ, ग्राहक अपने या किसी अन्य व्यक्ति की जन्मतिथि, पहचान पत्र संख्या, टेलीफोन नंबर, दोहराए गए या क्रमिक अंक अथवा अक्षरों को पासवर्ड के रूप में उपयोग करने से बचेगा।

. ग्राहक को हर समय पासवर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सभी युक्तिसंगत कदम उठाने होंगे। ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि वह अपने पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा, जिसमें बैंक के अधिकारी/कर्मचारी तथा ग्राहक सेवा डेस्क पर सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। ग्राहक अपने पासवर्ड को इस प्रकार कहीं लिखित रूप में दर्ज नहीं करेगा जिससे अन्य व्यक्ति उसे आसानी से प्राप्त कर सकें।

. यदि ग्राहक अपना पासवर्ड/व्यक्तिगत पहचान संख्या/एकमुश्त पासवर्ड प्रकट कर देता है या उसे संदेह होता है कि कोई अन्य व्यक्ति उसका पासवर्ड जानता है, तो ग्राहक को बैंक की सेवाओं के माध्यम से तत्काल पासवर्ड/व्यक्तिगत पहचान संख्या/एकमुश्त पासवर्ड बदलना होगा। यदि पासवर्ड/व्यक्तिगत पहचान संख्या/एकमुश्त पासवर्ड बदला नहीं जा सकता है, तो ग्राहक को बैंक की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैंक को सूचित करना होगा।

त्र. यदि ग्राहक को ज्ञात हो या संदेह हो कि कोई अन्य व्यक्ति उसका सत्यापन कोड अर्थात् पासवर्ड/एकमुश्त पासवर्ड/व्यक्तिगत पहचान संख्या जानता है, तो ग्राहक तत्काल बैंक की सेवाओं से बाहर निकल जाएगा/लॉग आउट करेगा ताकि सत्यापन कोड अर्थात् पासवर्ड/व्यक्तिगत पहचान संख्या/एकमुश्त पासवर्ड अमान्य हो जाए, और तत्काल बैंक को सूचित करेगा।

. यदि ग्राहक को यह ज्ञात हो कि उसके किसी खाते/सेवा में कोई ऐसा लेन-देन हुआ है जिसे उसने विधिवत अधिकृत नहीं किया है, तो ग्राहक को तत्काल बैंक को सूचित करना होगा। अतः ग्राहक को ऐसे लेन-देन की जाँच हेतु समय-समय पर अपने सभी खातों/सेवाओं की जाँच करनी चाहिए।

. ग्राहक बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का उपयोग व्यक्तिगत रूप से करेगा और किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से बैंक की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

. बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के उपयोग के दौरान, ग्राहक संबंधित मोबाइल/कंप्यूटर उपकरण या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा उपकरण, चाहे वह उपकरण बैंक द्वारा प्रदान किया गया हो या नहीं, बिना लॉग आउट किए नहीं छोड़ेगा, और ऐसे उपकरण को छोड़ने से पूर्व बैंकिंग सेवा प्रणाली से लॉग आउट करना सुनिश्चित करेगा।

. ग्राहक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन) से जुड़े टर्मिनलों (जैसे कार्यालय वातावरण में, जहाँ यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि कोई ग्राहक की गतिविधियों को देख या प्रतिलिपि न बना सके और ग्राहक का प्रतिरूपण करते हुए सेवाओं का उपयोग न कर सके) का उपयोग करके सेवाओं का संचालन नहीं करेगा।

. ग्राहक यह सुनिश्चित करने हेतु सभी युक्तिसंगत व्यावहारिक कदम उठाएगा कि बैंक की सेवाओं के उपयोग हेतु उसके द्वारा प्रयुक्त मोबाइल/कंप्यूटर या अन्य उपकरण किसी भी कंप्यूटर वायरस या समान उपकरण/सॉफ़्टवेयर से मुक्त हों, जिनमें सॉफ़्टवेयर बम, ट्रोजन हॉर्स या वर्म वायरस शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। बैंक की सेवाओं का उपयोग इंटरनेट या अन्य संचार माध्यमों (जैसा उपयुक्त हो) के माध्यम से किया जा सकता है, परंतु हम सार्वजनिक प्रणालियों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं, अतः ग्राहक को यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक की सेवाओं के उपयोग हेतु प्रयुक्त उसके कंप्यूटर या अन्य उपकरण पर्याप्त वायरस सुरक्षा से युक्त हों।

. जब ग्राहक बैंक की सेवाओं का उपयोग करता है, तो प्रणाली स्वचालित रूप से ग्राहक को बैंक की सेवाओं का सामान्य उपयोग सक्षम करने हेतु संबंधित सॉफ़्टवेयर प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त, बैंक अन्य माध्यमों से भी सेवा सॉफ़्टवेयर प्रदान कर सकता है। ग्राहक को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा सॉफ़्टवेयर ग्राहक द्वारा सेवाओं हेतु उपयोग किए जाने वाले मोबाइल/कंप्यूटर या अन्य उपकरणों तथा उन उपकरणों पर स्थापित अन्य सॉफ़्टवेयर के साथ संगत हो। सॉफ़्टवेयर की असंगतता के कारण ग्राहक को हुई हानि के लिए बैंक कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेगा।

. बैंक की सेवाओं के उपयोग के संबंध में बैंक द्वारा प्रदान किए गए किसी भी सेवा सॉफ़्टवेयर तथा अन्य सामग्री या जानकारी के संबंध में, ग्राहक को केवल अप्रतिस्थांतरणीय, अस्थायी तथा अनन्य नहीं (गैर-विशिष्ट) उपयोग का अधिकार प्राप्त होगा, और वह केवल बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए ही उसका उपयोग कर सकेगा। सेवा सॉफ़्टवेयर तथा अन्य सामग्री या जानकारी पर बैंक या किसी अन्य तृतीय पक्ष का पूर्ण स्वामित्व होगा। ग्राहक बैंक या ऐसे तृतीय पक्ष के अधिकारों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

i. ऐसे सॉफ़्टवेयर, सामग्री या जानकारी का उपयोग बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए करना;

ii. उसकी प्रतिलिपि बनाना, बेचना, वितरित करना, वाणिज्यिक पट्टे पर देना, अधिकृत करना, लाइसेंस देना या अन्य व्यक्तियों को उपयोग हेतु हस्तांतरित करना;

iii. सेवा सॉफ़्टवेयर का डी-कम्पाइलेशन, रिवर्स इंजीनियरिंग, इनपुट या कम्पाइलेशन करना।

16.35 अस्वीकरण (डिस्क्लेमर):

(क) बैंक, सद्भावना में कार्य करते समय, निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी दायित्व से मुक्त रहेगा: यदि बैंक ग्राहक से प्राप्त किसी भी अनुरोध को प्राप्त करने या निष्पादित करने में असमर्थ हो, या प्रसंस्करण या प्रेषण के दौरान जानकारी की हानि हो जाए, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनधिकृत पहुँच हो, या गोपनीयता का उल्लंघन हो, या बैंक के नियंत्रण से परे कारणों से ऐसा हो। यदि बैंक के नियंत्रण से परे किसी कारणवश सुविधा में किसी भी प्रकार की विफलता या चूक के कारण ग्राहक या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि होती है। यदि जानकारी के प्रेषण में कोई विफलता या विलंब हो, या जानकारी में कोई त्रुटि या अशुद्धि हो, या बैंक के नियंत्रण से परे किसी कारण से कोई अन्य परिणाम उत्पन्न हो, जिसमें प्रौद्योगिकी विफलता, यांत्रिक खराबी, विद्युत व्यवधान आदि शामिल हो सकते हैं। यदि सेवा प्रदाताओं या किसी तृतीय पक्ष की ओर से कोई चूक या विफलता हो जिससे उक्त सुविधा प्रभावित होती हो, तथा बैंक ऐसे किसी प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता के संबंध में कोई वारंटी नहीं देता है।

(ख) बैंक, उसके कर्मचारी, अभिकर्ता या ठेकेदार, किसी भी प्रकार की हानि या क्षति के लिए, चाहे वह प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परिणामी हो, जिसमें राजस्व, लाभ, व्यवसाय, अनुबंध, प्रत्याशित बचत या साख की हानि, किसी भी उपकरण (जिसमें सॉफ़्टवेयर शामिल है) के उपयोग या मूल्य की हानि शामिल है परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है, चाहे वह पूर्वानुमेय हो या नहीं, जो ग्राहक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से उत्पन्न हुई हो या संबंधित हो—बैंक द्वारा अनुरोध को प्राप्त करने और संसाधित करने में किसी भी विलंब, अवरोध, निलंबन, समाधान या त्रुटि से, या उत्तर तैयार करने और लौटाने में; अथवा ग्राहक के दूरसंचार उपकरण और किसी सेवा प्रदाता के नेटवर्क तथा बैंक की प्रणाली के बीच किसी भी जानकारी या संदेश के प्रेषण में किसी भी विफलता, विलंब, अवरोध, निलंबन, प्रतिबंध या त्रुटि से; अथवा ग्राहक के दूरसंचार उपकरण, बैंक की प्रणाली या किसी सेवा प्रदाता के नेटवर्क तथा/या सुविधा प्रदान करने हेतु आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले किसी तृतीय पक्ष के किसी भी टूट-फूट, अवरोध, निलंबन या विफलता से—उत्तरदायी नहीं होगा।

(ग) यदि ग्राहक के मोबाइल हैंडसेट/मोबाइल नंबर पर एकमुश्त पासवर्ड उत्पन्न/अग्रेषित नहीं होता है, तो बैंक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 पर अस्वीकरण: बैंक ने लेन-देन के प्रमाणीकरण हेतु एकमुश्त पासवर्ड/व्यक्तिगत पहचान संख्या और/या पासवर्ड के सत्यापन अथवा बैंक के विवेकानुसार निर्धारित किसी अन्य सत्यापन माध्यम को अपनाया है। उपयोगकर्ता इस प्रकार बैंक द्वारा अपनाए गए सत्यापन माध्यम के लिए सहमति/स्वीकृति प्रदान करता है। उपयोगकर्ता सहमत है कि उपर्युक्त माध्यम से किए गए या संसाधित किए गए लेन-देन वैध, बाध्यकारी तथा उपयोगकर्ता के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे, और उपयोगकर्ता ऐसे लेन-देन पर प्रश्न उठाते हुए कोई विवाद करने का अधिकारी नहीं होगा।

अस्वीकरण: जमा राशि केवल लाभार्थी के खाता संख्या की जानकारी के आधार पर ही प्रभावी की जाएगी और लाभार्थी के नाम के विवरण का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।